झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 16 सितम्बर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 16 सितंबर 2021

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 16 सितम्बर

यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस कार्यक्रम के तहत भाजपा ने झाबुआ मुख्यालय पर मंदिरों के सफाई की


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झाबुआ । भाजपा नगर मंडल झाबूआ द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को लेकर केंद्र और प्रदेश द्वारा दिए गए कार्यक्रमों के तहत आज झाबुआ नगर के प्राचीन चार मंदिरों पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सुबह सफाई अभियान चलाया यह मंदिर थे अति प्राचीन दक्षिणी महाकाली मंदिर बावड़ी हनुमान मंदिर संतोषी माता मंदिर सर्किट हाउस स्थित पश्चिमी मुखी हनुमान मंदिर और महादेव मंदिर इन मंदिरों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सफाई अभियान चलाया इस अवसर पर झाबुआ नगर मंडल के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसार नगर मंडल के अध्यक्ष अंकुर पाठक कार्यक्रम के प्रभारी राजेश थापा नगर मंत्री के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सफाई अभियान में भाजपा के जिला मंत्री विश्वनाथ सोनी नगर मंडल के उपाध्यक्ष अजय डामोर अमित शर्मा पार्षद जितेंद्र पांचाल विपिन गंगराड़े मण्डल उपाध्यक्ष ओम भदोरिया प्रियंक तिवारी स्वीट गोस्वामी जुवानसिंह गुडिया रवि थापा सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता सफाई अभियान में सम्मिलित हुए।उक्त जानकारी भाजपा नगर मंडल के मीडिया प्रभारीने दी।


प्रख्यात गायक देव यदुवंशी ने स्वर दिया डॉ रामशंकर चंचल की ताजा गीत रचना को


झबुआ । देश के मशहूर गायक देव यदुवंशी ने प्रख्यात साहित्यकार डॉ रामशंकर चंचल की ताजा गीत रचना को अपने स्वर लहरियां से सजाया जो बेहद खूबसूरत सुखद अहसास करती हैं। नामी गायक देव जी ने अनेक फिल्मी गीतकारों और ख्याति प्राप्त शायरों की रचनाओ को स्वर दिया झाबुआ जिले के लिए बेहद सुखद पल है कि झाबुआ में जन्मे डॉ चंचल की रचनाओं को अब देव यदुवंशी का स्वर मिलेगा  इस अवसर पर जिले व प्रदेश और देश से सैकड़ो साहित्य और संगीत प्रेमियों ने डॉ रामशंकर चंचल को बधाई और भविष्य की शुभ कामनाएं दी।


झाबुआ श्री गौवर्धननाथजी की हवेली में चल रहीं श्रीमद् भागवत कथा, तृतीय दिवस नरसिंह अवतार एवं हिरण्याक्ष वध तथा वामन अवतार का वर्णन किया गया, 17 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव मनाया जाएगा


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झाबुआ। शहर के आजाद चौक के समीप श्री गोवर्धननाथजी की हवेली (श्री गौवर्धननाथ मंदिर) पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे कथा वक्ता पं. विशाल शर्मा द्वारा कथा का पारायण किया जा रहा है। जिसका अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुजन प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। कथा 14 सितंबर, राधा अष्टमी से प्रारंभ हुई। जिसकी पूर्णाहुति 20 सितंबर, पूर्णिमा पर होगी। प्रतिदिन कथा दोपहर 12 से 2 बजे तक एवं शाम 4 से 6.30 बजे तक हो रही है। कथा के तृतीय दिन आज नरसिंह अवतार एवं हिरण्याक्ष वध तथा वामन अवतार का वर्णन किया गया। शाम को कथा विराम के पश्चात श्रीमद् भागव जी की महामंगल आरती उतारी गई एवं अंत में प्रसादी वितरण हुआ। आरती में संगीत का वादन कान्हा अरोड़ा एवं ईशान ने किया। वहीं प्रसादी के लाभार्थी कमलेश टेलर रहे।


यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर मंदिर के अधिकारी बृजबिहारी त्रिवेदी, व्यवस्थापक हरिश शाह, मुखिया दिलीप आचार्य, प्रदीप शाह, उमाशंकर मिस्त्री, राजेन्द्रप्रसाद अग्निहोत्री (मुन्नाभाई), नीरंजन चौहान, शेषनारायण मालवीय, सत्यनारायण सोनगरा, जितेंद्र शाह, अजय सोनी, कैलाश जी सत्तू, भागीरथ सतोगिया सहित यमुना महिला मंडल की माताएं-बहने उपस्थित थी। कथा के चतुर्थ दिवस शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव मनाया जाएगा।


झाबुआ के राजवाड़ा स्थित सत्यनारायण मंदिर को 180 दीपकों और विद्युत सज्जा से किया गया सुसज्जित, सार्वजनिक गणेष मंडल ने उतारी गजानन महाराज की महाआरती


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झाबुआ। शहर के राजवाड़ा स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर पर सार्वजनिक गणेष मंडल द्वारा 87वां गणेषोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। पर्व के छटवे दिन 15 सितंबर, बुधवार संध्याकाल सत्यनारायण मंदिर पर आकर्षण विद्युत सज्जा के साथ मंदिर परिसर को 108 दीपकों से जगमग किया गया। बाद गजानन महाराज की महाआरती का लाभ सार्वजनिक गणेष मंडल के पदाधिकारी-सदस्यों ने लिया। अंत में सभी को प्रसादी का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए मंडल के मीडिया प्रभारी दौलत गोलानी ने बताया कि बुधवार शाम 7.30 बजे सत्यनारायण मंदिर में मंडल अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद अग्निहोत्री (मुन्नाभाई) की अध्यक्षता में मंडल से जुडे़ दीपक माहेष्वरी, रविराजसिंह राठौर ने दीप सज्जा की। रात ठीक 8 बजे ढोल के साथ विघ्नहर्ता गणेषजी की महाआरती करने का लाभ सार्वजनिक गणेष मंडल के वरिष्ठ सदस्यांे में ऋतुराजंिसह राठौर, जितेन्द्र शाह, नीरंजनसिंह चौहान, यषवंत त्रिवेदी, नरेन्द्रसिंह राठौर, आषोतुष राठौर, सौभाग्यसिंह चौहान, पं. जैमिनी शुक्ला, जर्नादन शुक्ला, सुनिल चौहान, भाग्यवती शुक्ला, सनी चौहान, वर्षा शुक्ला आदि ने लिया। बाद सभी को प्रसादी वितरित की गई।


मंडल के दिवगंत सदस्यों का लगाया होर्डिंग्स

मंदिर परिसर में सार्वजनिक गणेष मंडल द्वारा मंडल से जुड़े वरिष्ठ संरक्षक पं. हरिप्रसाद अग्निहोत्री, भेरूसिंह राठौर, नानालाल कोठारी, पुष्पकरण सोनी, महेष पांडे, तुलसीदास बैरागी, सत्यदेव शर्मा, सुषील पंडा, हर्ष भट्ट, विजय पांडे आदि दिवगंत महानुभावों की स्मृति में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग्स भी लगाया गया है। होर्र्डिंस मंे इन्हंे सार्वजनिक गणेष मंडल का आधार स्तंभ बताते हुए संपूर्ण शहर की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।


वैक्सीनेशन महा अभियान दिनांक 17 सितम्बर को जिले में 246 सेंटरों पर 50 हजार टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित


झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं तीसरी लहर से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त लाभार्थियों के लिए जिले के 246 कोविड सेंटर पर 17 सितम्बर 2021 को टीकाकरण महाअभियान चलाकर सघन टीकाकरण किया जाएगा। श्री मिश्रा ने बताया कि इस महा अभियान में झाबुआ जिले में 246 सेंटर बनाए गए है। जिसमें झाबुआ शहर में 5 सेंटर बनाए गए हैं। झाबुआ शहर के बुनियादी स्कूल ए और बी, डीआरपी लाईन, शासकीय स्कूल मौजीपाडा, एमपी टूरिजम मोटल मंे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए है। यहां पर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत राणापुर क्षेत्र में 36 वैक्सीनेशन सेंटर, रामा क्षेत्र में 39 वैक्सीनेशन संेटर, थांदला क्षेत्र में 32 वैक्सीनेशन सेंटर, पेटलावद क्षेत्र में 52 वैक्सीनेशन सेंटर, मेघनगर में 34 वैक्सीनेशन सेंटर एवं कल्याणपुरा क्षेत्र में 48 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के समस्त जिला अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग का समस्त अमला इस अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। श्री मिश्रा ने आव्हान किया है कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर अपना वैक्सीनेशन करवाए। आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका शहर सुरक्षित हो, आपका गांव सुरक्षित हो। वैक्सीनेशन सेंटर की सूची भी संलग्न है।


