चेन्नई, 13 अगस्त, मद्रास उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी नये नियमों को चुनौती देने वाली कुछ जनहित याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को 10 दिन का और समय दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालू की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने के साथ ही कहा कि इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी। कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम तथा एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में इन नियमों को संविधान तथा वर्ष 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिहाज से अधिकारों से परे घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाओं में अन्य दलीलों के साथ यह भी कहा गया है कि ये निर्देश असंवैधानिक आधार पर बोलने की आजादी पर सीधे पाबंदी लगाएंगे।
शुक्रवार, 13 अगस्त 2021
नये आईटी नियम पर केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें