वैक्सीन सेंटर से मिली शिकायत तो तत्काल पहुंचे भाजपा नेता अरोरा, तेजधूप में कतार में खड़ी थी महिलाएं, पानी की भी नही थी व्यवस्था
लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु हरी झण्डी दिखाकर प्रचार रथ रवाना किया गया।
धामन्दा के ग्रामीणों को नही मिल रहा है योजना का लाभ
झोपडिय़ों में रहते है मेहनत मजदूरी करते है साहब, जांच करवालों आप, सैकड़ाखेड़ी की महिलाओं ने की परेशानियों से निजात दिलाने की मांग
मृतक ने सूदखौर से भूमि गिरवी रखकर लिए थे 50 हजार, कर्जा चुकाने के बाद भी 15 एकड़ भूमि पर किया कब्जा
सीहोर। कलेक्ट्रेट में शिकायती पत्र देकर इछावर की वृद्ध विधवा महिला ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता महिला के पति ने ससूर के नुक्ते के लिए अपनी पटटे की 15 एकड़ कृषि भूमि सूदखार के पास गिरवी रखकर 50 हजार लिए थे कर्जा भी मय ब्याज राशि के चुका दिया गया है। लेकिन सूदखौर महिला से 15 लाख रूपये और मांग रहा है और भूमि भी नहीं छोड़ रहा है। सूदखौर के द्वारा बीते दिनों फरियादी महिला के पुत्र के साथ खेत पर जाने पर मारपीट भी कर चुका है। महिला का कहना ह की इछावर तहसील कार्यालय में सुनन बाई नहीं की जा रही है और थाने में भी मारपीट करने वाले सूदखौर और स्थानीय बड़े भाजपा नेता के आशिर्वाद प्राप्त पंकज ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। रामकुंवर बाई पति गागराम जाति अनुसूचित जाति कलेक्टर को दिए शिकायती पत्र में कहा की राजस्व विभाग को समय-समय पर भूमि का शुल्क जमा करती आ रही हूँ वह भूमि पंकज ठाकुर आ. लाड सिंह को 2/06 / 2005 को मेरे ससुर का स्वर्गवास होने पर मेरे पति ने भूमि पंकज ठाकुर को (घाटे) के लिये गिरवी रखी थी और 50 हजार स्पये लिए थे। भूमि 15 वर्ष से पंकज ठाकुर के पास गिरवी है पकज ठाकुर को मय ब्याज के पूरे 50 हजार रु की राशि देने के बाद भी भूमि नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे के द्वारा 9/12/2020 को खेत पर लकड़ी की टपारी बांधने गया था उस दौरान े पंकज ठाकुर ने लाठी ओर लोहे की राड से बच्चे के साथ मारपीट की। रिपोर्ट लिखाने थाने ने गइ तो वह से भगा दिया दिया गया।
- कलेक्ट्रेट में शिकायती पत्र देकर वृद्ध विधवा महिला ने लगाई मदद की गुहार
गांवों तक नहीं पहुंच पाती एंबुलेस हो जाती है प्रसूताओं और मरीजों की मौत , बारिश में दलदल बन जाती है कदराबाद से मुख्तारनगर तक की कच्ची सड़क
विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन, 12 जुलाई से 16 जुलाई तक लगेंगे रोजगार मेले
जिले के सभी विकासखंडों में डीडीयूजीवाई अन्तर्गत रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन रोजगार मेलों में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवक/युवतियों को एसआईएस सिक्यूरिटरी गार्ड कंपनी नीमच द्वारा सिक्युरिटी गार्ड एवं क्युरिटी सुपरवाईजर के पर नियुक्ति दी जाएगी। जिले में रोजगार मेलों का आयोजन विकासखंड नसस्ल्लागंज में जनपद पंचायत परिसर में 12 जुलाई 2021 को, बुधनी जनपद पंचायत परिसर में 13 जुलाई को, इछावर जनपद पंचायत परिसर में 14 जुलाई 2021 को, आष्टा जनपद पंचायत परसिर में 15 जुलाई 2021 को तथा सीहोर जनपद पंचायत परिसर में 16 जुलाई को आयोजित होगें। रोजगार मेले उपस्थित युवक/युवतियों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन होगा।
जिले में अब तक 234.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 2.9 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में 01 जून से 07 जुलाई 2021 तक 234.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई औसत वर्षा से 344.8 मिलीमीटर हुई थी । जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 07 जुलाई 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 271.6 मिलीमीटर, श्यामपुर में 211.0, आष्टा में 213.0, जावर में 218.0 इछावर में 225.0, नसरुल्लागंज में 280.0, बुधनी में 289.0 रेहटी में 168.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बीते 24 घंटे में 2.9 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में बीते 24 घंटे में प्रातः 08 बजे तक 2.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 0.0, जावर में 23.0 इछावर में 0.0, नसरुल्लागंज में 0.0, बुधनी में 0.0, रेहटी में 0.0, मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत में निराकरण से आपसी सद्भाव बढ़ता है और कटुता दूर होती है
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत जिला सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुधनी तथा इछावर में आयोजित की गई है। यह लोक अदालत इस साल की पहली लोक अदालत है। इस लोक अदालत में एनआई एक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत, जलकर, एवं संपत्ति कर के प्रकरण, प्री लिटीगेशन प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जिसमें अपराधिक शमनीय प्रकरण, 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, सर्विस मेटर से संबंधित व अन्य सिविल प्रकरण आदि रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में रखे गये प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के अधार पर सोहार्दपूर्ण वातावरण में किया जायेगा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से समय,श्रम और पैसा भी है।आपसी सद्भाव बढ़ता है और कटुता दूर होती है। कोइ भी पक्षकार हारता नहीं है, दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है। इस आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत पक्षकारों के माध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्होने लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण लोकअदालत में रखे जाने की अपील की है।
