विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 8 अप्रैल 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 अप्रैल

मरीजों की जाॅच के लिए जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मषीन का हो इंतजामः- विधायक भार्गव 


विदिशाः- गुरूवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विदिषा विधायक शषांक भार्गव ने कोविड पाॅजिटिव मरीजों की जाॅच के लिए जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मषीन की व्यवस्था कराने की बात कही। गौरतलब है कि विधानसभा मे ंविधायक शषांक भार्गव ने सीटी स्केन मषीन की मांग रखी थी। तब स्वास्थ्य मंत्री ने एक माह के भीतर मषीन के इंतजाम होने का बात कही थी, लेकिन अब तक इंतजाम नहीं हुआ। वहीं विधायक ने कोविड मरीजों के वार्ड में कूलर, ए.सी. की व्यवस्था करने की मांग की। विधायक का कहना था कि कोविड मरीज गर्मी की वजह से बेहाल है। ए.सी. और कूलर के इंतजाम होने से मरीजों का राहत मिलेगी।  विधायक ने बी.पी.एल. कार्ड धारी, आयुष्मान कार्ड धारी और वास्तविक गरीबों को रेमडेसिवीर इंजेक्षन मुफ्त में लगवाने की मांग की। विधायक का कहना था कि कई लोग बहुत गरीब है और वे 20 से 25 हजार रूपये खर्च करके यह इंजेक्षन नहीं खरीद सकते। ऐसे मरीजों के लिए सांसद, विधायक और स्थानीय प्रषासनिक अधिकारीयों के निर्देष पर इंजेक्षन लगाया जाए। इंजेक्षन की राषि रेडक्राॅस समिति, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जमा कराई जाए। इसके अलावा पिछले कई महीनों से चालान के रूप में वसूली गई राषि का भी उपयोग किया जा सकता है।  जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में विधायक श्री भार्गव ने अधिकारियों को जिला अस्पताल की खामियों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल की सोनोग्राफी व एक्स-रे मषीन हर कभी खराब रहती हैै। इस वजह से भी मरीजों को परेषान होना पडता है। वहीं उन्होंने इमरजेंसी केस में डायलेसिस मषीन के संबंध में ड्यूटी डाॅक्टर को निर्णय लेना का अधिकार देने की बात कही। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले नादौर ग्राम की महिला को डायलेसिस होना था लेकिन रात में डायलेसिस नहीं करने के नियम की वजह से मरीज को परेषान होना पडा। इसलिए गंभीर मरीजों को ड्यूटी डाॅक्टर अपने हिसाब से डायलेसिस कर सकें ऐसी सुविधा हो। विधायक ने बैठक में कहा कि मास्क और सोषल डिस्टेसिंग के नाम पर पुलिस और प्रषासन को मनमानी करने की छूट न दी जाए। इसके अलावा उन्होंने एस.पी. से अवैद्य शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल के डाॅक्टर एवं स्टाफ को मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार करने की बात कही।


मुख्यमंत्री जी ने विदिशा जिले की भी नवीन औद्योगिक इकाईयों का वर्चुअल लोकार्पण किया


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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत स्थापित नवीन इकाईयों का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हाल से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से विदिशा जिले में स्थापनाधीन, स्थापित कुल 96 औद्योगिक इकाईयों का भूमिपूजन व शुभांरभ किया है।  जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री पीडी वंशकार ने बताया क विदिशा जिले में मुख्य कार्यक्रम गंजबासौदा के औद्योगिक क्षेत्र कंजना में भू-खण्ड क्रमांक 185 मेसर्स एग्रो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रागंण में आयोजित किया गया था। उक्त कार्यक्रम में बासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ राकेश जादौन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि व औद्योगिक व्यवसायी मौजूद रहें। 


क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक सम्पन्न हुई , गृह विभाग द्वारा लॉकडाउन के संबंध में जारी दिशा निर्देशो से अवगत हुए 


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा आज क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की। उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अनुविभाग स्तर के सदस्यों से भी संवाद स्थापित किया है।  जिला मुख्यालय पर एनआईसी के वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में कुरवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे, विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव, शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्री सिंह के अलावा समिति के अन्य पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री रोशन राय के अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, मेडीकल कॉलेज के सिविल सर्जन डॉ परमहंस, विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा समेत अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद थे।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु किए गए आवश्यक प्रबंधो की विस्तारपूर्वक जानकारी से समिति के सदस्यगणो को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली गाइड लाइन से एवं शासन के नवीनतम दिशा निर्देशो की जानकारी से जिले के व्यापारीगणो, धर्मगुरूओं, निजी चिकित्सक संचालको को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित करने के उद्धेश्यों को रेखांकित करते हुए जिले में कोरोना के संक्रमण को प्रभावहीन बनाने और पीड़ितों के इलाज हेतु अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में किए गए प्रबंधो के अलावा ऐसे मरीज जिन्हें होम कोरोन्टाइन, होम आइसोलेशन में रखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए है कि भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी है।  बैठक के दौरान विधायकगणो सहित अन्य सदस्यों के द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रबंधो, लक्षणविहिनों का सेम्पल लेने की अवधि, रात्रिकालीन चिकित्सकों को पूरे अधिकार, स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए किए गए प्रबंधो, वैक्सीनेशन की उपलब्धता, व्यापारीगण पहले टीकाकरण कराएं फिर व्यवसाय का संचालन करें। टीकाकरण के उपरांत प्राप्त होने वाला प्रमाण पत्र की प्राप्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए किए गए प्रबंधो के संबंध में बिन्दुवार जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई है। समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि लॉकडाउन दिवस रविवार को यदि किसी के द्वारा उल्लघंन किया जाता है तो उससे भी सौ रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में शुक्रवार सायं छह बजे से सोमवार प्रातः छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील करने के अलावा सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए जाते है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगें पांच कार्यदिवसों में  कार्यालयीन समय प्रातः दस बजे से सांय छह बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जा रहे है।  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र, कन्टेंनमेंट जोन में सात से दस दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे। इन हॉटस्पाट क्षेत्र, कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे। जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाईन्स में उल्लेखित है। उक्त दिशा निर्देशो का समयावधि में तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रसारित किए गए है।  


गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेंगी

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने प्रदेश के गृह विभाग द्वारा सात अपै्रल को जारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देशो में लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधन से मुक्त रखा के संबंध में जारी परिशिष्ट से भी अवगत कराया है। उक्त परिशिष्ट में उल्लेख है कि गतिवधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी उनमें अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकाने। औद्योगिक मजदूरो, उद्योगो हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगो के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं  जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाएं। टीकाकरण हेतु आवागम कर रहे नागरिक, कर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक शामिल है।


खेलवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित 


खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खेलो के क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं दलीय विधा में जिला स्तर पर नियमानुसार खेलवृत्ति प्रदाय की जाती है। उपरोक्त के लिए आवेदन 31 मई तक आमंत्रित किए गए है। जिला खेल अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि खेल वित्तीय प्रदाय के लिए ऐसे खिलाडी जिन्होंने विगत वर्ष एक अपै्रल से 31 मार्च तक अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किया है और उनकी आयु एक अपै्रल 2021 को 19 वर्ष से अधिक नही है। ऐसे खिलाडी व्यक्तिगत व दलीय आवेदन अंतिम तिथि तक जिला खेल परिसर में संचालित कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण में कार्यालयीन दिवसों, अवधि में जमा कर सकते है।   आवेदक खिलाडी मध्यप्रदेश मूल निवासी होना चाहिए। दिव्यांग वर्ग की अधिकृत राज्य स्तरीय चेम्पियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाडी को भी खेलवृत्ति की पात्रता होगी। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेल वित्तीय के लिए स्वर्ण पदक हेतु आठ टीम, रजत हेतु 12 टीमे तथा कांस्य के लिए 16 टीमो की भागीदारी होना आवश्यक है। इससे कम टीमे होने पर खेलवृत्ति की पात्रता नही होगी। आवेदन पत्र एवं उपरोक्त के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला खेल परिसर में संचालित खेल विभाग के कार्यालय में अथवा दूरभाष क्रमांक 07592-235460 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


आर्थिक मदद जारी


आरबीसी के एक प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक मदद के आदेश विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा के द्वारा जारी कर दिए गए है।  ज्ञातव्य हो कि विदिशा ग्रामीण तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में आर्थिक मदद जारी की गई है तदानुसार ग्राम बदनपुर निवासी निकिता की मृत्यु नहर में डूबने से हो जाने के कारण मृतिका के पिता श्री पदम सिंह पुत्र लाखन सिंह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।


54 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि गुरूवार आठ अपै्रल को विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 54 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए है। जिसमें सर्वाधिक विदिशा विकासखण्ड में 38, इसके अलावा सिरोंज में सात, लटेरी में चार, ग्यारसपुर में तीन तथा बासौदा एवं कुरवाई विकासखण्ड में क्रमशः एक-एक सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुआ है।  क्रमांक 57 अहरवाल

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