विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 14 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 14 जून 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 14 जून

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हितग्राहियो को पंजीयन के लिए स्थानीय स्तर से अनुमति दी जाये - भार्गव


विदिशा:- विधायक शशांक भार्गव ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल एवं कलेक्टर विदिशा को पत्र लिख कर मांग की है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत निर्धन मजदूर परिवारो की कन्याओ के विवाह के लिए पंजीयन बावत् अनुमति एस.डी.एम कार्यालय से प्राप्त किये जाने के निर्देश है जिसके चलते खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर्वप्रथम तो गाॅव से एस.डी.एम कार्यालय की अधिक दूरी होना एवं अनुमति के नाम राजस्व कार्यालय में भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से कार्य किये जाने के शिकार हो रहे है, साथ ही उन्होने कहाॅ की एस.डी.एम कार्यालय में राजस्व कार्याें का भार होने से 8 से 10 दिन तक अनुमति हेतु अभिभावक को इंतजार करना पड़ रहा है। हितग्राही पुत्री विवाह की समय की तैयारी करने की बजाय एस.डी.एम कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो रहा है इस प्रकार का अनुमति का आदेश अनुचित है कतिपय भाजपा नेताओ के दबाब एव ंसुझाव से जारी किये गये इस प्रकार के निर्देशो को तत्काल निरस्त कर स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव अथवा हल्का पटवारी या जनप्रतिनिधि के प्रमाणीकरण के आधार पर हितग्राही का पंजीयन किया जाये जिससे की कन्या विवाह हेतु निर्धन मजदूर वर्ग को सरलतम तरीके पंजीयन की सुविधा प्राप्त हो सके।


दो मिनिट का मौन धारण कर श्रद्धांजलियां अर्पित की


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जिले में कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगतो और कोरोना योद्धाओं के लिए आओ आज मिलकर करें सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन दैनिक नवदुनिया समाचार पत्र के माध्यम से आयोजित किया गया था।  कलेक्ट्रेट में टीएल बैठक प्रारंभ होने के पहले ठीक 11 बजे कलेक्टर डॉ पंकज जैन की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के द्वारा दो मिनिट का मौन धारण कर कोविड 19 से दिवंगतो की स्मृति में दो मिनिट का मौन धारण कर श्रद्धांजलियां अर्पित की है। 


लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक सम्पन्न,  गांव में सड़क की चौडाई प्रदर्शित बोर्ड लगाने के निर्देश 