अपराधियों में दहशत के लिए त्वरित निर्णय और कठोरतम दण्ड के उदाहरण स्थापित करें:- मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में व्यथित करने वाली घटनाएँ हुई हैं ये सभी घटनाएँ बेटियों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों और महिलाओं से अन्याय पर मैं सख्त रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ज्यादती करने, अमानवीय व्यवहार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे कृत्य परिवार के सदस्य करते हैं तो भी उन्हें बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी बैठक में उपस्थित थे। समस्त संभागायुक्त, आई.जी., कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक वर्चुअली बैठक में सम्मिलित हुए।
फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलें प्रकरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही घटनाओं में रिकार्ड समय में कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रेक कोर्ट में प्रकरण चलें और दोषियों को दण्ड में देरी न हो। ज्यादती करने वाली मानसिकता के लोगों में दहशत के लिए त्वरित निर्णय और कठोरतम दण्ड के उदाहरण स्थापित किए जायें।
सायबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया के संबंध में सतर्कता और सजगता आवश्यक है। सोशल मीडिया पर चल रही जिलों से संबंधित नकारात्मक गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नजर रखें। ऐसी अवांछित, भ्रामक और गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई हो और तथ्यों से जन-सामान्य को समय रहते अवगत कराया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से अनैतिक गतिविधियाँ संचालित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाये। सायबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये। वायरल वीडियो के संबंध में तुरंत प्रतिक्रिया आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर यदि गलत तथ्यों के आधार पर दुष्प्रचार किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारिक एकाउंट से उसका खण्डन करें और सही तथ्य जनता को बतायें।
अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है तो उत्खनन कैसे संभव है। खनिज,वन,राजस्व और पुलिस विभाग अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करें।
अधिकारी-कर्मचारी रवैया सुधारें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाये। अकर्मण्य, क्षमताविहीन और काम नहीं कर सकने वाले अधिकारी-कर्मचारी अपना रवैया सुधारें।
विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के कारण प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर कठिन समय से गुजर रहा है। राज्य में विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। राजस्व अर्जन को बढ़ाने और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के हरसंभव प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के अंतर्गत गठित राजस्व मंत्री समूह के प्रस्तुतिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वाणिज्यिक कर तथा वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, वन मंत्री श्री विजय शाह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थी। संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। मंत्री समूह द्वारा वाणिज्यिक कर, आबकारी, वन, जन-निजी भागीदारी, नगरीय क्षेत्र प्रबंधन, शहरी विकास, उद्योग, गृह तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अनुशंसाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।
वाणिज्यिक कर
कर चोरी की पहचान करने और डाटा विश्लेषण के लिए एनालिटिकल टूल्स तथा डेटा शेयरिंग बढ़ाकर टैक्स रिसर्च एण्ड विंग को मजबूत किया जाएगा। ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए भामा शाह पुरस्कार योजना लागू करने की कार्रवाई जारी है। करदाताओं पर लंबी, पुरानी बकाया राशि के समाधान के लिए सरल समाधान योजना लाई जा रही है।
आबकारी
मदिरा दुकानों सहित आबकारी विभाग की संपूर्ण कार्य-प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए ई-आबकारी साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। जनजातियों की आजीविका बढ़ाने और महुआ शराब के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हैरिटेज लिकर पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में नई आसवनियों की स्थापना कर स्प्रिट और मदिरा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होगी।
नगरीय निकाय
निकायों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं जैसे वॉटर सप्लाय, सीवेज आदि के प्रभार को पुनरीक्षित करने पर विचार किया जा सकता है।
वन
प्रदेश में 35 लाख हेक्टेयर में डिग्रेडेड वन है। निवेशकों तथा वन समितियों के माध्यम से बाँस, टिंबर, चंदन इत्यादि के प्लांटेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार ने मध्यप्रदेश से प्लांटेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आगामी 3 वर्ष में लगभग एक हजार करोड़ रूपये के वित्तीय संसाधन प्राप्त होने की संभावना है। योजना में नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल, केन, बेतवा, सोन आदि नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। गोवा सरकार से भी 10 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्सहित किया जाएगा। ग्रीन कार्बन रेटिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। टिंबर और अन्य वन उत्पादों के विक्रय से 800 करोड़ रूपये की आय प्राप्त होती है। वन विभाग द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली लागू की जा रही है। इससे 50 करोड़ रूपये के लाभ की आशा है। हर्बल उत्पादों के ऑनलाइन विपणन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
शहरी विकास
गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए झुग्गीवासियों को भूमि स्वामी अधिकार देकर झुग्गी पुनर्विकास की सुविधा के लिए धारावी मॉडल पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पट्टे पर दी गई जमीन की पुलिंग कर सहकारिता के आधार पर भूमि का व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित है। नगरीय विकास योजनाओं में वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के भू-अभिलेखों के डिजिटिलाईजेशन के बाद भू-राजस्व वसूली के अधिकार शहरी, स्थानीय निकायों को दिए जाएं। अनियमित निर्माण तथा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए एफएआर को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए।
उद्योग
ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनमें भूमि का विक्रय नहीं हो पा रहा है, उसके विक्रय के लिए दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। विभिन्न शासकीय विभागों की शहरों के अंदर उपलब्ध तथा शहरों से लगी भूमि प्रदूषण नहीं करने वाले उद्योगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। बैठक में राजसात किए वाहनों को नीलाम करने, शासकीय आवासीय कॉलोनियों के पुर्नघनत्वीकरण, बचत से राजस्व के बेहतर उपयोग, मानव संसाधन के युक्तियुक्तकरण संबंधी अनुशंसाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरी
- आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 का विस्तार केन्द्र सरकार के विभागों और उपक्रमों तक मुख्यमंत्री-श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना जिला सिंगरौली में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाईड करनेल मिलाकर वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को चावल का प्रदाय एक रूपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014
मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 को राज्य शासन के विभागों एवं उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण/रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से, प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके तथा शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए श्श्आपसी सहमति से भूमि क्रय नीतिश्श् 14 नवम्बर 2014 से लागू है। उपरोक्त नीति, वर्तमान में, केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों के मामले में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार के कई विभागों/उपक्रमों द्वारा इस नीति में उन्हें भी शामिल करने की मांग की जाती है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे मुख्य है।
वन भवन के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने वन भवन के निर्माण के लिए 158 करोड़ 70 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
रेत नियम में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 21 में संशोधन का अनुमोदन दिया। अब मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराई जायेगी। जमा राशि का उपयोग मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों के तहत विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 का औचित्य समाप्त हो जाने के बाद इसे निरसित करने का निर्णय भी लिया गया।
किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2020-21 में खरीफ एवं रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून, 2021 करने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा समन्वय में दिये गये आदेशों एवं विभाग द्वारा ड्यू डेट वृद्वि के संबंध में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया। ड्यू डेट वृद्वि की अवधि का अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यह वर्ष 2021-21 के लिए मंत्रि-परिषद आदेश 9 मार्च 2021 द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर योजनान्तर्गत अनुमोदित बेसरेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत सभी किसानों के लिए एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिये जाने के निर्णय अनुसार लागू होगा।
मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा ष्मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2021श्श् जारी किया जाएगा। इसके तहत पूर्व में राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों को मानदेय दिया जाता था, उसके स्थान पर अब जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों को वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपराध पर शास्ति प्रदान करने संबंधी कड़े प्रावधान भी संशोधन विधेयक में किये गये हैं, जिससे अप्राधिकृत कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। अप्राधिकृत कॉलानियों को चिन्हित करने के बाद उनमें नागरिक अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास के नियमितिकरण एवं इनमें भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सके। ऐसे प्रावधान संशोधन अध्यादेश में किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान भी किये गये हैं। मंत्रि-परिषद ने उक्त मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 10 जुलाई (शनिवार) को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा-126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी छूट
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोकअदालत‘‘ 10 जुलाई 2021को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
107 शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ेंगे रोजगारमूलक पाठ्यक्रम
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार ''आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश'' अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि छह माह होगी। डिप्लोमा कोर्स एक साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा।
पहली बार इन विषयों में प्रारंभ होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
इस सूची में 15 सर्टिफिकेट और 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में पहली बार प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, लैबोरेट्री मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हॉर्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सिक्योरिटी सर्विस, जियो इनफॉर्मेटिक्स, टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एसेसमेंट, एनजीओ मैनेजमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एंब्रॉयडरी एंड टेलरिंग विषयों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्रोमेट्रिक टेस्टिंग इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजिकल साइंस, डिजाइनर फ्लावर पॉट मेकिंग एंड वुड कार्विंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, नर्सरी एंड फ्लोरीकल्चर, क्रिएटिव स्किल्स, सोइल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मीडिया एस्थेटिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की भी तैयारी चल रही है।
बुधनी में 14 करोड़ की लागत से बनेगा सिविल अस्पताल, 50 बिस्तरों का होगा सिविल अस्पताल
बुधनी में 14 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों का सिविल अस्पताल बनेगा। यह सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थान पर बनेगा। इस अस्पताल में एक्स-रे, सोनोग्राफी तथा पैथोलॉजी जांच की सुविधा होगी। गत दिवस भोपाल संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत एवं कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने बुधनी में बैठक कर निर्माण से संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने आमजन के इलाज की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को बुधनी नगर के कम्युनिटी हाल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। नवीन सिविल अस्पताल के प्रारंभ होने तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कम्यूनिटी हाल में संचालित होगा। अस्पताल को जल्द शिफ्ट करने के निर्देश दिए, ताकि पुराने भवन को गिरा कर नवीन दो मंजिला भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सके।
- एक्स-रे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी जांच की सुविधा के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी नियुक्ति
सिविल अस्पताल में यह रहेंगी सुविधाएं
बुधनी में बनने वाले सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए जांच एवं उपचार की सभी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। यहां एक्स-रे, सोनोग्राफी तथा पैथोलॉजी जांच के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे। ओपीडी, आईपीडी, लेबर, ओटी, एनआरसी सहित जनरल वार्ड होंगे। मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए शेड तथा 6 डॉक्टर्स के एवं 18 स्टाफ क्वाटर्स बनेंगे।
समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश
संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत एवं कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने निर्माण से जुड़े अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कम्यूनिटी हॉल में अस्थाई रूप से संचालित किया जाएगा इसलिए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय में भवन निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जल संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम
