आयुष्मान कार्ड अब बनवा सकते है लोक सेवा केन्द्र से
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राही परिवार को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में 5 लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। ये आयुष्मान कार्ड अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों पर तो बनाये ही जा रहे हैं, इनके साथ ही लोक सेवा केन्द्रों में भी अब आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रबन्धक लोक सेवा ने बताया कि लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।
गैर वित्तीय संस्थाओं के चक्कर मे न आने की सलाह
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा। गैर-वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों के जमाकर्ताओं को संभावित आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया जायेगा। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समय-समय पर ऐसी संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जमाकर्ताओं और आम जनता और सरकार के बीच परस्पर विश्वास बनाने रखने के लिये दोषी संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं।
’नेशनल स्कॉलरशिप के लिये आवेदन आमंत्रित 30 नवम्बर तक’
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन-पत्र की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2021 है। प्रीमैट्रिक कक्षा एक से 10 एवं पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 व 12 के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी www.scholarships.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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