रैक पाइंट शीघ्र ही सौराई मेंं शिफ्ट होगा
जिला ग्रंथालय शीघ्र ही नवीन भवन में शिफ्ट होगा
आज टीकाकरण सत्र नही होंगे
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ डीके शर्मा ने बताया कि बुधवार 30 जून को विदिशा जिले के किसी भी विकासखण्ड में कोविड 19 टीकाकरण सत्रों का आयोजन नही किया जाएगा।
कर्मचारियों के दावो के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध -संभागायुक्त
- अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण अभियान के रूप में
हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें-कलेक्टर
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण) योजना के नियमों के तहत गठित उक्त समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ जैन ने संबंधित विभागो के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिनियम के तहत समय पर योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में प्रकरण लंबित ना रहे इस ओर विभागो के अधिकारी ध्यान देंगे। समीक्षा बैठक में जिन ऐजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए है उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण) योजना नियम के तहत इस वर्ष के माह अपै्रल से 20 जून तक स्वीकृत राहत राशि एवं वितरण, आकस्मिकता योजना के तहत भेजे जाने वाले प्रतिवेदन, इसी योजना के तहत पीडित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता, भरण पोषण व्यय, आहार व्यय तथा मजदूरी के भुगतान की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणो, विशेष न्यायालय विदिशा में निराकृत एवं लंबित प्रकरणो की भी समीक्षा की गई।
सेवा पुस्तिका की जांच हेतु दल गठित
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच हेतु जिला स्तर पर दल गठित किया गया है। जारी उक्त आदेश में उल्लेख है कि जिले में पेंशन प्रकरण एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणो का त्वरित निराकरण का कार्य अभियान के रूप में क्रियान्वित कर हर रोज विभागवार कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संबंधी जांच का प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा सेवा पुस्तिका की जांच हेतु जिला स्तर पर गठित दल तदानुसार संयुक्त कलेक्टर श्री रोशन राय एवं अधीनस्थ अन्य कर्मचारियों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जिला कोषालय, जेल, आरईएस, खनिज, जिला पंजीयक, परिवहन, पशु चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं उद्यानिकी विभाग से सेवानिवृत्तो की सेवा पुस्तिकाओं की जांच कार्य को सम्पादित करेंगे। डिप्टी कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया, नायब तहसीलदार अंकिता यदुवंशी को जिन विभागो के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जांच का दायित्व सौंपा गया है उनमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला चिकित्सालय, तहसील कार्यालय विदिशा, नगर तथा ग्राम निवेश, आयुष विभाग, आबकारी तथा आदिम जाति कल्याण विभाग शामिल है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग तथा नायब तहसीलदार श्रीमति रितु मुद्गल के लिए कृषि विभाग, भूमि संरक्षण, नदी घाटी परियोजना, कृषि यंत्रीय, शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा, 14वीं बटालियन, जनपद पंचायत विदिशा एवं जिला पंचायत तथा वन विभाग के कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण एवं अनुकम्पा नियुक्ति का त्वरित निराकरण हेतु संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जांच हेतु दायित्व सौंपा गया है।
चैक लिस्ट
शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका की जांच कार्य हेतु चेकलिस्ट जारी की गई है इन बिन्दुओं के आधार पर ही प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जांच कार्य सम्पादित की जाएगी। चैक लिस्ट में मुख्य रूप से जिन बिन्दुओं पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा उनमें शासकीय कर्मी की नियुक्ति होने पर उसकी सेवा पुस्तिका तैयार कर ली जाना चाहिए। जिसमें सर्वप्रथम प्रथम पेज की पूर्ति की जाना चाहिए, जन्मतिथि प्रमाणित एवं टेप लगी हुई हो, शासकीय कर्मी के नामांकन पूर्ण रूप से भरे हो इसका ध्यान कार्यालय प्रमुख को रखना चाहिए। सेवा पुस्तिका का कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। शासकीय कर्मी की प्रथम नियुक्ति की प्रविष्टि स्पष्अ होना चाहिए। जिससे यह ज्ञात हो सकें कि शासकीय कर्मी की नियुक्ति नियमित अथवा तदर्थ नियुक्ति है। यदि तदर्थ नियुक्ति दी गई है तो नियमित कब हुए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अपै्रल से 31 मार्च की स्थिति) सेवा सत्यापन होना अनिवार्य है। सेवा अभिलेख में अवकाश लेखा प्रत्येक छह माह में पूर्ण किया जाना चाहिए। सेवा अभिलेख में वेतन उन्नयन होने पर वेतन निर्धारण की जांच कराई जाकर कोष एवं लेखा अथवा पेंशन अधिकारी का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। जिससे कोई वेतन निर्धारण त्रुटि पूर्ण होने पर वसूली से बचा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष शासकीय कर्मी के कालम नम्बर आठ में हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए जिससे वह सेवा पुस्तिका का अवलोकन कर सकें। व्यक्तिगत नस्ति एवं सेवा पुस्तिका एक साथ रहना चाहिए। सेवा अभिलेख में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टियों से संबंधित अभिलेख व्यक्तिगत नस्ती में होना चाहिए।
