- सभी 38 जिलों के दिव्यांगजनों के सहायतार्थ हेतु ई-न्यायालय का आयोजन कर 260 दिव्यांगजनों के शिकायतों का ऑनलाइन किया गया निपटारा
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) दिनांक : 24 अप्रैल 2021 (शनिवार) । कोविड-19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों के तहत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार द्वारा बिहार के दिव्यांगजनों के लिए आज दिनांक 24 अप्रैल 2021 (शनिवार) को सुवह 11:00 बजे से अन्तिम निपटारा तक के दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन ई-न्यायालय का आयोजन कर उनकी समस्याओं/शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा किया गया । दिव्यांगजनों के ज्यादातर समस्याएं पेंशन से संबंधित, राशन एवं राशन कार्ड से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कोविड-19 के दौरान राहत से संबंधित, आवास से संबंधित, मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल से संबंधित, विशेष शिक्षक के बहाली, बैक लोन आदि से संबंधित था। आज का ऑनलाइन ईकोर्ट गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर किया गया। आज के ऑनलाइन ई-न्यायालय में बिहार के अररिया-6, अरवल-6, औरंगाबाद-4, बांका-10 , बेगुसराय-5, भागलपुर-8, भोजपुर-12, बक्सर-4, दरभंगा-5, गया-8, गोपालगंज-1, जमुई-7, जहानाबाद-4, कैमुर-6, कटिहार-1, खगडि़या-4, किशनगंज-1, लक्खीसराय-8, मधेपुरा-16, मधुबनी-17, मुंगेर-4, मुजफ्फरपुर-5, नालन्दा-9, नवादा-1, पश्चिम चम्पारण-17, पटना-19, पूर्वी चम्पारण-7, पुर्णिया-10, रोहतास-7, सहरसा-4, समस्तीपुर-9, सारण-4, शेखपुरा-1, शिवहर-6, सितामढ़ी-3, सिवान-2, सुपौल-12, वैशली-6 कुल 260 दिव्यांगजनों ने ऑनलाइन (गूगल फॅार्म/व्हाट्सअप/ईमेल) के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थी और सभी के शिकायतों को संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, बुनियाद केन्द्र, सक्षम केन्द्र, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा, जिविका समूह, ब्लॉक ऑफिसर एवं संबंधित विभागों को पत्र द्वारा सूचित कर जल्द से जल्द समस्यों का समाधान करने को कहा गया। आज सभी दिव्यांगजन शिकायतकर्ता अपने-अपने घरों से ऑनलाइन उपस्थित थे एवं अपनी समस्याओं को ऑनलाइन रख रहे थे तथा संबंधित जिलों के अधिकारीगण उनकी शिकायतों को ऑनलाइन निपटारा कर रहे थे। आज के ई-न्यायालय में राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने बिहार में हो रहे पेंशन एवं राशन संबंधित समस्यायों को स्वत: संज्ञान में लिया। राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा ई-न्यायालय में बताया कि दिव्यांगजनों के प्रति उदासिनता बर्दास्त नहीं किया जायेगा। आज के ई-न्यायालय में जहानाबाद जिला के प्रतिभा कुमारी पति ब्रजेश कुमार को तत्काल प्रभावसे घोसी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि अविलम्ब उनके घर जाकर खाना एवं राशन उपलब्ध कराया जाये। साथ ही जितने भी ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, स्टीक एवं हियरिंग एड का मांग किया था उन्हें भी सभी जिला सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं बुनियाद केन्द्र के सेन्टर मैनेजर का आदेश दिया गया कि तत्काल इन्हें मांगी गई उपलब्ध कराई जाये। ई-न्यायालय के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोविड 19 में दिव्यांगजनों को हो रहे समस्यायों का समाधान करना है। आज के ई-कोर्ट के सम्बोधन भाषण में माननीय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार डॉ० शिवाजी कुमार ने कहा कि आज मेरा तीन वर्षों के कार्यकाल का अन्तिम दिन है। मैंने पिछले तीन वर्षों में सभी दिव्यांगजनों को सशक्त कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनिम 2016 को लागू कराने का कार्य किया है। तीन साल के कार्यकाल में मैने देखा कि पहले दिव्यांगजन राशन एवं पेंशन की बात करते थे वही आज सभी अपने अधिकारों की बात करते हैं। समाज, राज्य, देश का विकास तबतक नहीं हो सकता जबतक कि पायदान के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं हो जाता। अभी भी 99 प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिए कार्य करना बाकी है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आगे आनेवाले जो भी पदाधिकारी होंगे बिहार के सभी दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आज ऑनलाइन लोक अदालत में डॉ० शम्भु कुमार रजक (अपर आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार), सभी जिला के सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी जिलो के डी पी एम बुनियाद केन्द्र, यू.डी.आइ.डी. विशेषज्ञ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, साहिद जावेद जी लिगल अडवाइजर, तकनीकि विशेषज्ञ रंधीर कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, संदीप कुमार, संतोष कुमार सिन्हा, सुगन्ध नारायण प्रसाद, राहुल कुमार, विशेषज्ञ एवं शिकायतकर्ता दिव्यांगजन ऑनलाइन अपने-अपने घर से उपस्थित थे।
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