नयी दिल्ली, 19 अप्रैल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोमवार को जिला अदालतों को आदेश दिया कि वे केवल आवश्यक मामलों पर, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई करें। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 25,462 नए मामले सामने आए थे और यहां संक्रमण की दर बढ़कर 29.74 फीसदी पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि लगभग हर तीसरा नमूना जांच में संक्रमित पाया गया। इस आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस वर्ष दायर किए गए मामलों में से, 19 अप्रैल से केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेगा जो ‘‘अत्याधिक आवश्यक’’ हैं। निचली अदालतों के लिए जारी कार्यालयीन आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए, इस अदालत के आठ अप्रैल 2021 के कार्यालयीन आदेश को जारी रखते हुए, दिल्ली की जिला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी अदालतों में केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।’’ आठ अप्रैल को उच्च न्यायालय ने तय किया था कि नौ से लेकर 23 अप्रैल तक वह केवल डिजिटल माध्यम से ही मामलों पर सुनवाई करेगा। उसी दिन जिला अदालतों के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया था।
सोमवार, 19 अप्रैल 2021
निचली अदालतें केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करें : उच्च न्यायालय
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें