बिहार : राज्य बदलने पर नहीं बदलना होगा वाहनों का नंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 29 अगस्त 2021

बिहार : राज्य बदलने पर नहीं बदलना होगा वाहनों का नंबर

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पटना : भारत सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा दी है। इस सुविधा का फायदा देश के लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत अब राज्य बदलने पर गाड़ियों के नंबर बदलने के नियम से छुटकारा मिल जाएगा। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन मालिकों को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, या फिर जिनका तबादला एक राज्य से दूसरे राज्यों में होता रहता है।


अब इन लोगों को भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन मालिकों को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही से ही अपने वाहन को आसानी से चला सकेंगे। वहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर ही रखा है। यानी की यदि वाहन मालिकों की इच्छा हुई तभी उनको इसकी सुविधा दी जाएगी अन्यथा कोई इसके लिए कानून नहीं बनाया गया है। ग्राहक इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा कि वह भारत सीरीज का नंबर लेना चाहता है या नहीं। इसके साथ ही इस नई सुविधा के तहत जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो बीएच मार्क वाले वाहनों को उस राज्य के नए पंजीकरण मार्क की आवश्यकता नहीं होगी। बीएच रजिस्ट्रेशन का फॉर्मट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH- भारत सीरीज का कोड 4-0000 से 9999 (randomized) XX- अल्फाबेट (AA to ZZ) होंगे। साथ ही बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल….इस हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा। 

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