नयी दिल्ली, 19 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले का सोमवार को निपटारा कर दिया। इस बार अब राज्य में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रिय घटना से सख्ती से निपटा जाए और तुरंत कार्रवाई की जाये। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि कोरोना की भीषण महामारी के कारण राज्य की कांवड़ यात्रा समितियों ने इस बार भी कांवड़ यात्रा रोकने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कांवड़ यात्रा समितियों से अपील की थी कि वे कोरोना महामारी के मद्देनजर यात्रा न निकालें। इसके बाद न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया।
मंगलवार, 20 जुलाई 2021

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं
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