वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी
वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए टोल फ्री नम्बर 14567 जारी किया गया है । यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्वव्यवहार हो रहा है तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सूचित कर सकते हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं तथा उनकी देखभाल की जा सकें। इस संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करें कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल करें, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं तथा उनकी देखभाल की जा सकें। साथ ही ऐल्डर हेल्पलाईन नंबर 14567 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ।
सर्विस रिकार्ड में रिमार्क दर्ज होंगे-कलेक्टर
आरईएस कार्यालय जिला पंचायत भवन में शिफ्ट होगा आज
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज आरईएस कार्यालय को जिला पंचायत भवन में शिफ्ट कराने के सख्त निर्देश दिए है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि आरईएस के कार्यपालन यंत्री श्री शरद कुमार तंतुवाय को ततसंबंध में पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है किन्तु इनके द्वारा शिफ्टिंग कार्यवाही नही की गई है। कलेक्टर डॉ जैन ने आरईएस के कार्यपालन यंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए है कि बुधवार दिनांक एक सितम्बर से आरईएस कार्यालय सम्पूर्ण रूप से जिला पंचायत भवन में संचालित होने लगे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें और सम्पूर्ण कार्यालय शिफ्ट हो जाने के बाद अवगत कराएं। शिफ्टिंग की कार्यवाही एक दिवस में ही पूरी कर ली जाए।
पुराने डीईओ कार्यालय का उपयोग छात्रावास में करने के निर्देश
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिस कार्यालय में पहले शिक्षा विभाग संचालित होता था। वहां रिक्त हुए भवन का उपयोग मूल प्रयोजन छात्रावास में किया जाए। गौरतलब हो कि पूर्व में डाइट के छात्रावास भवन में ही जिला शिक्षा कार्यालय संचालित हो रहा था जो अब नवीन कलेक्ट्रेट के विभिन्न कक्षों में शिफ्ट हुआ है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा क भवन का सदुपयोग पूर्वानुसार छात्रावास में कराए जाने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए के भी निर्देश उनके द्वारा संबंधितों को दिए गए है।
औचक निरीक्षण कर सेम्पल संकलित किए जाएं
अनुविभाग स्तरीय कार्यो की समीक्षा व्हीसी से हरित क्रांति की भूमि का रिकार्ड संधारित कर हर वर्ष नीलाम करें
जिले में अब तक 1001.7 मिमी और आज 25.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई
विदिशा जिले में मंगलवार 31 अगस्त को 25.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है जबकि अब तक 1001.7 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है। गौरतलब हो कि जिले की औसत वर्षा 1075.50 मिमी है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेशराम ने बताया की विदिशा में 40 मिमी, बासौदा में 5.2 मिमी, कुरवाई में 1.2 मिमी, सिरोंज में दो मिमी, लटेरी में 16 मिमी, ग्यारसपुर में 67 मिमी, गुलाबगंज में 29 मिमी, नटेरन में 58 मिमी, शमशाबाद में 26 मिमी और पठारी में आठ मिमी वर्षा दर्ज हुई है।
1962 के माध्यम से पशुओं के उपचार की योजना
उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में टोल फ्री नम्बर 1962 पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत आकस्मिक एवं घर पहुंच सेवा के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधायें जैसे- पशु उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शासन का उद्देश्य है कि पशुपालकों को अब ये सुविधायें घर पर ही प्राप्त हों, जिसके लिए शासन ने 150 रूपए प्रति पशु सेवा शुल्क निर्धारित किया है। उन्होंने जिले के समस्त पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। लाभ हेतु टोल फ्री नम्बर 1962 में कॉल कर सकते हैं। पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय खुलने का समय प्रातः 9 बजे शाम 4 बजे तक है, इस अवधि में पशुपालक अपने पशु उपचार के लिए संबंधित संस्था में ला सकता है। यदि औषधालय लाना संभव नहीं है तो विभाग द्वारा संचालित कॉल सेंटर नंबर 1962 पर फोन कर अपने पशुओं का उपचार अपने घर पर करवा सकते हैं। उपचार के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क 150 रूपए है।
डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 सितम्बर तक
शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो 5 सितम्बर तक चलेगा। 12 वीं उत्तीर्ण व शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अप्रशिक्षित शिक्षक डीएलएड में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्कध् पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
एम-राशन मित्र एप - पात्रता पर्ची की जानकारी प्राप्त करने का जरिया
खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।
’रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर अंकित करना अनिवार्य’
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जवाबदार होंगे।
जहरीले कीड़े के काटने पर अस्पताल में इलाज की सलाह
सर्पदंश की स्थिति में मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है। बरसात के दिनों में सांप काटने के केस अत्याधिक सामने आते हैं। सांप काटने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा सांप काटने को अनदेखा न करें, किसी नजदीकी अस्पताल तुरन्त लेकर जायें, झाड़-फूंक में न रहें, सांप के दांत के नीचे विष की थैली होती है, काटने पर विष की थैली सीधे शरीर में खून के माध्यम से जहर फैल जाता है। सामान्तयः जहरीले सांपों के काटने पर दांतों के दो निशान अलग ही दिखाई देते हैं। गैर विषैले सांप के काटने पर दो से ज्यादा निशान हो सकते हैं, परन्तु ये निशान नहीं दिखता है, ये सोचना गलत होगा कि सांप ने नही काटा है, ज्यादातर सांप गैर विषैले भी होते हैं। सांप के काटने पर करीब-करीब 95 प्रतिशत मामलों में पहला लक्षण नींद का आना है, इसके साथ ही निगलने या सांस लेने में तकलीफ होती है, आमतौर पर सांप काटने पर आधे घंटे बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
सांप के काटने पर यह ना करें - रस्सी से न बांधें, ब्लेड से न काटें, पारम्परिक तारीकों का इस्तेमाल न करें, मुंह से खून न चूसें। ओछा, कुनिया के पास न जायें। सांप काटे व्यक्ति को नदी में प्रवाहित करें। अन्धविश्वास में न पड़े।
