विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 09 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 09 अप्रैल

कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी 


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने गृह विभाग द्वारा लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देशो के अनुपालन में तथा क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के अनुपालन में धारा 144 के अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश प्रसारित कर आदेश जारी कर दिया है।  जिला दण्डाधिकारी डॉ जैन के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार विदिशा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों (विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी तथा शमशाबाद) में लॉकडाउन शुक्रवार सायं छह बजे से सोमवार प्रातः छह बजे तक प्रभावी रहेगा।  जिला स्तरीय क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय अनुसार जिले के पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामो यथा नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ, तहसील लटेरी का ग्राम आनंदपुर, तहसील कुरवाई का ग्राम सिहोरा, तहसील बासौदा के ग्राम बेहलोट, स्वरूपनगर, उदयपुर, तहसील शमशाबाद के ग्राम वर्धा, तहसील सिरोंज के ग्राम बामोरीशाला, तहसील ग्यारसपुर का ग्राम हैदरगढ़ तथा तहसील मुख्यालय नटेरन, ग्यारसपुर, गुलाबगंज, पठारी एवं त्योंदा में शनिवार रात्रि दस बजे से सोमवार प्रातः छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।  लॉकडाउन का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्व अन्य प्रावधानो के अतिरिक्त एक सौ रूपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा, भले ही संबंधित व्यक्ति द्वारा मास्क ही क्यों न धारण किया गया हो।  जिन ग्रामों में लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्रामो में लॉकडाउन के दौरान सभी धर्मो के धर्मस्थल पूर्ण बंद रहेंगे तथा श्रद्धालुओं एवं आमजनों का इनमें प्रवेश वर्जित रहेगा। इन धर्मस्थलों के अन्दर परम्परागत रूप से दैनिक धार्मिक रीति-रिवाज, संबंधित धार्मिक व्यक्तियों, गुरूओं द्वारा संपादित किए जा सकेंगे, किन्तु इन गतिविधियों के दौरान भी श्रद्धालुओं  की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।  लॉकडाउन अवधि में संबंधित लॉकडाउन क्षेत्रों की समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान विभागीय निर्देशो के अनुरूप बंद रहेंगे इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में आगामी त्यौहारो के दौरान कोई भी धार्मिक, सामाजिक त्यौहार सार्वजनिक रूप से ना मनाया जाकर अपने-अपने घरो में मात्र संकेतिक रूप से मनाए जा सकेंगे।  जिले में आयोजित शादी समारोह में पचास तथा शवयात्र में बीस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। विवाह समारोह की लिखित सूचना सम्मिलित होने वाले अतिथियों की सूचित सहित संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बंद हाल के कार्यक्रमों मेंं पचास प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम सौ व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे इसके लिए भी आयोजन पूर्व उल्लेखितों से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी उक्त आदेश में उल्लेख है कि जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में पचास से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वे टेक-वे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारो में निकलने वाले जुलूस मेले तथा सार्वजनिक रूप से लोगो का एकत्रीकरण होना प्रतिबंधित रहेगा।  कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाये। नगरपालिका के वाहनो द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहरो में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेन्सिग बनाए रखने हेतु जागरूक किया जाए व पुलिस द्वारा चौराहे पर लाउडस्पीकर से उदघोषणा की जाए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव, कोटवारो के माध्यम से सभी ग्रामो में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाय जाए। कोविड मरीज चिन्हित होने पर उनके निवास को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जाने संबंधी समस्त कार्यवाहियां की जाए। कोविड मरीज के चिन्हित होने पर स्थानीय निकायो द्वारा सेनेटाईजेशन का कार्य प्रभावी रूप से कराया जाये।  