शत प्रतिशत टीकाकरण करवाने वाले शिक्षकों का कलेक्टर महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया


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झाबुआ। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अपने क्षेत्र में अपनी विशेष कृतव्य परायणता को प्रदर्शित कर शत प्रतिशत टीकाकरण करवा कर अपने क्षेत्र को सुरक्षित करवाने वाले शिक्षकों को आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, इन शिक्षकों में श्री एस.एन.श्रीवास्तव प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवलिया जिसमें संकुल अंतर्गत 490 लक्ष्य के विरूद्ध 725 टीकाकरण करवाया गया। इसी तरह श्री मनीष पालिवाल नौगांवा ग्राम पंचायत को शत प्रतिशत टीकाकरण करवा कर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। श्री मंसुर खान के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास से 51 व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर टीकाकरण करवाया गया। श्री अबरार खान द्वारा संकुल अंतर्गत लक्ष्य 200 टीकाकरण के विरूद्ध 502 लोगों का टीकाकरण करवा कर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। श्री सुधीर निनामा द्वारा स्वयं के व्यय से वाहन कर 23 लोगों को टीकाकरण करवाया गया। आपकी यह भूमिका की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने आव्हान किया कि अपने क्षेत्र में शत प्रतिशत टीकाकरण करवाए एवं जो भी टीकाकरण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा उन्हें मैं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करूंगा। इस दौरान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री प्रशांत आर्या एवं मण्डल सयोजक मेघनगर श्री दिपेश सोलंकी उपस्थित थे।


डॉ. श्री मोहन यादव माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का झाबुआ जिले का दौरा कार्यक्रम


झाबुआ। डॉ. श्री मोहन यादव जी माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का झाबुआ जिले का दौरा कार्यक्रम दिंनाक 17 सितम्बर 2021 शुक्रवार प्रातः 8 बजे उज्जैन से झाबुआ हेतु प्रस्थान व्हाया-बदनावर, 11 बजे शा.कन्या महाविद्यालय, चारोलीपाडा झाबुआ के नवीन भवन का लोकापर्ण करेंगे। 12.30 बजे नवीन शासकीय महाविद्यालय रानापुर मदनकुंई, वार्ड नं0 01 (झाबुआ) के नवीन भवन का लोकापर्ण करेंगे। इसके पश्चात अलीराजपुर हेतु प्रस्थान करेंगे।


बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ में विधि विरूद्ध बालकों हेतु सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन


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झाबुआ, । माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के मार्गदर्शन एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान लीलाधर सोलंकी जी के निर्देशन में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाऐं) योजना-2015 अंतर्गत बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ में विधि विरूद्ध बालकों हेतु सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ का निरीक्षण किया गया। शिविर में श्री सोलंकी जी ने उपस्थित विधि विरूद्ध बालको को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, दैनिक जीवन में उपयोगी सामान्य विधियां, निःशुल्क पैरवी हेतु वकील आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। श्री सोलंकी जी ने विधि विरूद्ध बालकों से उनके आहार, उपचार, खेलने के साधन एवं साफ-सफाई के बारे में भी पूछताछ की गई। शिविर पश्चात् श्री सोलंकी जी द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ का निरीक्षण किया गया जिसमें भोजन शाला, मनोरंजन कक्ष आदि का निरीक्षण किया गया। शिविर में अधीक्षक बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ श्री छगनसिंह बामनिया, प्रभारी परिवीक्षा अधिकारी झाबुआ श्री कुबंल भूषण बिलवाल एवं स्टॉफ उपस्थित रहंे।


पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी


झाबुआ। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1. श्री हुरतान निनामा (पूर्व सरपंच) ग्राम पंचायत नौगांव नगला जनपद पंचायत थांदला 2. श्री लालचंद्र कटारा तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत नौगांव नगला जनपद पंचायत थांदला के विरूद्ध पारित आदेश दिनंाक 7 सितम्बर 2021 को पारित एवं उद्घोषित प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला के पत्र क्रं./बीआरजीएफ/2017/1870 दिनांक 16.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम पंचायत नौगांव नगला में बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड योजना (बीआरजीएफ) अंतर्गत आंगनवाडी भवन निमार्ण कार्य की राशि 2.35 लाख रू. आहरण कर ली गई। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अनावेदकगण द्वारा नियम विरूद्ध शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत होने से ग्राम पंचायत नौगांव नगला के पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण करने के कारण संबंधित सरपंच/सचिव अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को प्रेषित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ द्वारा प्रस्तुत जवाब, समक्ष सुनवाई में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण के दौरान अनावेदकगणों को आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। उसके उपरांत भी आज दिनांक तक मौका स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं कर राशि आहरित करने से शासन को हानिकारित होने की स्थिति परिलक्षित होने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही के पूर्व धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी को दिनांक 31.03.2021 को अग्रेषित किया गया। विहित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया, प्रकरण मद अ-89 (1) में दर्ज कर अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 1,17,500 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।


आपत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित


झाबुआ। न्यायालय तहसीलदार तहसील मेघनगर जिला झाबुआ का पत्र क्रमांक 911/रीडर-1 /2021/मेघनगर दिनांक 13.09.2021 से उद्घोषणा एवं विज्ञप्ति के अनुसार एद्त द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल म0प्र0 द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खटामा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 103,101,6/1,4,102,5,7/2,1/6 रकबा क्रमशः 2.42, 1.23,13.096, 0.48,0.92, 1.77, 0.34,1.35 हेक्टेयर की भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल म0प्र0 को आवंटित किए जाने का निवेदन किया जाने से उक्त भूमि उक्त विभाग को आवंटित की जाना है। अतः आवेदित भूमि उक्त संस्था को आवंटित किये जाने के संबंध में जिस किसी  को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित आपत्ति आवेदन प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 28/09/2021 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद गुजर जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेग तथा विधिवत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी


झाबुआ,। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1.श्री कौदर भैरिया, सिंगाड (पूर्व सरपंच), 2. श्री जिवाणा थावरा,भूरिया (पूर्व सरपंच) 3. श्री लक्ष्मण माल (पूर्व सचिव), 4. श्री भूरालाल झोडिया (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत परवाडा जनपद पंचायत थांदला के विरूद्ध बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड योजना बीआजीएफ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, आंगनवाडी भवन, नाका फलिया, उचित मूल्य दुकान निर्माण कार्य की राशि 12,97,000 आहरण कर ली गई थी। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अनावेदकगण द्वारा नियम विरूद्ध शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत हाने से ग्राम पंचायत परवाडा के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने के कारण संबंधित सरपंच/सचिव (अनावेदक) के विरूद्ध म.प्र., पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं साथ ही कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 3,24,250 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।


पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी


झाबुआ,। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1.श्रीमती सुमी पति भारत सिंह (पूर्व सरपंच), 2. श्री मकन सिंह सरपंच (प्रधान ) 3. श्री मांगीलाल मंडोड, (पूर्व सचिव), 4. श्री बाबूलाल चावडा, (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत भांडाखेडा जनपद पंचायत राणापुर के विरूद्ध बीआजीएफ, किचनशेड के निर्माण कार्य की राशि 3.79 लाख व्यय करना पाया गया। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनावेदकगण द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत हाने से ग्राम पंचायत भांडाखेडा के पूर्व सरपंच/ सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने के कारण संबंधित के विरूद्ध म.प्र., पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं साथ ही कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 1,74,000 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।

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