महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का दौरा कार्यक्रम
महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल मंगलवार 24 अगस्त को विदिशा विकासखण्ड के ग्राम घाटखेडी (सायर) में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल महोदय का प्राप्त दौरा कार्यक्रम अनुसार मंगलवार की प्रातः 9.40 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 11 बजे ग्राम करेला आगमन, इसके पश्चात् ग्राम घाटखेडी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिसमे मुख्य रूप से विविध शासकीय योजनाओं का हितग्राहियों को हितलाभ वितरण, पौधरोपण कार्यक्रम उपरांत ग्राम के स्थानीय रहवासी आदिवासी बंधु के घर पर भोजन करने के उपरांत दोपहर एक बजे सांची के लिए रवाना होंगे।
तैयारियों का जायजा
स्थलीय भ्रमण
जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, सहायक कलेक्टर श्री अनिल कुमार राठौर, वन संरक्षक श्री राजवीर सिंह, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारियों ने आज पुनः विदिशा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सायर के ग्राम घाटखेडी में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर किए जाने वाले प्रबंधो का स्थलीय भ्रमण कर जायजा लिया है। राज्यपाल महोदय के द्वारा विविध शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया जाएगा का चिन्हांकन महामहिम के द्वारा ग्राम का भ्रमण तथा लंच के संबंध में किए जाने वाले प्रबंधो का भी स्थलीय जायजा लिया है।
एक लाख से अधिक का टीकाकरण करने का लक्ष्य
व्हीसी के माध्यम से समीक्षा
खण्ड स्तरीय अधिकारियों के कार्यो की तथा सीएम हेल्पलाइन में लंबित आवेदनों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री अनिल कुमार राठौर, डिप्टी कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।
एक सितंबर से शराब खरीदी पर भी मिलेगा केश मेमो
राज्य शासन के निर्देश अनुरूप जिले में भी 1 सितंबर से मदिरा खरीदी पर शराब दुकानों से उपभोक्ताओं को केश-मेमो दिए जाना सुनिश्चित कराएं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमो प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये हैं। आबकारी आयुक्त, द्वारा जारी निर्देशानुसार में कहा गया है कि प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर, 2021 से विक्रय की जाने वाली मदिरा का क्रेता को भुगतान राशि का केश मेमो दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार केश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जायेगी। बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा। मदिरा दुकानों पर एक अधिकारी का मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जायेगा। केस मेमो नहीं मिलने पर उक्त नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा दुकान पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाया जाये।
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