संवाददाता ,लाइव आर्यावर्त ,रांची ,3 जुलाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखण्ड सरकार ने राज्य में नए दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है। नए नियम के अनुसार दो पहिया और चार पहिया निजी वाहन पर अब 7 से 9 % एकमुश्त कर का प्रावधान किया गया है। इस सन्दर्भ में झारखण्ड वाहन करारोपण ( संशोधित ) अधिनियम 2021 का राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया है और राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। नया नियम 29 जून से प्रभावी माना जायेगा। नए नियम में वाहनों पर लगने वाला टैक्स की गणना उनके एक्स शो रूम कीमत पर की जाएगी। राज्य सरकार ने ट्रैक्टर की खरीद पर 4 % एकमुश्त कर का प्रावधान किया है वहीं सरकार ने महँगी लक्जरी कार पर टैक्स की दर कम कर दी है।
शनिवार, 3 जुलाई 2021
झारखण्ड में निजी वाहनों का निबंधन महंगा
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