वॉलिटियर्स प्रशिक्षित हुए
प्रभारी समिति प्रबंधक निलंबित
गेंहू उपार्जन केन्द्र पर गेंहू तुलाई में गड़बड़ी जांच मेंं सही पाए जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित धतुरिया के प्रभारी समिति प्रबंधक श्री जसवंत मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश समिति के प्रशासक श्री एसके जैन के द्वारा जारी किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मीणा का मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा की शाखा गुलाबगंज नियत किया गया है। श्री मीणा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
दूर से अभिवादन करें, न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें’, ’कोविड संक्रमण से बचने मेरा आपका सुरक्षा कवच जरूरी’
कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए मास्क यानि मेरा आपका सुरक्षा कवच अपनाने के साथ ही दूर से अभिवादन करने और गले नही मिलने की नागरिकों से अपील की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानियां रखना अतिआवश्यक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये हमें अपने व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जनसामान्य से आग्रह किया कि वे बार-बार अपनी आंख नाक और मुंह को छूनें से बचें, दूर से अभिवादन करें न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें, आपस में दो गज की दूरी जरूर रखें। घर से बाहर निकलने पर हमेशा मॉस्क पहनें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को ढंककर रखें। श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करें। बार-बार साबुन तथा पानी अथवा अल्कोहलयुक्त सेनीटाईजर से हाथों को धोयें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, तंबाकू गुटका खैनी पान आदि खाकर यहां-वहां न थूकें। बार-बार छुएं जाने वाली सतहों को नियमित रूप से विसंक्रमित करें। अनावश्यक यात्रा से बचें । कोरोना को लेकर किसी से भेदभाव न करें। अनावश्यक भीड़भाड़ इकट्ठा न होने दें । अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी को प्रसारित न करें । सूचना के भरोसेमंद स्त्रोतों से ही जानकारी लें । आपस में सभी एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से सहयोग प्रदान करें।
’खेल वृति वर्ष 2021 हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई’
म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाडियों को दी जाने वाली खेल वृति अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किया हो, वरीयता राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाडियों को दी जावेगी। खेलवृति का उद्देश्य राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत कर जिले के खिलाडियों को प्रोत्साहित करना है। खेल वृति वाले वर्ष में 01 अप्रेल 2020 को खिलाडी की आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, खिलाडियों को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की विगत वर्ष के 01 अप्रेल 2020 से वर्तमान वर्ष के 31 मार्च 2021 तक अर्थात 01 वित्तीय वर्ष के खेल उपलब्धियों की गणना की जावेगी। मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण, बोर्ड की अंकसूची, विलांगता प्रमाणपत्र तथा संबंधित खेल के प्रमाण पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण विभाग भिण्ड में जमा करना अनिवार्य है। खेल वृति हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 नियत है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के बताया कि निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे तथा आवेदक अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते है।
सेवानिवृत कर्मचारी और अधिकारियों को 31 जुलाई तक संविदा में रखा जा सकता है’
- ’राज्य शासन ने सभी कलेक्टर और संभाग आयुक्त को निर्देश दिए’
राज्य शासन ने सभी जिला के कलेक्टर और संभाग आयुक्त को कोरोना संक्रमण से आम जनता को बचाव और इलाज के लिए आवश्यक होने पर 31 मार्च और उसके बाद रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को 31 जुलाई तक संविदा पर रखने की अनुमति दी गई है। कोविड -19 के विरुद्ध संचालित अभियान में शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपकमों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के इस अभियान में कार्यरत ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अभियान में उनका रहना वांछित है ऐसे व्यक्तियों को 31जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति पर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाये। वर्ग - तीन एवं वर्ग - चार के शासकीय कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके जिला प्रमुख द्वारा दी जायेगी। सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिस भी पदनाम से जाने जाते हों दे सकेंगे। नियुक्ति देने के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड -19 में कार्यरत है तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं। वर्ग -2 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे। ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण आवश्यक होगा कि वह कोविड -19 में कार्यरत हैं तथा उसकी सेवाएं आवश्यक हैं। वर्ग -1 के शासकीय अधिकारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी। गृह विभाग के अंतर्गत कोविड -19 के विरूद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत वर्ग -3 एवं 4 के पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण पर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा ऐसी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। वर्ग -2 के पुलिस अधिकारियों को कोविड -19 के विरूद्ध अभियान में कार्यरत होने का प्रमाणीकरण एवं अनुशंसा संबंधित जोन के पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त होने के उपरांत ऐसी संविदा नियुक्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी। ऐसी संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम- 2017 के नियम -12 ( 2 ) के प्रावधान लागू होंगे, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय , वेतन संरचना, यथा संशोधित वेतनमान में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन, सारांशीकरण के पूर्व की एवं देय मंहगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता, यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत का भी हकदार होगा।
आगामी आदेश तक बंद रहेंगे शासकीय एवं अशासकीय छात्रावास
स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों को कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) के कारण आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण में हो रही लगातार वृद्धि के कारण कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की स्थिति है। समस्त शासकीय एवं अशासकीय छात्रावास तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते है। छात्रावास में निवासरत समस्त विद्यार्थियों को सकुशल घर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं संबंधित बोर्ड यथास्थिति माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि के निर्देश के अनुसार आयोजित होगी। इसी प्रकार शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वी एवं 12वी के छात्रावास के विद्यार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अपने घर की निकटस्थ शाला में जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तकाओं के मूल्यांकन के संबंध में पूर्व में लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की व्हीसी के माध्यम से चर्चा हुई , शक्ति बरतने की सभी ने सहमति दी
अवैध मदिरा जप्त, दो प्रकरण पंजीबद्ध
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