चिन्हित कोरोना मरीज द्वारा यदि होम आइसोलेशन के विकल्प का चयन किया जाता है, तो ऐसी दशा में मरीज को स्वघोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह चिकित्सीय अवधि में घर में ही निवास करेगा तथा मरीज के परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी निर्धारित प्रारूप में यह स्वघोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बाहर कही भी आवागमन नही करेंगे। ततसंबंध में निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाए, उल्लघंन की दशा में संबंधितों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही संपादित की जाये। जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन अवधि के दुकान, शासकीय, औद्योगिक इकाईयों, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, मीडिया हाउस, आकस्मिक सेवा प्रदत्त संस्थान पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे। केवल मरीज, आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के आने-जानें के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को परिचय पत्र या पहचान संबंधी दस्तावेंज साथ रखना अनिवार्य होगा। रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक अकारण आमजन का आवागमन ना हो इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था की जायेगी।  सभी दुकानो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो, सार्वजनिक स्थानो और शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर, मास्क पहनना अनिवार्य है। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानो, व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर कम से कम छह फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। उक्त नियम का पालन रस्सी आदि बांधकर दुकानो मे दुकानदार और ग्राहको के मध्य भी सुनिष्चित किया जावे । उक्त स्थलो पर कोविड गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त दुकानदारो/प्रतिष्ठान संचालको, को केन्द्र एवं राज्य शासन की गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित दुकान संचालक अपनी-अपनी सामग्री का विक्रय, दुकान की सीमा में रखकर ही करेगे तथा रोड/रास्ता पर अतिक्रमण नही करेगे। उल्लंघन की दषा में संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही संपादित की जावे।  राजस्व/पुलिस/नगरपालिका के अमले द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर मॉस्क न पहनने वाले/सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वाले व्यक्तियो के विरूद्व स्पॉट फाईन (अर्थदण्ड) की कार्यवाही जावे। इस हेतु निम्नानुसार अधिकारी अधिकृत रहेगे :-  सर्वसंबंधित इंसीडेन्ट कमाण्डर अपने क्षेत्राधिकार में  नगरीय निकायो में नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकृत वार्ड प्रभारी (जो राजस्व निरीक्षक से अन्यून न हो) पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत अधिकारी (उपनिरीक्षक से अन्यून न हो) स्पॉट फाईन नहीं दिए जाने अथवा विवाद किए जाने की दषा में संबंधित का वीडियो तैयार कर शासकीय कार्य में बाधा तथा अन्य प्रावधानो में कार्यवाही संपादित की जावे।  मॉस्क नही पहनने पर रूपये 100/- तथा विभिन्न दुकानो/व्यावसायिक संस्थानो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 500/- का अर्थदण्ड संबंधित नगरीय निकाय, सीईओ-जनपद अधिरोपित कर सकेगे। इस हेतु तत्काल सख्ती से कार्यवाही प्रांरभ की जावे, तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान अधिकतम 04.00 घंटे के लिए बंद कराये जा सकेगे।  कोविड-19 के प्रबंधन हेतु प्रसारित राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दिषा-निर्देषो का उल्लंघन करने वाले यथा मॉस्क/फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वालो के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानो के अलावा, भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक विदिषा तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमान्डर उपरोक्त आदेष का सख्ती से पालन कराएगे।  जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा धारा 144 के तहत जारी लॉकडाउन के परिपेक्ष्य आदेश में जिन प्रतिबंधो एवं गतिविधियों को शिथिल होगी उनमेंलॉकडाउन से आवश्यक वस्तुओं का परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट उचित मूल्य दुकान,  शासकीय, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध पार्लर, दूध प्रदाय करने वाले वाहन, समाचार पत्र हाकर्स, सब्जी दुकाने तथा मीडिया हाउस लॉकडाउन से मुक्त होंगे। औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिक, कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त होगा। किन्तु उक्त श्रमिक, कर्मियों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की सेवाओं में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों का आवागमन। उक्त कर्मचारियों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी एवं परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों को आवागमन में कोई अवरोध नही रहेगा, किन्तु पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। एम्बुलेंस फायर बिग्रेड कोरोना उपचार, टीकाकरण में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिकों का आवागमन। मरीजो का आवागमन एवं रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों का आवागमन इत्यादि जारी शिथिल श्रेणी में शामिल है।   उक्त आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है इस आदेष की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेष एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।  यह आदेष आज दिनांक से आगामी आदेष पर्यन्त तक की अवधि के लिए प्रभावषील होगा।


