भाजपा झाबुआ मंडल द्वारा ष्किल कोरोना-3 अभियान 7 से 25 मई तक चलाया जाएगा।
भाजपा नेता वसुनिया हार गए कोरोना की जंग, पीआरओ रावत भी नही रहे, नही थम रहा मौतो का सिलसिला, ओर न जनता हो रही जागरूक
’जनता जागरूक नही है’
क्षेत्र में एक ओर जहाँ कोरोना से मौतो का सिलसिला जारी है तो दूसरी ओर कोरोनाग्रस्त मरीजो की संख्या बढ़ती जा रही है व मरीज इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर रतलाम, इंदौर के अलावा गुजरात के दाहोद, बड़ोदा, सूरत जैसे बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में इलाजरत है परन्तु उसके बाद भी क्षेत्र व नगर की जनता लापरवाह होकर बिना वजह बिना मास्क के सड़को पर घूम रही है व पुलिस प्रशासन उन्हें चालान बनाकर अर्थदंड कर अस्थाई जेल तक भेज रही है फिर भी जनता जागरूक होकर घरों में बैठने को राजी नही है ।
’भाजपा राजनीति में सक्रिय थे’
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के तीन बार (10 वर्ष) चेयरमेन रहे । गोरसिह वसुनिया अपने शिक्षण के दौर से ही छात्र राजनीति में सक्रिय होकर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, भाजयुमो के महामंत्री, सहकारिता मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जिला भाजपा महामंत्री पद पर रहे । आरएसएस से जुड़कर भाजपा की सक्रिय राजनीति में अग्रणी पंक्ति में पहुच चुके थे । समीपस्थ राजस्थान के कुशलगढ़ विधानसभा से वे भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे परन्तु हार का सामना करने के बाद भी पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे फलस्वरूप जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के 10 वर्ष तक अध्यक्ष रहे । भाजपा ने उन्हें थांदला विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा था परन्तु पूर्व विधायक कलसिंह भाबर ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा ओर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था । नगर से 3 किमी दूर स्थित नाहरपुरा खेजड़ा में जन्मे स्व. वसुनिया का धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों में क्षेत्र को योगदान मिलता रहा ।
’बड़ोदा में उपचार दौरान हुआ निधन’
विगत पखवाड़े कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था व उन्हें इंदौर इलाज हेतु ले जाया गया था । इंदौर से वापस थांदला आ जाने के पश्चात स्वास्थ्य बिगड़ने पर बड़ोदा (गुजरात) के निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया था जहां शुक्रवार-शनिवार की रात्रि में उन्होंने अंतिम सांस लेकर अलविदा कह दिया । शनिवार को कोविड नियमो के तहत उनका अंतिम संस्कार थांदला (गृह ग्राम खेजड़ा) में किया गया ।
’पत्रकारों ने वसुनिया व रावत को दी श्रद्धांजलि’
झाबुआ जिले के जनसंपर्क अधिकारी बीएस रावत भी कोरोना की जंग हार गए । शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि में अलीराजपुर चिकित्सालय में इलाजरत रहते उनका भी कोरोना से निधन हो गया । अलीराजपुर जिले के बोरकुआ के निवासी होकर गत वर्ष ही झाबुआ जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ हुए थे ।कोरोनाग्रस्त होने पर उन्हें अलीराजपुर चिकित्सालय में भर्ती किया गया था व उनका प्रभार जिला पंचायत के सुधीर कुशवाह को दिया गया था । सहज, सरल व मिलनसार स्व. रावत के निधन से जिले के पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया । थांदला क्षेत्र के पत्रकारो ने भाजपा नेता स्व. गोरसिह वसुनिया व जिला जनसंपर्क अधिकारी स्व. बीएस रावत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी ।
धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
झाबुआ। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक/12910/जे.सी./दिनांक 7/मई/2021 (अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-35-09-2020-दो-सी-2 भोपाल दिनांक 20 अपै्रल 2021 में दिये गये निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शंाति बनाये रखने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/184-185/जे.सी./2021 झाबुआ, दिनांक 28 अपै्रल 2021 द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10.5.2021 तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया गया है। दिनांक 5.5.2021 को जिला आपदा प्रबंधन ;क्पेजतपबज ब्तपेपे डंदंहमउमदजद्ध की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं लिए गये निर्णय अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसे नियंत्रित करने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाये रखनेे के उद्देश्य से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 से दिनंाक 17 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया जाता है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है।
1.जिले में विवाह कार्यक्रम दिनांक 10.5.2021 से दिनांक 31.5.2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
2. दूध विक्रेता शाम 6 से 7 बजे तक दूध वितरण कर सकेंगे।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-134 (2) संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएं। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
झाबुआ के सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, श्री बी.एस.रावत के निधन पर शौक की लहर
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