संबल कार्ड की तर्ज पर बनेंगे यूनिक आईडी कार्ड
किसका होगा पंजीकरण
छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालन, मछली विक्रता, मोची, ईट भट्ठों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्षा व आटो रिक्षा संचालक, मनरेगा वर्कर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, आषा वर्कर, चाय विक्रेता, व ऐसे मजदूर जोकि किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े सभी यूनिक आईडी बनवा सकते है।
यह होंगे लाभ
यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार ने चलाई हैं उन्हें आसानी से क्रियान्वित कर इनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। श्रमिकों की गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं को आसानी से ट्रेक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कोरोना काल में इन्हें इनके घर तक पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना इत्यादि। रोजगार के अवसर भी इनके लिए इनके वर्ग के हिसाब से सरकार सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के मजदूरों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईड़ी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी किया जा सकेगा।
अन्य राज्य से 10वीं उत्तीर्ण छात्रों की अंकसूची जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 में अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के छात्रों के कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण अंक और प्रमाणित अंकसूची को ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गयी है। इसके पूर्व यह तिथि 7 अगस्त 2021 थी। मण्डल ने छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रमाणित अंकसूची को संभागीय कार्यालय में जमा करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 के पश्चात किसी भी छात्र के दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जायेंगे और इनकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही सभी संभागीय अधिकारियों को ऐसे सभी प्रकरणों के अंकों का सत्यापन और पात्रता की ऑनलाईन पुष्टि 2 सितंबर 2021 तक करने के लिए निर्देशित किया गया है।
खनिज परिवहनकर्ताओं से वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील
जिला खनिज अधिकारी ने खनिजों के परिवहन में लगे वाहन स्वामियों से वाहनों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश ट्रेक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से वाहनों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट https://ekhanij.mp.gov.in पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् वैध ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए समस्त वाहन मालिक वेबसाईट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं।
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