यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस कार्यक्रम के तहत भाजपा ने झाबुआ मुख्यालय पर मंदिरों के सफाई की
प्रख्यात गायक देव यदुवंशी ने स्वर दिया डॉ रामशंकर चंचल की ताजा गीत रचना को
झबुआ । देश के मशहूर गायक देव यदुवंशी ने प्रख्यात साहित्यकार डॉ रामशंकर चंचल की ताजा गीत रचना को अपने स्वर लहरियां से सजाया जो बेहद खूबसूरत सुखद अहसास करती हैं। नामी गायक देव जी ने अनेक फिल्मी गीतकारों और ख्याति प्राप्त शायरों की रचनाओ को स्वर दिया झाबुआ जिले के लिए बेहद सुखद पल है कि झाबुआ में जन्मे डॉ चंचल की रचनाओं को अब देव यदुवंशी का स्वर मिलेगा इस अवसर पर जिले व प्रदेश और देश से सैकड़ो साहित्य और संगीत प्रेमियों ने डॉ रामशंकर चंचल को बधाई और भविष्य की शुभ कामनाएं दी।
झाबुआ श्री गौवर्धननाथजी की हवेली में चल रहीं श्रीमद् भागवत कथा, तृतीय दिवस नरसिंह अवतार एवं हिरण्याक्ष वध तथा वामन अवतार का वर्णन किया गया, 17 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव मनाया जाएगा
यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर मंदिर के अधिकारी बृजबिहारी त्रिवेदी, व्यवस्थापक हरिश शाह, मुखिया दिलीप आचार्य, प्रदीप शाह, उमाशंकर मिस्त्री, राजेन्द्रप्रसाद अग्निहोत्री (मुन्नाभाई), नीरंजन चौहान, शेषनारायण मालवीय, सत्यनारायण सोनगरा, जितेंद्र शाह, अजय सोनी, कैलाश जी सत्तू, भागीरथ सतोगिया सहित यमुना महिला मंडल की माताएं-बहने उपस्थित थी। कथा के चतुर्थ दिवस शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव मनाया जाएगा।
झाबुआ के राजवाड़ा स्थित सत्यनारायण मंदिर को 180 दीपकों और विद्युत सज्जा से किया गया सुसज्जित, सार्वजनिक गणेष मंडल ने उतारी गजानन महाराज की महाआरती
मंडल के दिवगंत सदस्यों का लगाया होर्डिंग्स
मंदिर परिसर में सार्वजनिक गणेष मंडल द्वारा मंडल से जुड़े वरिष्ठ संरक्षक पं. हरिप्रसाद अग्निहोत्री, भेरूसिंह राठौर, नानालाल कोठारी, पुष्पकरण सोनी, महेष पांडे, तुलसीदास बैरागी, सत्यदेव शर्मा, सुषील पंडा, हर्ष भट्ट, विजय पांडे आदि दिवगंत महानुभावों की स्मृति में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग्स भी लगाया गया है। होर्र्डिंस मंे इन्हंे सार्वजनिक गणेष मंडल का आधार स्तंभ बताते हुए संपूर्ण शहर की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
वैक्सीनेशन महा अभियान दिनांक 17 सितम्बर को जिले में 246 सेंटरों पर 50 हजार टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित
झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश अनुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं तीसरी लहर से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त लाभार्थियों के लिए जिले के 246 कोविड सेंटर पर 17 सितम्बर 2021 को टीकाकरण महाअभियान चलाकर सघन टीकाकरण किया जाएगा। श्री मिश्रा ने बताया कि इस महा अभियान में झाबुआ जिले में 246 सेंटर बनाए गए है। जिसमें झाबुआ शहर में 5 सेंटर बनाए गए हैं। झाबुआ शहर के बुनियादी स्कूल ए और बी, डीआरपी लाईन, शासकीय स्कूल मौजीपाडा, एमपी टूरिजम मोटल मंे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए है। यहां पर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत राणापुर क्षेत्र में 36 वैक्सीनेशन सेंटर, रामा क्षेत्र में 39 वैक्सीनेशन संेटर, थांदला क्षेत्र में 32 वैक्सीनेशन सेंटर, पेटलावद क्षेत्र में 52 वैक्सीनेशन सेंटर, मेघनगर में 34 वैक्सीनेशन सेंटर एवं कल्याणपुरा क्षेत्र में 48 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के समस्त जिला अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग का समस्त अमला इस अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। श्री मिश्रा ने आव्हान किया है कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर अपना वैक्सीनेशन करवाए। आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका शहर सुरक्षित हो, आपका गांव सुरक्षित हो। वैक्सीनेशन सेंटर की सूची भी संलग्न है।
शत प्रतिशत टीकाकरण करवाने वाले शिक्षकों का कलेक्टर महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया
डॉ. श्री मोहन यादव माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का झाबुआ जिले का दौरा कार्यक्रम
झाबुआ। डॉ. श्री मोहन यादव जी माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का झाबुआ जिले का दौरा कार्यक्रम दिंनाक 17 सितम्बर 2021 शुक्रवार प्रातः 8 बजे उज्जैन से झाबुआ हेतु प्रस्थान व्हाया-बदनावर, 11 बजे शा.कन्या महाविद्यालय, चारोलीपाडा झाबुआ के नवीन भवन का लोकापर्ण करेंगे। 12.30 बजे नवीन शासकीय महाविद्यालय रानापुर मदनकुंई, वार्ड नं0 01 (झाबुआ) के नवीन भवन का लोकापर्ण करेंगे। इसके पश्चात अलीराजपुर हेतु प्रस्थान करेंगे।
बाल सम्प्रेक्षण गृह झाबुआ में विधि विरूद्ध बालकों हेतु सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी
झाबुआ। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1. श्री हुरतान निनामा (पूर्व सरपंच) ग्राम पंचायत नौगांव नगला जनपद पंचायत थांदला 2. श्री लालचंद्र कटारा तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत नौगांव नगला जनपद पंचायत थांदला के विरूद्ध पारित आदेश दिनंाक 7 सितम्बर 2021 को पारित एवं उद्घोषित प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला के पत्र क्रं./बीआरजीएफ/2017/1870 दिनांक 16.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम पंचायत नौगांव नगला में बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड योजना (बीआरजीएफ) अंतर्गत आंगनवाडी भवन निमार्ण कार्य की राशि 2.35 लाख रू. आहरण कर ली गई। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अनावेदकगण द्वारा नियम विरूद्ध शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत होने से ग्राम पंचायत नौगांव नगला के पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण करने के कारण संबंधित सरपंच/सचिव अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को प्रेषित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ द्वारा प्रस्तुत जवाब, समक्ष सुनवाई में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण के दौरान अनावेदकगणों को आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। उसके उपरांत भी आज दिनांक तक मौका स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं कर राशि आहरित करने से शासन को हानिकारित होने की स्थिति परिलक्षित होने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही के पूर्व धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी को दिनांक 31.03.2021 को अग्रेषित किया गया। विहित प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया, प्रकरण मद अ-89 (1) में दर्ज कर अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 1,17,500 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।
आपत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
झाबुआ। न्यायालय तहसीलदार तहसील मेघनगर जिला झाबुआ का पत्र क्रमांक 911/रीडर-1 /2021/मेघनगर दिनांक 13.09.2021 से उद्घोषणा एवं विज्ञप्ति के अनुसार एद्त द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल म0प्र0 द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खटामा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 103,101,6/1,4,102,5,7/2,1/6 रकबा क्रमशः 2.42, 1.23,13.096, 0.48,0.92, 1.77, 0.34,1.35 हेक्टेयर की भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल म0प्र0 को आवंटित किए जाने का निवेदन किया जाने से उक्त भूमि उक्त विभाग को आवंटित की जाना है। अतः आवेदित भूमि उक्त संस्था को आवंटित किये जाने के संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित आपत्ति आवेदन प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 28/09/2021 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद गुजर जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेग तथा विधिवत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी
झाबुआ,। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1.श्री कौदर भैरिया, सिंगाड (पूर्व सरपंच), 2. श्री जिवाणा थावरा,भूरिया (पूर्व सरपंच) 3. श्री लक्ष्मण माल (पूर्व सचिव), 4. श्री भूरालाल झोडिया (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत परवाडा जनपद पंचायत थांदला के विरूद्ध बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड योजना बीआजीएफ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, आंगनवाडी भवन, नाका फलिया, उचित मूल्य दुकान निर्माण कार्य की राशि 12,97,000 आहरण कर ली गई थी। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अनावेदकगण द्वारा नियम विरूद्ध शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत हाने से ग्राम पंचायत परवाडा के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने के कारण संबंधित सरपंच/सचिव (अनावेदक) के विरूद्ध म.प्र., पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं साथ ही कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 3,24,250 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।
पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली आदेश जारी
झाबुआ,। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन आईएएस का पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2021 से 1.श्रीमती सुमी पति भारत सिंह (पूर्व सरपंच), 2. श्री मकन सिंह सरपंच (प्रधान ) 3. श्री मांगीलाल मंडोड, (पूर्व सचिव), 4. श्री बाबूलाल चावडा, (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत भांडाखेडा जनपद पंचायत राणापुर के विरूद्ध बीआजीएफ, किचनशेड के निर्माण कार्य की राशि 3.79 लाख व्यय करना पाया गया। परंतु कार्यस्थल पर अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनावेदकगण द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रथम दृष्टियां प्रतीत हाने से ग्राम पंचायत भांडाखेडा के पूर्व सरपंच/ सचिव द्वारा गलत तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने के कारण संबंधित के विरूद्ध म.प्र., पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं साथ ही कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह की भीतर आहरण की गई शासकीय राशि 1,74,000 को पृथक-पृथक प्रत्येक पर वसूली के आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये हैं।
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