धर्मराज खेड़ापति हनुमान मन्दिर पारा का हुआ जीर्णोद्धार ।मूर्ति स्थापना के बाद हुई महाआरती
पारा। ।नगर के नवनिर्मित धर्मराज खेड़ापति हनुमान मन्दिर पर गत दो दिवस की प्राणप्रतिष्ठा समारोह में हवन पूजन अर्चन करने के बाद आज ध्वजा चढ़ाई ओर दण्ड भी लगाया । दो दिन के इस कार्यक्रम में पंडित वासुदेव शर्मा व पण्डित सजंय शर्मा ने विधि विधान से विधिपूर्वक पूजन करवाकर सम्पन्न करवाई। प्राचीन मंदिर की प्राणप्रतिष्ठा का लाभ नगर के नरेंद्र बहादुर सिंह परिवार ने लिया। मन्दिर निर्माण में ठा नरेन्द्र बहादुर सिंह ठा दिग्विजयसिंह स्व ठा गजेन्द्रसिंह अधिराज सिंह, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह,अभय कोठारी,रांका राठौर,राजेश राठौड़,रतन रावत, चौतन्य सिंह,चंद्रशेखर सिंह चौहान, कुनाल राठौड़,रौनक रावत,राहुल रावत सोहन डाबी विशेष सहयोग रहा।इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग । महाआरती महा प्रसादी का वितरण किया।
बाल संप्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण
पीआईयू के तीन कार्यो का आकस्मिक निरीक्षण
थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार राणापुर का कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया
झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित राणापुर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां पर अनाज के साथ करोसीन रखे जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की एवं तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिये एवं जिले में कही भी अनाज के साथ करोसीन नहीं रखा जाए। श्री मिश्रा ने इस दुकान के अंदर गेहूॅं, चावल, बाजरे की बोरी खुलवाकर उसकी गुणवत्ता को देखा एवं यहां उपस्थित उपभोक्ताओं से यहां पर मिल रहे अनाज के बारे में पूछताछ की एवं उपभोक्ता के कूपन को लेकर यहां पर दिया जा रहा अनाज से मिलान किया एवं उपभोक्ताआंे से टीकाकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं उन्हें टीका लगाने के लिये प्रेरित किया एवं उपभोक्ताओं को साक्षर होने के लिये भी प्रेरित किया। जिससे कोई उन्हे भ्रमित नहीं कर सके। इस दुकान की विस्तृत जांच करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एल.एन.गर्ग, तहसीलदार श्री रविन्द्र सिंह चौहान एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री आशिष आजाद एवं पांच पटवारियों को भी यहां पर रखी सामग्री का स्टॉक से मिलान करने के निर्देश दिये। यदि अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता ने टीआई श्री टी.एस.डावर को निर्देश दिये की यदि अनियमितता पाई जाती है एवं एफआईआर के लिये कोई आता है तो तत्काल कार्यवाही करें।
मोद सागर तालाब का आकस्मिक निरीक्षण
अपर कलेक्टर ने दिलाई सद्भावना की शपथ
झाबुआ । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 20 अगस्त को मनाया जाता है चुकि 20 तारिख को शासन द्वारा मोहर्रम का अवकाश घोषित होने के कारण 19 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे अधिकारियों, कर्मचारियों को अपर कलेक्टर श्री जे.एस.बघेल द्वारा सद्भावना की शपथ दिलवाई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनाश एवं समस्त अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही
झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश के पालन में खनिज विभाग की टीम के द्वारा राणापुर रोड पर अवैध रेत परिवहन करते हुए 2 टेªक्टर ट्रालियो को जप्त किया गया। इन दोनों टेªक्टर ट्रालियों को पुलिस थाना झाबुआ में बंद किया गया। जिला खनि अधिकारी श्री धमेेन्द्र सिंह चौहान ने बताया की इन वाहनों पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश, 31 अगस्त तक प्रभावशील
झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिये गये आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांकध्5244ध्जे.सी.2021 झाबुआ दिनांक 20 अगस्त 2021 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09-2020 दो-सी-2 भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2021 के परिपालन कार्यालयीन आदेश क्रमांकध्4246-4247ध्जे.सी.ध्2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांकध्4370-4371ध्जे.सी.ध्2021 दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09ध्2020ध्सी-2-दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021, दिनांक 20 जुलाई 2021 को यथावत लागू रखने हुए उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 31 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।
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