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सोमवार को विभिन्न विभागो में लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सड़को के शोल्डरो पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज करने के निर्देश सड़क निर्माण विभागो के अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि जिस भी विभाग की सडक हो उनके द्वारा संबंधित गांव के पहुंच मार्ग पर सडक की चौडाई अनिवार्य रूप से बोर्डो के माध्यम से प्रदर्शित की जाए ताकि ग्रामीणजनों को यह पता रहे की सड़क की कुल चौडाई कितनी है और यदि वे शोल्डरो पर अतिक्रमण करते है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित होगी। बोर्ड लगाने का कार्य अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाए।  कलेक्टर डॉ जैन ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक श्री अवधेश त्रिपाठी को निर्देश दिए है कि सडको के बीच में विद्युत पोल ना लगाए जाएं इसके लिए सड़को के किनारे ऐसे स्थल चिन्हांकित करे की भविष्य में यदि सड़को की चौडाई बढाने की आवश्यकता पडती है तो विद्युत पोल शिफ्ट करने की नौबत ना आएं।  कलेक्टर डॉ जैन ने मेडिकल कॉलेज में पाटीशन संबंधी कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को कार्यो की जिम्मेदारी सौपी है उन्होंने कहा कि वार्डो में पाटीशन संबंधी कार्य के अलावा अन्य चिन्हित स्थलों पर पाटीशन कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूरा कराया जाए।  कलेक्टर डॉ जैन ने पशु चिकिसा सेवा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए है कि बारिश में गौवंश सड़को पर ना बैठे इसके लिए अभी से प्लान तैयार कर उसे मूर्तरूप दें। ततसंबंध में निकायो व जनपदो से समन्वय स्थापित कर तय कार्ययोजना के चिन्हित कार्य अविलम्ब पूरे कराए जाएं।  कलेक्टर डॉ जैन ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चौकसे को निर्देश दिए है कि जिले में खरीफ फसलों के लिए तय की गई कार्ययोजना के अनुसार किसानो को समय पर निर्धातिर मात्रा में बीज खाद की आपूर्ति सतत बनी रहें के प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने खरीफ फसल में कुल कितने बीज सेम्पल तथा खाद का सेम्पल परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाने के लक्ष्य प्राप्त हुए है की जानकारी विभागीय अधिकारी से प्राप्त की है। कलेक्टर ने मौके पर उप संचालक श्री चौकसे को निर्देश दिए है कि जो भी सेम्पल परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाते है। उनके पहुंचाने की पावती अनिवार्य रूप से संधारित की जाए। उन्होंने कहा कि गतवर्ष के अनुभव आधार पर इस कार्य में सुधार स्पष्ट रूप से परलिक्षित होना चाहिए। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि सभी विभागो में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा अंशकालिक तथा अन्य मदो के माध्यम से शासकीय कार्यो का संपादन कराया जा रहा है ऐसे सभी स्थायी, अस्थायी कर्मचारी 18 वर्ष से अधिक के होना चाहिए और उन्हें नियमानुसार कोविड 19 टीकाकरण वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य है ततसंबंध में विभागो के जिलाधिकारी इस आश्य का प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट में उपलब्ध कराएंगे कि उनके कार्यालय में पदस्थ तथा पार्टटाइम जॉब के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकरण शत प्रतिशत करवाया जा चुका है।  आज सम्पन्न हुई लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में लंबित पत्रो के अलावा वैक्सीनेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पौधरोपण, बाढ राहत की तैयारियों, मेजररोड क्लीयरेन्स, खरीफ फसल की तैयारी, मूंग फसल का उपार्जन, सीएम हेल्पलाइन, खण्ड एवं ग्राम तथा वार्ड स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की आयोजित हो रही बैठको में सतत लिए जा रहे निर्णयों की समीक्षा की गई है। कलेक्टर डॉ जैन को ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कॉ-आपरेटिव बैंक, लीड बैंक, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, आरईएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, उप पंजीयक, श्रम आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा तथा भू-अभिलेख के अलावा सामाजिक न्याय, पशुपालन, उद्योग, जल संसाधन विभागो के अधिकारियों द्वारा लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया है।  नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्री रोशन राय, श्री कुमार शानू देवड़िया, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।


अनुविभाग स्तरीय लंबित आवेदनों की समीक्षा , सीसी रोड निर्माण चौराहो पर अण्डर ग्राउण्ड पाइप डालने के निर्देश 


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अनुविभाग स्तरो पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की है। उन्होंने व्हीसी में मौजूद निकायो के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शहरी क्षेत्रों में सीसी रोड निर्माण जिन चौराहो पर कराया जा रहा है वहां अण्डर ग्राउण्ड पाइप पूर्व में ही डलवाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के वायरिंग कार्यो के लिए सीसी रोड को खोदने का कार्य ना करना पडें।  कलेक्टर डॉ जैन ने प्रत्येक अनुविभाग स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कर रोपित पौधो की देखभाल अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित हों। उन्होंने सड़को के शोल्डरो पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो की सतत नजर रखने के निर्देश दिए है ततसंबंध में निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा समय अंतराल पर अनिवार्य रूप से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित हो।  कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त एसडीएमों एवं जनपदो तथा निकायो के सीईओ को संयुक्त रूप से निर्देश दिए है कि बाढ नियंत्रण संबंधी कार्यो का पूर्वाभ्यास कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक जनपद व तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश देते हुए गत वर्षो के अनुभव आधार पर किन क्षेत्रों में वर्षारूपी जल भरने से रहवासी प्रभावित होते है उन क्षेत्रों में इस वर्ष वर्षारूपी जल का भराव ना हो के लिए क्या प्रबंध सुनिश्चित किए गए है से समय अंतराल अवगत कराते रहने के निर्देश दिए है।  कलेक्टर डॉ जैन को सिरोंज, बासौदा, कुरवाई, ग्यारसपुर, नटेरन, शमशाबाद तथा लटेरी के एसडीएमों द्वारा लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से इसी प्रकार अनुविभाग क्षेत्र के अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभागीय लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है। जिला मुख्यालय पर एनआईसी के व्हीसी कक्ष में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, संयुक्त कलेक्टर द्वय श्री रोशन राय, श्री कुमार शानू देवडिया, विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, तहसीलदर शहरी श्रीमती सरोज अग्निवंशी, ग्रामीण तहसीलदार श्री केएन ओझा, श्रम अधिकारी श्री सुधीश कमल, एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार, ई-गवर्नेस के जिला प्रबंध श्री निजामुद्दीन श्ेख मौजूद थे। 


