एक ही छत के नीचे रोजगार मिले-जिपं अध्यक्ष
सफलता की कहानी : संकट की घड़ी में समय पर मिली मदद
सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की प्रोफाईल अपडेट करायें
कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रोफाईल 01 मई 2021 से 31 दिसम्बर 2022 तक एक्सेल फाईल में अपेडट करने के निर्देश दिये गये है। जिला कोषालय अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से कहा है 01 मई 2021 से 31 दिसम्बर 2022 तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की प्रोफाईल एवं अन्य विवरण रोस्टर अनुसार उपस्थित होकर आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से अपडेट कराये जायें।
जिले में अब तक 952 मिमी तथा आज 44.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई
विदिशा जिले में शुक्रवार 20 अगस्त को 44.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि अब तक 952 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। गौरतलब हो कि जिले की औसत वर्षा 1075.50 मिमी है। शुक्रवार को विदिशा तहसील में 50 मिमी, बासौदा में 28 मिमी, कुरवाई में 94.8 मिमी, सिरोंज में 18 मिमी, लटेरी में सात मिमी, ग्यारसपुर में 26 मिमी, गुलाबगंज एवं नटेरन में क्र्रमशः 40-40 मिमी, शमशाबाद में 14.8 मिमी तथा पठारी तहसील में 128 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।
’अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदनों पर कार्यवाही पोर्टल से ही होगी’
शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये भारत सरकार के माध्यम से संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्तरों से फारवर्ड किये जाने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में सुरक्षात्मक कदम उठाये गये है। सहायक संचालक, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज करने एवं सत्यापन की प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। जिसे पंजीयन हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी के आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर भारत सरकार द्वारा ओटीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। भविष्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संबंधित समस्त जानकारियों एवं निर्देशों का आदान-प्रदान पोर्टल पर पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर के माध्यम से किया जाएगा। पोर्टल पर के.वाई.सी. पंजीकरण उपरान्त ही शैक्षणिक संस्था के नोडल अधिकारी को पोर्टल पर अपना आधार नम्बर पंजीकरण उपरान्त लॉग इन आईडी आधार से लिंक मोबाईल पर दी जाएगी। हितग्राही के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम, लिंग, जन्म तिथि के आधार पर डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
बाल देखरेख संस्थानों में निवासरतों की पहचान सार्वजनिक करना अपराध, छः माह की कैद और 2 लाख रूपये तक जुर्माना का दंड
बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बच्चों की पहचान सार्वजनिक नहीं करें। उनकी पहचान सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को 6 माह की जेल और 2 लाख रूपये तक के जुर्माने का अधिनियम में प्रावधान है। कि जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डॉ पीके मिश्रा ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 (2) के तहत बाल देखरेख संप्रेक्षण गृह संचालित किये जा रहे है। किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 74 के अन्तर्गत बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बालकों की पहचान सार्वजनिक न की जाये। धारा 74 के अनुसार किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में किसी समाचार पत्र, पत्रिका, न्यू-सीट या श्रव्य-दृश्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में किसी रिपोर्ट में ऐसा नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट न करें। जिससे कि विधि के विरोध में किसी बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में किसी बालक या बाल पीड़ित व्यक्ति या किसी साक्षी, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे मामले में शामिल है न ही पहचान प्रकट हो सकती है और न ही ऐसे बालक का कोई चित्र प्रकाशित किया जाये। उन्होंने बताया कि उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छः मास तक का कारावास हो सकेगा एवं दो लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 74 के परिपालन में बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बालकों की पहचान सार्वजनिक न किया जायें। क्रमांक 154/अहरवाल
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