कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु नवीन अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगणो की सहमति उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धाराओं के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए आगामी धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारो को ध्यानगत रखते हुए नवीन अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव के द्वारा विदिशा जिले में कोविड 19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो नवीन अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है उसमें मुख्य रूप से जिले में प्रतिमा, ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 वाय 45 फिट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं के द्वारा झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन संकुचित स्थल पर नही किया जाएगा, जिसके कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन ना हो सकें। झांकी स्थल पर श्रद्वालुओं, दर्शकों की भीड एकत्रित नही हो तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन हो की व्यवस्थाएं आयोजको को सुनिश्चित करनी होगी। विदिशा जिले में मूर्ति, ताजिए (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए केवल दस व्यक्ति के समूह की अनुमति होगी। आयोजको को इसके लिए पृथक से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित उपयुक्त विसर्जन स्थल पर ही प्रतिमाएं विसर्जन की जा सकेगी ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो सकें। विसर्जन की विक्रेन्दीकृत व्यवस्था पर ही जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति में भी विचार किया जा सकता है। संपूर्ण जिले में कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजनो के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानो पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालो, विसर्जन के आयोजनो में श्रद्धालु, दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिग एवं सैनेटाईजर का उपयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशो के कढाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव द्वारा जारी नवीन अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी तिथि नौ सितम्बर से जिले की राजस्व सीमा में प्रभावशील हो गया है। उक्त आदेश का प्रदर्शन का कार्यालयों, पुलिस थानो एवं महत्वपूर्ण स्थानो पर चस्पा कर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो से सूचना का संप्रेषण करने का आदेश संबंधितों को जारी किया गया है।
टीमवर्क भावना से कार्य कर जिले को प्रगति द्वारो की ओर अग्रसर करें-कलेक्टर
प्रकरण की जांच हेतु अपर कलेक्टर अधिकृत
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने ग्यारसपुर तहसील में किसान और तहसीलदार के मध्य घटित घटना के प्रकरण की जांच हेतु अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह को अधिकृत किया है। गौरतलब हो कि गत दिवस ग्यारसपुर तहसील कार्यालय परिसर में कृषक श्री संदीप साहू और प्रभारी तहसीलदार श्री सुनील शर्मा के मध्य फसल मुआवजा की राहत राशि के संबंध में घटित घटना की शिकायत पीड़ित कृषक के द्वारा कलेक्टर से की गई थी।
राजस्व अधिकारियों की बैठक आज
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार दस सितम्बर को आयोजित की गई है यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बैठक ऐजेण्डा बिन्दु के संबंध में बताया कि राजस्व प्रकरणो के अलावा राजस्व वसूली, व्यपवर्तन एवं पुनर्निधारण, भू-अर्जन, धारणाधिकार, सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी, अतिवृष्टि एवं बाढ से आरबीसी 6(4) की राहत राशि का वितरण, फसल गिरदावरी, आबादी सर्वेक्षण, पीएम किसान, सीएम किसान योजना, जीर्ण-शीर्ण एवं नक्शाविहिन ग्रामो के संबंध में, राजस्व न्यायालयों के आदेशो की गुणवत्ता के संबंध में, नगरेत्तर क्षेत्रों की भूमि का सर्वे (आबादी को छोड़कर), तहसीलो में अभिलेख का रखरखाव एवं डिजिटलाईजेशन पर चर्चा, विकास कार्यो एवं गतिशील निर्माण कार्यो के संबंध में चर्चा, वैक्सीनेशन प्लान के संबंध में चर्चा, शासन की विभिन्न योजनाओं के होर्डिग्स बनाकर प्रदर्शित करना इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी।
ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’
देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें । बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें । पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।
जिले में अब तक 1064 मिमी औसत वर्षा दर्ज
विदिशा जिले की सामान्य औसत वर्षा 1075.50 है। आज दिनांक तक जिले में 1064 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार नौ सितम्बर को 19.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले की तहसीलो में अब तक दर्ज वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा में 913 मिमी, बासौदा में 872.7 मिमी, कुरवाई में 1077.8 मिमी, सिरोंज में 1229 मिमी, लटेरी में 1143 मिमी, ग्यारसपुर मेें 1241 मिमी, गुलाबगंज में 820 मिमी, नटेरन में 1152 मिमी, शमशाबाद में 1104.6 मिमी तथा पठारी तहसील में 1053.8 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।
हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सड़क दुर्घटना में मृतक के निकटतम परिजन को पन्द्रह हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी कर दी है। जारी आदेश में उल्लेख है कि भोपाल के सूखी सेवनिया निवासी श्री नरेश मालवीय पुत्र बाबूलाल मालवीय की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने पर मृतक की पत्नी श्रीमती कुसुमबाई को 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है।
अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होना चाहिए - विधायक शशांक भार्गव
विदिशाः- गंजबासौदा में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी एवं ग्यारसपुर में तहसीलदार द्वारा फरियादी किसान के साथ मारपीट की घटना को लेकर विधायक शशांक भार्गव ने चिंता व्यक्त करते हुए दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर गृहमंत्री एवं राजस्व मंत्री को पत्र लिखा है। विधायक भार्गव ने कहा कि मंत्री का पुतला दहन करना विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन गंजबासौदा पुलिस के द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला दहन के बीच से पकड़कर अभद्रता पूर्वक थाने लाया गया और उनके साथ थाने में एस. आई. के द्वारा गाली गलौज और अभद्रता की गई। वहीं ग्यारसपुर में अपनी फसल का मुआवजा मांगने तहसील कार्यालय में पहुंचे किसान के साथ वहां के तहसीलदार के द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है। यह दोनों ही घटनाएं शासन के कर्मचारी मैनुअल के खिलाफ हैं और दोनों ही घटनाओं के वीडियो साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं। इन घटनाओं से जिले के नागरिकों में रोष व्याप्त है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर कठोर कानूनी कार्यवाही होना चाहिए।
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