नयी दिल्ली 23 अप्रैल, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस गैस के परिवहन के लिए विशेष गलियारों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया । गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आज लिखे पत्र में यह आदेश दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय करने के निर्देश दिए। गृहमंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा," कोरोना के सक्रिय मामलों को ध्यान में रखते हुए और चिकित्सा ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए समय कम करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह ऑक्सीजन के आवंटन को तर्कसंगत और अनुकूलित बना रहा है।" बयान के अनुसार मंत्रालय की ओर से 22 अप्रैल, 2021 को एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू किया गया। साथ ही , राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को देश भर में चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिये गये थे।
शनिवार, 24 अप्रैल 2021
ऑक्सीजन वाहनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चत करने के आदेश
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