आर्थिक मदद जारी


आरबीसी के एक प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक मदद के आदेश विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा के द्वारा जारी कर दिए गए है।  ज्ञातव्य हो कि विदिशा तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में आर्थिक मदद जारी की गई है तदानुसार बंटीनगर निवासी प्रशांत की मृत्यु चरण तीर्थ घाट पर डूबने से हो जाने के कारण मृतक की मां श्रीमती श्यामबाई पत्नि कैलाशनारायण कुशवाह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।


माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जायजा 


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जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर ने आज विदिशा विकासखण्ड के ग्राम खेरूआघाट में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने होम आइसोलेशन और होम कोरोन्टाइन में रह रहे नागरिको के संबंध में जानकारियां प्राप्त की है।  कंटेनमेंट जोन के पडोसियों से जिपं सीईओ श्रीमती माथुर ने चर्चा कर नजर रखने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैले ना इसके लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो सावधानियां बरती जानी है कि जानकारियों से संबंधितों को अवगत कराया गया है इसी प्रकार पडोसियों को भी सतर्कता बरतना आवश्यक है।  भ्रमण के दौरान जनपद सीईओ के अलावा अन्य अधिकारी साथ मौजूद रहें। 


कक्षा 9वीं से 12वीं तक परीक्षाओ के संबंध में दिशा-निर्देश जारी


स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा एवं 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत वार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूर्व में जारी समय-सारणी अनुसार कार्यवाही का बंधन समाप्त कर दिया गया है। शाला प्रमुख 12 अप्रैल अथवा जिले में लॉक डाउन की स्थिति में जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, उस दिन स्थानीय परिस्थिति अनुसार विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और कोरी उत्तर-पुस्तिकाएँ प्रदान कर सकेंगे। विद्यालयों में प्रश्न पत्र प्राप्त करने का समय प्रातः 9 से दोपहर 12 तक रखा गया है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य अपने स्तर से पृथक-पृथक कक्षाओं के लिए अलग-अलग समय निर्धारित कर सकेंगे। विद्यार्थियों से पुनः उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए भी शाला प्रमुख अपने स्तर से तिथि निर्धारित कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा, यदि शिक्षक चाहे तो घर ले जाकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। छात्रावासों में दर्ज विद्यार्थी निकट शाला से प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकेंगे तथा उसी विद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। सभी विद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि गत वर्ष की तरह 30 अप्रैल तक इस वर्ष भी विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रदर्शित हो।  सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए 9 और 10 अप्रैल को अध्ययन अवकाश रहेगा। सभी शासकीय शालाएँ आगामी आदेश तक प्रतिदिन प्रातः 9 से 12 तक खुलेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों से कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं एवं कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएँगे। विद्यार्थी घर पर प्रश्नों को हल कर विद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपने विद्यालय में जमा कर सकेंगे। 


एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर हेतु व्यवसायिक प्रषिक्षण, हेतु साक्षात्कार दिनांक 15 अप्रैल 2021 को


राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा 45 दिवसीय निःषुल्क रहवासीय एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर हेतु व्यवसायिक प्रषिक्षण भोपाल में आयोजित किया जायेगा। प्रषिक्षण पष्चात आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण ,दुग्ध उत्पादन ,एग्री क्लीनिक,कस्टम हायरिंग ,पॉली हाउस, पषुपालन , पोल्ट्री सहित 32 चिन्हित गतिविधियों हेतु अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण एवं नियमानुसार 36 से 44 प्रतिषत तक अनुदान की पात्रता रहेगी। आवेदन हेतु न्यूनतम पात्रता कृषि विषय में 55 प्रतिषत अंको से हायर सेकन्डरी है , बी.एस.सी ( वनस्पति विज्ञान /प्राणिविज्ञान /रसायन विज्ञान) भी आवेदन कर सकते हैं । प्रषिक्षण हेतु हितग्राहियों का चयन दिनांक 15 अप्रैल 2021 को भोपाल में  आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदक मैनेज हैदराबाद की वेबसाईट में सीधे आवेदन कर सकते हैं अथवा मोबाईल नंबर 9893663843 से अनुमति प्राप्त कर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। आवेदकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना प्रोटोकाल एवं दिषानिर्देषों का पालन करना होगा तथा अनुमति पष्चात ही साक्षातकार में सम्मिलित किया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु नोडल अधिकारी, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेष (सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय प्रातः 10ः30 सक षाम 05ः30 तक  संपर्क कर सकते हैं। 


दूर से अभिवादन करें, न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें, कोविड संक्रमण से बचने मेरा आपका सुरक्षा कवच जरूरी


कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए मास्क यानि मेरा आपका सुरक्षा कवच अपनाने के साथ ही दूर से अभिवादन करने और गले नही मिलने की नागरिकों से अपील की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानियां रखना अतिआवश्यक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये हमें अपने व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  ने जनसामान्य से आग्रह किया कि वे बार-बार अपनी आंख नाक और मुंह को छूनें से बचें, दूर से अभिवादन करें न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें, आपस में दो गज की दूरी जरूर रखें। घर से बाहर निकलने पर हमेशा मॉस्क पहनें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को ढंककर रखें। श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करें। बार-बार साबुन तथा पानी अथवा अल्कोहलयुक्त सेनीटाईजर से हाथों को धोयें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, तंबाकू गुटका खैनी पान आदि खाकर यहां-वहां न थूकें। बार-बार छुएं जाने वाली सतहों को नियमित रूप से विसंक्रमित करें। अनावश्यक यात्रा से बचें। कोरोना को लेकर किसी से भेदभाव न करें। अनावश्यक भीड़भाड़ इकट्ठा न होने दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी को प्रसारित न करें। सूचना के भरोसेमंद स्त्रोतों से ही जानकारी लें। आपस में सभी एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से सहयोग प्रदान करें। 