सडको पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में निर्देश जारी , सीसी रोड निर्माण चौराहो पर अण्डर ग्राउण्ड पाइप डालने के निर्देश 


अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने जिले में सडकों के निर्माण कराने वाले विभागो के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर सडको पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिशा निर्देश अवधि में कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।  अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा जारी पत्र में मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड भोपाल के संभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में एनएच 146 भोपाल के कार्यपालन यंत्री के अलावा एसडीओ तथा पीडब्ल्यूडी तथा आरईएस के कार्यपालन यंत्रियों को वही ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण इकाई एक एवं दो के महाप्रबंधको को पत्र प्रेषित कर उन सबको निर्देशित किया गया है कि विभाग के माध्यम से निर्मित शासकीय सड़को पर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इन अतिक्रमको को राजस्व अधिकारियों द्वारा हटाया गया है मार्गो पर किए गए अतिक्रमण से दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने शासकीय सडको पर अतिक्रमण हटाने के लिए समयावधि में कार्यवाहियां पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है उनमें विभाग द्वारा बनाई गई सडको पर किए गए अतिक्रमण की जांच कर संबंधितों को स्वंय हटाने हेतु सूचित करने की कार्यवाही 18 जून तक पूर्ण कर ली जाए। यदि अतिक्रमको द्वारा स्वंय अतिक्रमण नही हटाया जाता है इस वस्तुस्थिति को अवगत कराते हुए संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार को 23 जून तक अवगत कराने की कार्यवाही पूरी की जाए। सड़क की चौडाई को उपयुक्त साइनिंग बोर्ड आदि पर प्रदर्शित किया जाए। जिससे रोड निकलने वाले कृषको तथा आमजनों में इसकी जानकारी हो सकें। यह कार्य 28 जून तक पूर्ण करा लिया जाए। पूर्व उल्लेखितों के अनुपालन में संबंधित विभागो के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन तीस जून तक अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।


नीलामी प्रक्रिया 17 को


जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित विदिशा के कार्यालय में रखी पुरानी सामग्री की नीलामी प्रक्रिया 17 जून गुरूवार की प्रातः 11 बजे से बोली लगाने की दरो पर आयोजित की गई है ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए रामद्वारा में स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों अवधि में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।