जिले में जल संरक्षण के छोटे-छोटे निर्माण एवं विकास के कार्य जल संरक्षण की दिशा में सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। इससे न केवल भूमिगत जल के स्तर में सुधार होगा, बल्कि आसपास के लोग भी सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। जिले में वर्तमान में स्टाप डेम, नाला बंधान, कंटूर ट्रेंच, तालाब गहरीकरण, प्राचीन जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य किये जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए किये जाने वाले निर्माण एवं विकास के कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। नसरूल्लागंज जनपद के आगरा ग्राम में 6 लाख 20 हजार रूपये की लागत से बना स्टाप डेम पहली ही बारिश में जल संग्रहित हो गया है। इस स्टाप डेम से आसपास का भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही 10-12 किसान को लाभ मिलेगा। वे इस स्टाप डेम से सिंचाई कर सकेंगे। इसके अलावा मवेशियों के लिए भी पानी की उपलब्धता रहेगी।
कोरोना वॉलेंटियरों को टीकाकरण के साथ मिली पौधारोपण की जिम्मेदारी
टीकाकरण महाअभियान के तहत 7818 लोगों ने लगवाया कोविड टीका
जिले में जनपदवार टीकाकरण की स्थिति
जिले में कुल 7818 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। जिले सभी विकास खंडों में कुल 41 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। आष्टा में 1701, बुधनी में 979, इछावर में 1061, नसरुल्लागंज में 1047, श्यामपुर में 1189 तथा सीहोर शहरी क्षेत्र में 1841 नागरिकों का टीकाकरण किया किया गया।
खनिजों का अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
01 अक्टूबर 2021 तक रेत उत्खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित
जिले में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को मानसून सत्र में 15 जून 2021 से 01 अक्टूबर 2021 तक रेत के उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध परिवहन को रोकने के लिए पूर्व में बनाए गए नाकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही इन नाकों पर खनिज, पुलिस, वन तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल गठित कर ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा रेत के स्टॉक का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। श्री ठाकुर ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली के निर्देश दिए। बैठक में एसपी श्री एसएस चौहान ने कहा कि नाकों मे चैकिंग के दौरान या आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संबंधित थानों से पुलिस सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। बैठक में एएसपी श्री समीर यादव, खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र परमार तथा संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम एवं एसडीओपी उपस्थित थे।
खनिजों का अवैध परिवहन भण्डारण पर कार्रवाई
जिले में खनिजों के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध 01 अप्रैल 2021 से 6 जुलाई 2021 तक 32 प्रकरण दर्ज किए गए। ये प्रकरण रेत, मुरम, गिट्टी तथा ईट से संबंधित है। कुल 19 लाख 57 हजार 250 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। जिसमें 18 लाख 57 हजार 250 रूपये वसूल किया गया है। इसी प्रकार अवैध उत्खनन के तीन प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें 11 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदंड प्रस्तावित है।
बासी, सड़े-गले फल सब्जियाँ एवं खाद्य सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित, कलेक्टर ने हैजा रोग के फैलाव को द्रष्टिगत रखते जारी किया आदेश
जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने बासी मिठाइयां या खराब वस्तुओं सडे गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियां, अण्डे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आपत्तिजनक हैजा विनिमय 1979 के नियम-3 के तहत जारी आदेश के अनुसार ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, उबली चाय कॉफी, शरबत, मांस-मछली, अंडे, आइसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ विक्रय के लिए खुले नहीं रखे जा सकते। उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर रखें उन पर मक्खी, मच्छर आदि विषाणु या दूषित हवा युक्त पदार्थ का सेवन कर अस्वस्थ्य न हो। प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने पीने की किसी भी तरह की वस्तु के विक्रय या वितरण के उपयोग में लाये जा रहें स्थानों में प्रवेश करने, ऐसी वस्तुओं की जांच-पड़ताल के लिये अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
लोक अदालत के प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना, 10 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
जिले में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 03
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति आष्टा विकासखण्ड के ग्राम पारदीखेडी निवासी है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10133 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 03 हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10015 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। आज 1117 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 251, श्यामपुर से 210, विकासखंड नसरुल्लागंज से 190, आष्टा से 239, बुधनी से 72 तथा इछावर से 155 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 181150 हैं जिनमें से 169502 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 1100 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1444 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आईसोलेट व्यक्तियों की सतत निगरानी की जा रही है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें