विधायक भार्गव द्वारा ग्यारसपुर तहसील अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा भाजपा नेताओं के दबाब में चीरे तोड़े जाने के संबंध में तत्काल जाॅच की मांग
विदिशा:- विधायक शशांक भार्गव ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन, कमिश्नर भोपाल संभाग एवं कलेक्टर विदिशा को पत्र लेकर कर विदिशा जिले की तहसील ग्यारसपुर में भाजपा नेताओं के अनुचित दबाब के चलते ग्राम ग्यारसपुर से लेकर ग्राम हैदरगंढ़ तक जगह-जगह किसानो की निजी भूमि में लगे हुए चीरे(पत्थर के खम्बे) बगैर कोई किसानो सूचना दिये, प्रशासन द्वारा जबरिया तरीके से तोड़ दिये गये हैं उन्होने कहा कि यदि नियमानुसार चीरे हटाये भी जाना थे तो किसानो को विधिवत सूचना प्रशासन की ओर दी जाना थी, किसान अपने हिसाब से चीरे हटा लेते, परन्तु सोयाबीन की बोवनी सिर पर है, ऐसे समय में राजनीतिक दबाब के चलते प्रशासन द्वारा इस प्रकार की किसान विरोधी कार्यवाही की जाना अनुचित एवं किसानो के प्रति अन्याय है। उन्होने मांग की है कि कृषको के हित में अवैध तरीके से बगैर कोई सूचना के बड़े पैमाने पर चीरे हटाये जाने के संबंध में निष्पक्ष जाॅच कराई जाकर दोषी अधिकारी कर्मचारियो को दण्डित किया जाये एवं उक्त अधिकारी कर्मचारियो से किसानो के हुए नुकसान की भरपाई हेतु राशि बसूली की कार्यवाही भी की जाये जिससे की भविष्य में नियम विरूद्ध तरीके से इस प्रकार की अनुचित कार्यवाहियो पर रोक लग सके। इस घटना के संबंध में पीडित किसानों द्वारा विधायक भार्गव को आवेदन देकर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की थी, जिसके संबंध में तत्काल ही शासन प्रशासन को पत्र लेकर अवैध कार्यवाही के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही की मांग की ।
मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना की नियमित समीक्षा आज व्हीसी के माध्यम से
13 जून रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से कोरोना की नियमित समीक्षा बैठक वीसी के माध्यम से की जाएगी। इसमें समस्त 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य जिलों के एनआईसी सेंटर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित रहेंगे। इस बैठक के तत्काल पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा जिसमें उपर्युक्त सभी महानुभावों के अलावा विकासखंड स्तरीय, बार्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य भी जुड़ेंगे। तदनुसार सभी संबंधितों को बैठक में भाग लेने तथा संबोधन को देखने व सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़ने का अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में निवास से सम्मिलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के कार्यक्रम को वेबकास्ट लिंक, फेसबुक लाइव, यू ट्यूब, ट्विटर पर देखा व सुना जा सकता है जिनके एड्रेस इस प्रकार हैं –
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रविवार लॉक डाउन और रात्रि कर्फ्यु को छोड़कर जिले की समस्त दुकाने खुल सकेंगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने खण्ड स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से प्राप्त प्रस्तावों तथा जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट गु्रप के सदस्यों के अभिमत अनुसार अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में नवीन आदेश 11 जून का जारी किया है जिसके अनुसार अब रविवार लॉक डाउन तथा रात्रि कर्फ्यु की अवधि को छोड़कर जिले की समस्त दुकाने खुल सकेंगी। इसके अलावा पूर्व जारी आदेश यथावत प्रभावशील रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ जैन के द्वारा जारी नवीन आदेशानुसार जिले की समस्त दुकानदारो, कार्यालयों एवं रेस्टोरेन्ट, भोजनालय संचालकों को कोविड गाइड लाइन का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। प्रसारित आदेश के पालन ना करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत प्रावधानो के अलावा भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अंतर्गत जुर्माना सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का पुलिस अधीक्षक तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर (एसडीएम) सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश 11 जून से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
खेल गतिविधियों में छूट संबंधी आदेश
