लॉक डाउन अवधि में शिथिलता संबंधी आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा 19 अपै्रल तक लॉकडाउन अवधि बढाए जाने के उपरांत आज रविवार को धारा 144 के तहत पूर्व जारी आदेश में आंशिक शिथिलता संबंधी आदेश जारी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ जैन के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार विदिशा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों (विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी तथा शमशाबाद) में लॉकडाउन 19 अपै्रल की प्रातः छह बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय अनुसार जिले के पांच हजार से से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामो यथा नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ, तहसील लटेरी का ग्राम आनंदपुर, तहसील कुरवाई का ग्राम सिहोरा, तहसील बासौदा के ग्राम बेहलोट, स्वरूपनगर, उदयपुर, तहसील शमशाबाद के ग्राम वर्धा, तहसील सिरोंज के ग्राम बामोरीशाला, तहसील ग्यारसपुर का ग्राम हैदरगढ़ तथा तहसील मुख्यालय नटेरन, ग्यारसपुर, गुलाबगंज, पठारी एवं त्योंदा में शनिवार रात्रि दस बजे से सोमवार प्रातः छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्व अन्य प्रावधानो के अतिरिक्त एक सौ रूपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा, भले ही संबंधित व्यक्ति द्वारा मास्क ही क्यों न धारण किया गया हो। कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा रविवार को जारी शिथिल आदेश में उल्लेख लॉकडाउन से आवश्यक वस्तुओं का परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन में छूट रहेगी इसी प्रकार केमिस्ट उचित मूल्य दुकान, शासकीय, निजी चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध पार्लर, दूध प्रदाय करने वाले वाहन, समाचार पत्र हाकर्स, सब्जी दुकाने तथा मीडिया हाउस लॉकडाउन से मुक्त होंगे। थोक सब्जी, फल मंडी को प्रातः पांच बजे से आठ बजे के पूर्व तक खोले जाने की अनुमति रहेगी किन्तु आठ बजे मंडी क्षेत्र पूर्ण रूपेण से खाली करना होगा। थोक मंडी क्षेत्र एवं रोड किनारे सहित सब्जी, फलो का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। प्रातः आठ बजे के उपरांत फल सब्जी का विक्रय चलित ठेलो द्वारा सायंकाल छह बजे तक किया जा सकेगा। लॉकडाउन अवधि में ग्रोसरी (किराना) दुकाने सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से सायंकाल पांच बजे के मध्य खोली जा सकेगी। इसी प्रकार मिष्ठान भण्डार दुकाने भी सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से पांच बजे के मध्य खोली जा सकेगी। उक्त दुकानो से मिष्ठान का विक्रय मात्र पार्सल के माध्यम से किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि उपज मंडियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संचालित उपार्जन केन्द्र पूर्वानुसार संचालित होते रहेगे। उपार्जन कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को आवागमन के प्रतिबंध में शिथिलता रहेगी। परन्तु इस प्रकार के अधिकारियों, कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी सहित अन्य के द्वारा मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। कृषकों द्वारा कृषि उपज लेकर परिवहन कर रहे ट्रेक्टर-ट्रालियों में वाहन चालक तथा संबंधित कृषक को उपार्जन हेतु आवागमन में छूट रहेगी। इसी प्रकार उपार्जित खाद्यान्न, कृषि उपज का परिवहन, लोडिंग, अपलोडिंग भी लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। एसडीएम द्वारा चिन्हित कृषि उपकरण यंत्रो की मरम्मत तथा विक्रय संबंधी दुकाने अपरान्ह 12 बजे से सायं चार बजे तक खुली रह सकेगी। राष्ट्रीयकृत, अर्द्धशासकीय, सहकारी निजी बैंको में नियमित रूप से सेनेटाईजेशन कराया जाना तथा सोशल डिस्टिन्सिग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिक, कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त होगा। किन्तु उक्त श्रमिक, कर्मियों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की सेवाओं में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों का आवागमन। उक्त कर्मचारियों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी एवं परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों को आवागमन में कोई अवरोध नही रहेगा, किन्तु पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेलीकम्यूनिकेशन, विद्युत व्यवस्था, रसोई गैस सेवाएं, कोरोना उपचार, टीकाकरण में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिकों का आवागमन में नियमानुसार शिथिलता रहेगी। होटल (केवल इन-रूम-डायनिंग व्यवस्था) के साथ संचालित होंगे। रेस्टोरेन्ट बंद रहेगे, किन्तु उनकी किचिन संचालित हो सकेगी, भोजन की होम डिलेवरी एवं टिफिन सेवा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। आईटी कंपनियों तथा डीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिटस तथा मरीजो, मेडीकल स्टाफ का आवागमन एवं रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों का आवागमन में शिथिलता रहेगी जबकि शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में विभागीय निर्देश प्रभावी रहेंगे। समस्त दुकानदार, प्रतिष्ठान संचालको को छूट अवधि में केन्द्रीय एवं राज्य शासन की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित दुकान संचालक अपनी-अपनी सामग्री विक्रय दुकान की सीमा में रखकर ही करेंगे तथा रोड, रास्ता पर अतिक्रमण नही करेंगे। उल्लघंन की दशा में संबंधित के विरूद्व दाण्डिक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। स्थानीय परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अनुविभाग स्तरीय क्राइसेस मैनजमेंट समिति के प्रस्ताव पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कोविड 19 के प्रबंधन हेतु प्रसारित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय दिशा निर्देशो का उल्लंघन करने वाले तथा मास्क,फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेन्सिग का पालन न करने वालो के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानो के अलावा, भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक विदिशा तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर उपरोक्त आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे। शासकीय कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आठ अपै्रल 2021 को जारी पत्रानुसार होगा। किन्तु जिला स्तरीय कार्यालय का आकस्मिकता की स्थिति में कार्यालय प्रमुख के प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा अवकाश घोषित किया जाएगा। इस प्रकार जिला कार्यालय से विभिन्न कार्यालयों को अवकाश हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकृत होंगे।
सफलता की कहानी : जनरल वार्ड में बेहतर व्यवस्थाएं स्टेप डाउन वार्ड से डिस्चार्ज होने वालो का कहना है
कोरोना उपचार संबंधी कार्यो का जायजा
चिकित्सक द्वारा हेल्थ बुलेटिन की जानकारी
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा मेडीकल कॉलेज के विभिन्न वार्डो में भर्ती ऐसे मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे और जिनका उपचार हो रहा है उन मरीजो की वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु अब मेडीकल कॉलेज में हर रोज प्रातः और सायं पांच बजे आईसीयू एवं एचडीयू यूनिट में भर्ती मरीजो की हेल्थ बुलेटिन डाक्टरो के द्वारा मरीजो के परिजनो को संवाद के माध्यम से दी जा रही है।
तिलक चौक फीडर से प्रातः नौ से दोपहर एक बजे तक विद्युत अवरूद्व रहेगा आज
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड विदिशा शहर जोन वन के प्रबंधक ने बताया कि तोपपुरा में नगरपालिका द्वारा डीटीआर मेन्टेनेंस के कारण सोमवार 12 अपै्रल की प्रातः नौ बजे से दोपहर एक बजे तक 11 केव्ही तिलक चौक फीडर से बिजली आपूर्ति अवरूद्व रहेगी। कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि पूर्व उल्लेखित अवधि में नीमताल, कागदीपुरा, बडाबाजार, निकासा, तिलक चौक, नंदवाना, पेढी स्कूल खाई, किले अन्दर, बजरिया, नदीपुरा इत्यादि क्षेत्र में विद्युत प्रदाय से प्रभावित होंगे।
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