एक जुलाई तक दस्तावेंज अपलोड करें
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के तहत प्रावधिक चयन/प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल है और उनके द्वारा एक भी दस्तावेंज अपलोड नही किए गए है ऐसे अभ्यर्थी एक जुलाई तक वैध दस्तावेंज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर मुहैया कराया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अतुल मुद्गल ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा 29 जून एक जुलाई तक एमपी ऑन लाइन पोर्टल पर दस्तावेंज अपलोड किए जाएंगे। उन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेंज सत्यापन हेतु चयनित जिले के सत्यापन केन्द्र पर उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी से दस्तावेंजो का सत्यापन कार्य पांच जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी।
जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन
पीएम आदर्श ग्राम में संचालित कार्यो का जायजा
तीन तहसीलो में वर्षा दर्ज हुई
मंगलवार को विदिशा जिले की तीन तहसीलो में वर्षा दर्ज हुई है अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश राम ने बताया कि मंगलवार को जिले में 5.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है जिले की जिन तीन तहसीलो में वर्षा दर्ज हुई है उनमें ग्यारसपुर मे 32 मिमी, लटेरी में 13 मिमी तथा शमशाबाद तहसील में 12.2 मिमी वर्षा दर्ज हुई है शेष अन्य तहसीलो में मंगलवार को वर्षा नगण्य रही।
किसान मित्र की आयु अब न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित
आत्मा योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कृषि मित्र का चयन किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्राम पर एक कृषक मित्र का चयन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जारी निर्देशानुसार कृषक मित्र की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक चाही गई थी। जिसमें संशोधन कर अब किसान मित्र की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि पात्रतानुसार आवेदनकर्ता कृषक आवेदन फार्म निहित शर्तो के अनुरूप पूर्ण कर आगामी आयोजित ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा से हुई चर्चा के आधार पर पात्र किसान मित्र का चयन जिला स्तर पर परियोजना संचालक आत्मा द्वारा परीक्षण कर अंनतिम सूची तैयार कर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। अधिक जानकारी एवं आवेदन फार्म के लिए कृषक विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक परियोजना आत्मा से सम्पर्क कर सकते है।
213 गौवंश को गौ-शालाओ में शिफ्ट किया गया
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में ऐसे गौवंश जो चौराहो अथवा सडक के किनारे बैठे या विचरण करते हुए पाए जा रहे है उन गौवंशो को गौ-शालाओं में शिफ्ट कराने की कार्यवाही तीव्र गति से संचालित की जा रही है। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उपसंचालक ने बताया कि वर्षाकाल में सडक पर विचरण्र कर रहे निराश्रित गौ-वंशो को गौ-शालाओं में स्थानांतरित करने व टेगिंग करने का कार्य संबंधित नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। जिले में अब तक 213 गौवंशो को नजदीक की गौ-शालाओं में शिफ्ट किया जा चुका है। निकायवार गौ-शालाओं में शिफ्ट किए गए निराश्रित गौ-वंश के संबंध में बताया गया कि विदिशा नगरपालिका परिसर क्षेत्र से 43, बासौदा नगरपालिका क्षेत्र के 81, इसके अलावा जनपद पंचायत ग्यारसपुर के 15, नटेरन के 30, नगर पंचायत कुरवाई के 20 तथा नगरपालिका परिषद सिरोंज के 24 गौवंशो को शिफ्ट किया गया है।
उचित मूल्य दुकान सील्ड
अंकुर कार्यक्रम से आनलाइन जुड़ सकते है
राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसमें जन सहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाना है। इसके अंतर्गत जिले में इसके व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से कार्यक्रम के संपूर्ण नियम एवं मोबाइल एप वायुदूत की लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpssdi.epcoplantation द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार-2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित
मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से “राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों की पहचान करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार-2021 हेतु 31 अप्रैल 2021 तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई थीं। कोविड महामारी के कारण कोरोना कर्फ्यू की स्थिति में राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रविष्टियों प्राप्त नहीं हो पाई हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार-2021 हेतु प्रविष्टियों आमंत्रित करने की अवधि में वृद्धि करते हुए 31 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाईटू www.mpsbb.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।
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