यथा संभव निम्नानुसार कार्य करें दृ सांप काटे व्यक्ति को दिलासा दिलायें। घटना के तथ्यों का पता लगायें। गीले कपडे़ से डंक की जगह की चमड़ी को साफ करें, जिससे वहां पर लगा विष निकल जाये। सांप काटे व्यक्ति को करवट सुलायें, क्योंकि कई बार उल्टी भी होने लगती है, इसलिये करवट सुलाने से उल्टी श्वसनतंत्र में ना जाये। जहां पर सांप ने काटा है उस स्थान पर हल्के कपडे़ से बांध देवें, ताकि हिलना डुलना बंद हो जाये।
उपचार - सांप काटे व्यक्ति को तत्काल नजदीकि अस्पताल ले जाने की व्यवस्था बनायें। सांप के काटने के जहर को मारने के लिये अस्पताल में निःशुल्क एंटी स्नेक इंजेक्शन लगाया जाता है, अस्पताल में उपलब्ध है एवं डाक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उचित उपचार करायें।
बचाव - अंधेरे में न जायें। बिलों में हाथ न डालें। झाड़ियों में न जायें। पानी भरे गड्ढे में न जायें। पैरों में चप्पल और जूते पहनकर चलें।
एक सितंबर से शराब खरीदी पर भी मिलेगा केश मेमो
कलेक्टर ने उपायुक्त आबकारी को निर्देश दिए है कि राज्य शासन के निर्देश अनुरूप जिले में भी 1 सितंबर से मदिरा खरीदी पर शराब दुकानों से उपभोक्ताओं को केश-मेमो दिए जाना सुनिश्चित कराएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमो प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये हैं। आबकारी आयुक्त, द्वारा जारी निर्देशानुसार में कहा गया है कि प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर, 2021 से विक्रय की जाने वाली मदिरा का क्रेता को भुगतान राशि का केश मेमो दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार केश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जायेगी। बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा। मदिरा दुकानों पर एक अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जायेगा। केस मेमो नहीं मिलने पर उक्त नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा दुकान पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाया जाये।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम : पसंद के किसी भी स्कूल में दिव्यांगों को दाखिले और शिक्षा का प्रावधान
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किये गए प्रावधान अनुसार 40 या उससे अधिक प्रतिशत के समस्त दिव्यांग जिनकी आयु 06 से 18 वर्ष तक हो, उन्हे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम मे यह भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति और संस्था पर पांच लाख रूपये तक के जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। संयुक्त संचालक ने निर्देश दिये है कि उक्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत् जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन सुनिश्चित करेंगे।
नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 को आपसी समझौते से होगा मामलों का निराकरण
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा पक्षकारों से अपील की गयी है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 को जिला स्तर पर आयोजित होगी । उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाएगा ।
पीडब्ल्यूडी में महिला कांट्रेक्टर को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी कड़ी में यह एक कदम है। लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।
’किसानों को वरदान - किसान क्रेडिट कार्ड’
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के हित में संचालित बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से सरकार किसानों की मदद करती है, जिससे किसानों को फसल बोनी व अन्य कृषि कार्य हेतु राशि की व्यवस्था हेतु भारी ब्याज नहीं देना पड़े और ना ही अपनी भूमि किसी साहूकार के पास गिरवी रखना पड़े। इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य की आवश्यकता जैसे, बीज, उर्वरक की खरीदी, भूमि की जुताई, फसल बुवाई, सिंचाई, कटाई, फसलों को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, कृषि यंत्र क्रय आदि विभिन्न कार्य हेतु लघु अवधि धन राशि की व्यवस्था करना है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु किसान भाई अपनी नजदीकी शाखा में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भू-अभिलेख, परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आदि ले जायें और किसान क्रेडिट कार्ड की राशिध्लिमिट का निर्धारण किसान द्वारा बोई गई फसल के ऋणमान के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान भाई फसल, पशुधन, कृषि यंत्रों हेतु ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिये वैद्य होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ अवश्य लें।
उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन आवेदन जारी
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के अन्तर्गत जिले में ऐसे गरीब निर्धन परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। ऐसे परिवारों की महिला मुखिया निःशुल्क गैस कनेक्शन हेतु संबंधित नजदीकी ऐजेंसी में निर्धारित फार्म में आवेदन कर सकते है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि आवेदन के साथ मुखिया महिला की परिवार समग्र आई.डी, सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, महिला मुखिया की बैंक पासबुक छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक एकांउट दर्ज हो, महिला मुखिया का 01 पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेजों के साथ एजेंसी पर जमा कर आवेदन कर, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पांच दिवसीय टैलेंट सर्च 2021 का शुभारंभ
एक सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुआ
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में कोविड 19 का सेम्पल कार्य सतत जारी है। मंगलवार 31 अगस्त को प्राप्त सेम्पलों की रिपोर्ट में एक पॉजिटिव सेम्पल प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि आज 1308 सेम्पल जांच परीक्षण हेतु भेजे गए थे जिसमें से 1214 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें से एक सेम्पल पॉजिटिव सिरोंज विकासखण्ड में प्राप्त हुआ है।
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