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट के सदस्यों के द्वारा खण्ड स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुपों से प्राप्त प्रस्तावों पर अभिमत उपरांत जिले में ओपन स्टेडियम या खेल मैदान रूल आफ सिक्स का पालन करते हुए खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे के आश्य का आदेश 11 जून का जारी कर दिया है। जारी उक्त आदेश आगामी पर्यन्त तक तत्काल रूप से प्रभावशील होगा। जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी उक्त आदेश में उल्लेख है कि जिले के ओपन स्टेडियम या खेल मैदान रूल आफ सिक्स का पालन करते हुए खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे परन्तु इनमें टीम क्रीडा गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी क्रीडा गतिविधियों में रूल आफ सिक्स का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। आदेश के तहत जिले के समस्त इन्डोर जिम तथा इन्डोर स्पोर्ट काम्पलेक्स बंद रहेंगे। शेष गतिविधियों का संचालन पूर्वादेश अनुसार यथावत रहेगा। प्रसारित आदेश के पालन ना करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत प्रावधानो के अलावा भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अंतर्गत जुर्माना सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का पुलिस अधीक्षक तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर (एसडीएम) सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश 11 जून से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
सडक शोल्डरो पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
’किसान मित्र की आयु अब न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित’
आत्मा योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कृषि मित्र का चयन किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्राम पर एक कृषक मित्र का चयन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जारी निर्देशानुसार कृषक मित्र की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक चाही गई थी। जिसमें संशोधन कर अब किसान मित्र की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि पात्रतानुसार आवेदनकर्ता कृषक आवेदन फार्म निहित शर्तो के अनुरूप पूर्ण कर आगामी आयोजित ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा से हुई चर्चा के आधार पर पात्र किसान मित्र का चयन जिला स्तर पर परियोजना संचालक आत्मा द्वारा परीक्षण कर अंनतिम सूची तैयार कर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। अधिक जानकारी एवं आवेदन फार्म के लिए कृषक विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक परियोजना आत्मा से सम्पर्क कर सकते है।
’मानक स्तर का खाद बीज खरीदने की कृषकों को सलाह’
संयुक्त संचालक कृषि द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की गई है कि वे सहकारी समितियों विपणन केन्द्रों, निजी विक्रेताओं से उर्वरक,कीटनाशक,बीज खरीदते समय यूरिया, डीएपी एवं सुपर फास्फेट उर्वरक बैग,बीज एवं कीटनाशक की अच्छी तरह से जांच-परख करने के बाद ही क्रय करें। क्रय किये गये उर्वरक,कीटनाशक एवं बीज का पक्का बिल दुकानदार से प्राप्त करें। बिल में दर्शाई गई कीमत से अधिक भुगतान न करें। बिना लायसेंस की दुकानों से कोई भी सामग्री क्रय नही करें। पंजीकृत उवर्रक,कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं से ही कृषि आदान सामग्री खरींदे। यदि कृषि आदान सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका होती है अथवा दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत मांगता है तो किसान भाई निडर होकर बिना किसी संकोच के अपने विकासखंड अंतर्गत आने वाले कृषि विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर सूचित कर सकते है ।
’नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को’
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी दी कि 08 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी।
’ईसीआर जमा करने के लिये सदस्य का आधार यू.ए.एन. से लिंक होना आवश्यक’
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को निरंतर बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा आधार केवायसी अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही अनिवार्य किया गया है। अब एक जून 2021 से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के लागू होने के परिणामस्वरूप केवल उन्हीं सदस्यों के संबंध में ई.सी.आर. जमा हो सकेगी जिनके आधार नम्बर यू.ए.एन. से सीड़ और सत्यापित हैं। सभी भविष्य निधि अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग करें ताकि वे ई.पी.एफ.ओ. की निर्बाध सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और भविष्य में किसी भी असुविधा से बच सकें। भविष्य निधि सदस्य मेम्बर पोर्टल लॉगिन और उमंग एप पर उपलब्ध ऑनलाइन केवायसी सुविधा के माध्यम से भी सीधे अपने आधार को सीड कर सकते हैं।
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