एमएमयू टीम का गठन


कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में जिले में कोरोना के संक्रमण में कमी लाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) टीम गठन करने की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा की गई है।  एमएमयू टीम के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजो की कांट्रेक्ट ट्रेसिंग एवं कोरोना पॉजिटिव मरीज जो होमआईसोलेशन में है। उनकी काउंसलिंग कर आवश्यक औषधियां प्रदाय करने की कार्यवाही के साथ हर रोज की जानकारी डिस्ट्रिक्ट कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर पर देना सुनिश्चित करेंगे।  एमएमयू टीम के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के सदस्यों की सेम्पलिंग, प्रोटोकाल अनुसार पांच से 14 दिवस के अन्दर की जाएगी। पॉजिटिव व्यक्ति या उसके घर के सदस्यों को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलते है तो अनिवार्य रूप से एमएमयू टीम के द्वारा ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा।  माइक्रो कंटेनमेंट (पॉजिटिव व्यक्ति का घर) जोन में रहने वाले व्यक्ति की सेम्पलिंग के लिए एमएमयू टीम से सम्पर्क करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विदिशा शहरी क्षेत्र सहित खण्ड स्तरीय एमएमयू टीम का गठन आदेश जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार विदिशा शहर क्षेत्र की एमएमयू टीम में डॉक्टर विकास रघुवंशी 7999660651, डॉ सीएम धाकड़ 8770015330, डॉ विकास बघेल 9425623070, डॉ अंजली गुप्ता 9039223348, डॉ केके सोनी 8516851193, डॉ उमा शाक्या 9131573216, डॉ टीकाराम शर्मा 8819957147, डॉ जफर मंसूरी 9993041758 को शामिल किया गया है। पीपलखेडा क्षेत्र की एमएमयू टीम में डॉ संतोष किरार 9399410986 एवं डॉ नितिन सिंघई 9074099029 शामिल है।  इसी प्रकार बासौदा विकासखण्ड के लिए गठित एमएमयू टीम में डॉ महेन्द्र बाजोरिया 9407274719, डॉ शुभभ सिंघई 7773002690, डॉ भूपेन्द्र सिंह चौहान 8962552922, डॉ सौरभ रघुवंशी 7898482285 शामिल है। सिरोंज विकासखण्ड की एमएमयू टीम में डॉ विवेक अग्रवाल 9425431891, डॉ कलीमुददीन 9977996684, डॉ मनीष श्रीवास्तव 7566376985, नितिन सेन 7999131496 को शामिल किया गया है। लटेरी विकासखण्ड में डॉ सुरेन्द्र धाकड़ 9509835900 एवं डॉ इमरान 9893540186, कुरवाई हेतु डॉ बीएल नागेश 9589268470, डॉ असद खॉन 8889470944, नटेरन के लिए डॉ नेहा चौकसे 9302296682, डॉ नेहा शक्तावत 9552341806, शमशाबाद के लिए डॉ निर्मल सिंह जाटव 8770941263, डॉ गिरीश साहू 7000513399 को तथा ग्यारसपुर विकासखण्ड के लिए गठित एमएमयू टीम में डॉ मनेन्द्र कटियार 9713488385 तथा डॉ वीटा खाण्डरे 9755406469 शामिल है।


डिस्ट्रिक्ट कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर का दूरभाष जारी 


कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा डीसीसीसी मेंं सम्पर्क के लिए निर्धारित मोबाइल नम्बर प्रसारित करने के निर्देश दिए है तदानुसार डिस्ट्रिक्ट कमाण्ड एण्ड कंट्रोल रूम का मोबाइन नम्बर 8770479133 है। कलेक्टर डॉ जैन ने पूर्व उल्लेखित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क ना होने की स्थिति में डीसीसीसी की प्रभारी अधिकारी सुश्री मौसम जैन के मोबाइल नम्बर 8308383406 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।


