केवल ऑपरेटर कर्मचारी यूनियन ने सौपा मांग पत्र
1 सभी केवल ऑपरेटर कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स घोषित किया जाए जिससे उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके।
2 तीन महीने का राशन दिया जाए।
3 प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाए।
केवल ऑपरेटर यूनिंयन के अध्यक्ष इमरतलाल ने बताया कि अपनी जान दांव पर लगाकर लॉकडाउन में घरों में बंद जनता के मनोरंजन की व्यवस्था में जुटे ये कर्मचारी बहुत कम वेतन में काम करते हैं। ये लोग मास्क,सेनेटाइजर जैसे जरुरी सुरक्षा साधनों की कमी से जूझ रहे हैं। विधायक भार्गव ने उपस्थित लगभग 20 केवल कर्मचारियों को सेनेटाइजर, मास्क का वितरण किया साथ ही केवल कर्मचारी यूनियन की मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता नंदकिशोर शर्मा, अजय कटारे, दीपक कपूर, सोनू राजपूत, राजकुमार डिडोत भी उपस्थित रहे।
नवीन खसरे में समाविष्ट की गई हैं बहुत सी जानकारियां
शासन द्वारा नवीन खसरा का प्रारूप जारी किया गया है। जिसमें अनेक जानकारियां समाविष्ट की गयी हैं। नवीन खसरे के कॉलम नंबर एक में भूमि के भाग की यूनिक आईडी, कॉलम नंबर दो में भूमि के भाग का प्रकार, कॉलम नंबर तीन में भू-खण्ड संख्यां क, कॉलम नंबर चार में क्षेत्रफल, भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है, भू-राजस्वू, भू-भाटक, कॉलम नंबर पांच में भूमि स्वामी का नाम तथा निवास का पता तथा इसी में शासकी य भूमि दर्ज होगा। कॉलम नंबर छरू में प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश, कॉलम नंबर सात में सरकारी पट्टेदार का नाम तथा निवास का पता, पट्टे की अवधि पट्टे के अधीन क्षेत्र, कॉलम नंबर आठ में अधिकारी कृषक (यदि कोई हो) का नाम तथा निवास का पता, कॉलम नंबर नौ में भूमि पर विल्लंगत तथा प्रभार, कॉलम नंबर दस में फसल खरीफ, रबी, जायद, अन्य, कॉलम नंबर ग्यारह में फसल के अधीन क्षेत्रफल तथा कॉलम नंबर बारह में भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति भूमि पर संरचना, वृक्ष अन्यल अभ्युक्तियां वर्ष के दौरान कॉलम संख्या एक से नौ तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश शामिल है।
कोरोना गाइड लाइन से समझिए कब मरीज को घर पर रहना है और किन स्थितियों में अस्पताल जाना जरूरी
अगर हल्के लक्षण हों तो घर पर ऐसे आसोलेशन में रहें, बुखार ज्यादा तेज न हो, हल्के लक्षण हों। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, घर में मास्क पहनकर रखें, हाथों को साफ करते रहें। सेंप्टोमेटिक मेनेजमेंट पर ध्यान दें। आवश्यक दवाएं जैसे बुखार के लिए, मल्टीविटामिन लें, हाइड्रेट होते रहें। अपने फिजिशियन के सम्पर्क में रहें। शरीर का तापमान-ऑक्सीजन चेक करते रहें। अगर पांच दिन से अधिक समय तक सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तेज बुखार हो, सीवियर कफ हो तो तत्काल डाक्टर को दिखाएं।
ऑक्सीजन 93 के नीचे हो, तब ही अस्पताल में जाना जरूरी।
जब प्रति मिनट सांस लेने की रफ्तार 24 और ऑक्सीजन का स्तर 90-93 हो। ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाए। चेस्ट टेस्ट करवाएं। नॉन रिब्रिदिंग फेस मास्क का इस्तेमाल हो। वक्त-वक्त पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए। जरूरत पड़ने पर लंग्स का एचआरसीटी और अन्य टेस्ट करवाएं। अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत गंभीर है, तो उसे रेमडेसिविर दी जाए। घर पर आइसोलेट या अस्पताल में बिना ऑक्सीजन बैड के भर्ती मरीजों को रेमडेसिविर न दी जाए। सांस लेने की दर प्रति मिनट 30 से अधिक हो। ऑक्सीजन लेवक 90 से कम हो जाए। 60 वर्ष से अधिक के लोग, तनाव, कार्डियोवस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, लंग, किडनी, लीवर क बीमारी, सेरेब्रोवस्कुलर डिजीज या मोटापे से ग्रसित गंभीर संक्रिमितों के लिए यह ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेटर का इस्तेमाल प्रोटोकाल के तहत किया जाए। मरीज की गंभीर स्थिति में इसका इस्तेमाल हो। रिपोर्ट कोरोना निगेटिव और बाकी सारी जांचें सही पाए जाने पर उसे डिस्चार्ज किया जाए। कोविड मरीज ऑक्सीजन लेवल मानिटर करते रहें। 93 से कम होने पर हॉस्पिटल जाएं। सभी मरीजों की रेमडेसिविर, प्लाज्मा, इवरमेक्टिन, ब्लड थिनर्स जैसी चीजों की जरूरत नहीं। बैड ऑक्सीजन सिलेण्डर और आइसीयू उन मरीजों के लिए हैं जो कोविड के गंभीर मरीज हैं। वैक्सीन लगवाने पर जोर दें। ज्यादा लोगों का टीकाकरण होगा अस्पताल पर बोझ कम होगा।
विधायक भार्गव की निधि से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मेडिकल कॉलेज पहुंची
कोविड- संक्रमित मृतकों का दाह संस्कार स्थानीय प्रशासन द्वारा निःशुल्क
कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि कोविड-19 की जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार स्थानीय प्रशासन के द्वारा निःशुल्क किया जाता है । अर्थात मृतक के परिजनों से किसी प्रकार की राशि दाह संस्कार हेतु नहीं ली जाती है । कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-संक्रमित मृतकों का दाह संस्कार स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्थाओं को ध्यानगत रखते हुए किया जा रहा है। कलेक्टर ने तत संबंध में दाह संस्कार करने वाली समितियों एवं निकायों को जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश पुनः प्रसारित किए है। कोविड- संक्रमित का देहावसान होने पर दाह संस्कार में किसी प्रकार की राशि नहीं दी जानी है। खासकर मृतकों के परिजनों को अवगत कराने के प्रबंध सुनिश्चित कराने के भी निर्देश संबंधितों को जारी किए गए हैं।
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