सवा दो लाख से अधिक का टीकाकरण हुआ 


कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जिले में 18 प्लस एवं 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए विभिन्न स्थलों पर टीकाकरण कार्यक्रम नियत तिथि दिवसो में आयोजित किया जा रहा है।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि जिले में अब तक दो लाख 15 हजार 625 व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य किया जा चुका है जिसमें प्रथम डोज एक लाख 85 हजार 18 का तथा द्वितीय डोज 30 हजार छह सौ सात व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कार्य किया गया है। जिले में अब तक नौ हजार 712 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित हुआ है जिसमें से आठ हजार 764 हेल्थ केयर वर्करो के द्वारा प्रथम डोज का टीकाकरण कार्य कराया गया है जो लक्ष्य उपलब्धि 90 प्रतिशत है। इसी प्रकार आठ हजार 764 हेल्थ केयर वर्करो को द्वितीय डोज का टीकाकरण कार्य किया जाना था जिसमें से अब तक छह हजार 703 के द्वारा टीकाकरण किया गया है। इसी प्रकार छह हजार 430 फं्रटलाइन वर्करो को प्रथम डोज का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अब तक पांच हजार 863 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है इन ही व्यक्तियों का द्वितीय डोज का टीकाकरण किया जाना था इसमें से तीन हजार 879 फं्रटलाइन वर्करो के द्वारा द्वितीय डोज का टीकाकरण कराया गया है।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के छह लाख 93 हजार 926 व्यक्तियों को प्रथम डोज टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से रविवार 13 जून तक चालीस हजार 312 का टीकाकरण किया गया है। 18 से 44 वर्ष के प्रथम टीकाधारक चार हजार 312 को द्वितीय डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से नियत तिथि तक 941 के द्वारा द्वितीय डोज टीकाकरण कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अहिरवार के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 45 से 60 वर्ष तक एक लाख 91 हजार 428 व्यक्तियों को प्रथम डोज का टीकाकरण किया जाना है जिसमें से अब तक 55 हजार 779 के द्वारा टीकाकरण कराया गया है प्रथम टीकाकरणधारक 55 हजार 779 को द्वितीय डोज टीकाकरण करने का लक्ष्य तय किया गया था जिसमें से पांच हजार 142 के द्वारा ही टीकाकरण कराया गया है। 60  से अधिक आयु वर्ग के एक लाख 63 हजार 540 व्यक्तियों को प्रथम डोज का टीकाकरण किया जाना था किन्तु 74 हजार तीन सौ के द्वारा ही टीकाकरण कराया गया है। प्रथम डोज के टीकाकरण का ही द्वितीय डोज का टीकाकरण करने का लक्ष्य तय किया गया था किन्तु 74 हजार तीन सौ में से 13 हजार 942 के द्वारा ही द्वितीय डोज का टीकाकरण कराया गया है। 45 प्लस आयु वर्ग के तीन लाख 54 हजार 968 में से एक लाख तीस हजार 79 के द्वारा प्रथम डोज का टीकाकरण कराया गया है। इन ही के द्वारा द्वितीय डोज का टीकाकरण कराने का लक्ष्य तय किया गया था किन्तु एक लाख तीस हजार 79 में से 19 हजार 84 के द्वारा ही द्वितीय डोज का टीकाकरण कराया गया है। इस प्रकार जिले में उल्लेखित आयु वर्ग के कुल दस लाख 48 हजार 893 का टीकाकरण किया जाना है जिसमें से रविवार 13 जून तक दो लाख 15 हजार 625 के द्वारा ही टीकाकरण कराया गया है। 


16 जून से 15 अगस्त तक वर्षा ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध 


म.प्र. नदीय नियम 1972 के नियम 3’ 34 धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा। 


आज 12.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज 


विदिशा जिले में सोमवार 14 जून को 12.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। जबकि एक जून से आज तक जिले में कुल 115.2 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है।  अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश राम ने तहसीलो पर स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर दर्ज वर्षा की जानकारी देते हुए बताया कि विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में सर्वाधिक तीस मिमी, जबकि गुलाबगंज में न्यूनतम तीन मिमी वर्षा दर्ज हुई है इसके अलावा लटेरी एवं नटेरन में क्रमशः 27-27 मिमी, शमशाबाद में 23 मिमी, विदिशा में 19 मिमी वर्षा दर्ज हुई है जबकि बासौदा, कुरवाई, ग्यारसपुर तथा पठारी तहसील में सोमवार को वर्षा दर्ज नही हुई है। 


150 प्रकरणों मेंं अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत 


मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले में एक मार्च से 14 जून तक कुल 150 प्रकरणो में अनुग्रह सहायता राशि तथा अंत्येष्टि सहायता राशि मृतक के निकटतम परिजन को जारी की गई है। श्रम विभाग के जिला श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल ने बताया कि संबल योजना के तहत पंजीकृत कामगार मजदूर की सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की जाती है दोनो अवस्थाओं मेंं पांच हजार हजार रूपए की अंत्येष्टि सहायता राशि पृथक से जारी की जाती है।  श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल ने बताया कि विदिशा जिले में पूर्व उल्लेखित अवधि में सर्वाधिक अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण जनपद पंचायत कुरवाई में 39 स्वीकृत किए गए है जबकि सबसे कम दो प्रकरण नगर परिषद शमशाबाद में स्वीकृत हुए है। इसके अलावा जनपद पंचायतवार स्वीकृत अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणो की संख्या इस प्रकार है। विदिशा में 16, ग्यारसपुर में 20, नटेरन में 21, लटेरी में दस, सिरोंज में 20 प्रकरण में अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है इसी प्रकार निकायो में स्वीकृत प्रकरणो की जानकारी तदानुसार विदिशा नगरपालिका में 18, गंजबासौदा में दस प्रकरणो में अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है शेष अन्य निकाय लटेरी, सिरोंज, कुरवाई में अनुग्रह सहायता स्वीकृति के प्रकरण  निरंक है।

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