विदिशा निकाय वार्डो हेतु एमएमयू टीम की सूची 


विदिशा नगरीय क्षेत्र में कोरोना के बढते संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधो के तहत कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा विदिशा निकाय के 39 वार्डो के लिए एमएमयू टीम का गठन औसतन दस-दस वार्डो के मध्य क्रमशः चिकित्सक व अन्य को एमएमयू टीम में शामिल किया गया है।  विदिशा नगरपालिका के वार्ड क्रमांक एक से दस तक के वार्डो में गठित एमएमयू टीम में डॉ अंजली गुप्ता 7354365560 एवं श्री अरूण जैन एमपीएसओ 9589294276 को, वार्ड क्रमांक 11 से 20 के लिए डॉ उमा शाक्य 9131573216 एवं श्री सोनू चिड़ार 8878989649, वार्ड 21 से 30 तक के लिए डॉ भूपेन्द्र सिंह चौहान 8962552922 ओर श्री नंद किशोर सोनी 7354071954, वार्ड 31 से 39 तक के लिए एमएमयू टीम में डॉ टीकाराम शर्मा 8819957147 और डॉ जफर मंसूरी 9993041758 को शामिल किया गया है।


कोविड मरीजो के परिजनों का मेडीकल कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमित मरीजो के इलाज हेतु किए गए प्रबंधो का पुनः जायजा लिया है।  कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि जिले में धारा 144 के तहत लॉक डाउन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। मेडीकल कॉलेज परिसर में भर्ती कोविड मरीजो के परिजनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भर्ती मरीजो की जानकारी उनके परिजनों को चिकित्सकों द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नम्बर पर सुबह शाम अवगत कराने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के निवास क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन  में बनाया गया है अतः निवासरत मरीज के परिजन कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन ना करें इस हेतु उपरोक्त व्यवस्था का संचालन मेडीकल कॉलेज में किया गया है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने मेडीकल कॉलेज में संचालित हो रहे कोविड केयर सेन्टर, आईसीयू, स्टेप डाउन वार्ड के अलावा अन्य प्रबंधो का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए है। 


क्या हमारी सोच को हम इस तरह सुखद मोड नहीं दे सकते?


सकारात्मक सोचों, सही सोचो बस यही हम कहते सुनते रह जाते हैं किंतु अमल कोई नहीं करता। अभी भी हम पूरानी मान्यता और सोच कि बेडीयों में जकडे हुए हैं, यह हमारी गलती नहीं जनाब जब से हम इस दुनियाॅ में आये हैं यही सब सुनते आ रहे है। पर मैंने काफी समय से अपनी सोच से सोचना शुरू किया और बहुत से बंधनों से अपने आप को मुक्त पा रही हॅू। हर एक नया दिन आता है और व्यर्थ कि मानसिक उहापोह में दल भी जाता है यानि जिंदगी का 1 दिन खुद के लिये जीना छोड व्यर्थ में ही कम हो गया। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी उसके साथ वैसा ही करूॅ, इन फिजूल बातों में हम सभी उलझकर सीधी सी जिंदगी को जलेबीनुमा बना देते है। जो हमारी जिंदगी दूसरों कि निजता में दखल दिये बीना।  जिस तरह घर में वस्तु और कोने आदि में हम ध्यान से धूल-गंदगी झटककर साफकर चमका देते है, उसी तरह हम शरीररूपी जिस घर में रह रहें है, उसका आदर से ध्यान क्यों न रखे ईष्वर ने हमें जो चेहरा इस दुनियाॅ में एक अलग पहलचान के रूप में दिया है, उस चेहरे का ध्यान क्यों न रखा जाये। हम दूसरेां समय उपदेष तो बहुत देते है किंतु खुद का समय आने पर वा ही विचार खुद के पक्ष में हो जाते है, जैसे अरे उसे तो देखो दादी-नानी बन गई और पचासमी पार कर गई, यह बनपीस गाउन पहने हैं, वह लेगीन पहने, और तो ओर उसने इतने छोटे से फंक्षन में ही ब्यूटी पार्लर से बनावटी श्रॅगार करवा लिया, सोचो कब वह बंदा (बंदी) कौन सा जन्म लेगा बेचारा यह सब करने के लिये, लोग क्या कहेंगे इसी डर से वह इस जिंदगी में भरपूर जी ही नही पाना और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है।  आज हम जिस रिष्तों में भी बंधे हुए है, वह रिष्ते अगले जन्म (अगर होता है तो) में नही रह पायेंगे, हम हम ना रहेंगे और कहीं विहिन हो जायेगें। अगर किसी से नाराज हो तो समय ना गंवाते उससे कहिये तुम्हारी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, हमारे रिष्ते बहुत प्यारे है और हमें इसे बरकरार रखने कि कोषिष करना चाहिये ना की उस व्यकित के गुजर जाने के बाद अफसोस करने चले गये। वहीं समय रहते, अगर हम उससे प्यार करते है तो माफी भी मांग लेनी चाहिए और जो रिष्तों से हमें ईष्वर ने नवाजा है, उन रिष्तों का आदर भी करना चाहिए जियो और जीने दो वाला अंदाज रखकर जियेंगे तो बडे सुकुन से जी पायेंगे।  

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