झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2021

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अक्टूबर

’नापतौल और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम का अभियान जारी’


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झाबुआ । मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मावा मिठाई एवं किराना दुकानों पर नापतौल विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में लगातार कार्यवाही जारी है। जिले में नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ सभी ग्रामीण क्षेत्रो में भी टीम द्वारा सतत भृमण कर जिले में बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थो के निरीक्षण किये जा रहे है इसी तारतम्य में आज टीम द्वारा राणापुर और पारा में आकस्मिक पहुँच कर कुल 11 दुकानों के निरीक्षण कर नमूने लिए गए है तथा नापतौल विभाग द्वारा भी नियमो के उल्लंघन में प्रकरण दर्ज किया गया है।


नाबालिका को बहला फुसलाकर अपहरण एवं बलात्का र करने वाले आरोपी को हुई सजा


झाबुआ । माननीय न्यालयालय विशेष द्वितीय अपर सत्र न्या याधीश श्रीमान भरत कुमार व्याोस साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी सामियल पिता जितिया चारेल निवासी ग्राम सागवानी को दोषी पाते हुये धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. में 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 1000ध्- के अर्थदण्डे व धारा 363, 366 भा.दं.सं. में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड् से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक  श्री एस.एस. खिंची, जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2021 को पीडिता के पिता द्वारा थाना काकनवानी में उपस्थित होकर रिपेार्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की परवलिया बाजार जाने का बोलकर घर से गई थी। जो घर वापस नहीं आई। फरियादी ने व फरियादी के परिवार वालों ने आसपास रिश्ते दारी में पता किया, लेकिन उनकी लड़की का कोई पता नहीं चला। फरियादी के गांव के ही आसपास वालों ने बताया कि तुम्हानरी लड़की को सागवानी फलिया थेथम का सामियल पिता जितिया चारेल बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना काकनवानी द्वारा आरोपी सामियल को गिरफ्तार कर न्याायालय में पेश किया गया तथा विवेचना के दौरान पीडिता के कथन लेने पर पीडिता ने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्‍ती मोटर साईकिल पर बैठाकर भगाकर ले गया था और फिर बस मे बैठाकर सूरत ले गया था जहां पर आरोपी ने नाबालिका को 1 महीने तक अपने पास रखा और उसके साथ बलात्काार (गलत काम) करता रहा। पुलिस थाना काकनवानी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अपराध धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि. एवं 5ध्6 पोक्सोव अधिनियम के तहत अभियोग पत्र न्यारयालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्योयालय विशेष द्वितीय अपर सत्र न्यारयाधीश श्रीमान भरत कुमार व्या स साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी सामियल पिता जितिया चारेल निवासी ग्राम सागवानी को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. में 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 1000ध्- के अर्थदण्ड  व धारा 363, 366 भा.दं.सं. में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्डे से दंडित किया गया।

                                   

मारपीट कर हत्या का प्रयत्न एवं हत्या कारित करने वाले आरोपीगणों को हुआ दोहरा , आजीवन कारावास


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झाबुआ । माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता कालु भुरिया, जेमाल पिता कालु भुरिया, रमेश पिता कालु भुरिया, मानसिंह पिता कालु भुरिया को धारा 302ध्34, 307ध्34  भा.दं.सं. का दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 325ध्34 का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड  से तथा धारा 323ध्34 भा.दं.वि. का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं धारा 506(2) भा.दं.वि. में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस.एस. खिंची, जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बतायागया कि दिनांक 02.04.2019 को फरियादी खुमान द्वारा थाना थांदला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाम करीबन 06ः00 बजे जमीन के हिस्से की रंजीश को लेकर उसके काका के लड़के आरोपी जेमाल, दिनेश, रमेश, मानसिंह भूरिया निवासीगण देवीगढ़ के हाथों में  तीर-कामठी, लकडी, पत्थर लेकर आये व बोले कि तुम जमीन में हिस्सा क्यों  नहीं दे रहे हो । आज तुम लोगों को जान से मार देंगे ऐसा बोलकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे। गालिया सुनकर फरियादी का भाई बदहिंग एवं वेलजी आ गये, तभी आरोपी दिनेश ने जान से मारने की नियत से भाई बदहिंग को सीने में तीर मारा जिससे खुन निकलने लगा । आरोपी रमेश ने जान से मारने की नियत से भाई वेलजी को सिर में लकड़ी एवं पत्थर मारा, जिससे वेलजी गिर गया। फरियादी खुमान बीच-बचाव करने गया तो जैमाल और मानसिंह ने लकडी से मारा जो फरियादी के सिर में और हाथ में चोट आई। तभी चिल्लाने पर गांव का अमरू, बाबु व फरियादी का भतिजा प्रकाश, बहादुर, मालजी, बबलु आ गये, जिन्होंने बीच-बचाव किया तो वे लोग भाग गये। आरोपीगण जाते-जाते बोले की तुम सभी को जान से खत्म कर देंगे । फिर  वेलजी, बदहिंग को सरकारी एंबुलेंस में लेकर अस्पताल थांदला आये जहां पर वेलजी को ज्यादा चोटे होने से उसकी मृत्यु हो गई थी और बदहिंग भी गंभीर अवस्था में होकर घायल था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना थांदला द्वारा अपराध धारा 302, 307, 323, 325, 294, 506, 34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण  किया गया एवं  प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने से जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान  साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दोषी पाते हुये आरोपीगण दिनेश पिता कालु भुरिया, जेमाल पिता कालु भुरिया, रमेश पिता कालु भुरिया, मानसिंह पिता कालु भुरिया को धारा 302ध्34, 307ध्34  भा.दं.सं. का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 325ध्34 का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड  से, धारा 294 भादवि का दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323ध्34 भादवि का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।


स्वामित्व योजना (आबादी सर्वे) संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न


झाबुआ। स्वामित्व योजना (आबादी सर्वे) के अंतर्गत दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को प्रातः 11 बजे से 12 बजे के बीच निर्देशक म.प्र. भू-स्थानीय आकड़ा केन्द्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग जबलपुर श्री आर.डी.शाह अधिकारी सर्वेक्षक के द्वारा अपर कलेक्टर श्री जे.एस.बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एल.एन.गर्ग, अधीक्षक भू-अभिलेख श्री सुनिल राणा, तहसीलदार झाबुआ श्री आशिष राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ श्री अर्पित गुप्ता , राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की उपस्थिति में भारत सरकार की स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी सर्वे संबंधि प्रशिक्षण दिया गया। स्वामित्व योजना अंतर्गत जिला झाबुआ में 579 ग्रामों में आबादी सर्वे-ड्रोन के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु ड्रोन सर्वे में चूना मार्किग एवं उससे संबंधित सैद्वांतिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु कलेक्टर सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया गया एवं ग्राम खेरमाल तह-राणापुर में ड्रोन फलाई करवाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।


‘प्रशासन आपके द्वार‘‘ ग्राम भोयरा विकास खण्ड झाबुआ में 29 अक्टूबर को आयोजित कलेक्टर एवं जिला अधिकारी पहुंचेगे


झाबुआ,। जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल ‘‘प्रशासन आपके द्वार‘‘ जिसके अंतर्गत चयनित दुरस्त ग्राम में प्रति सप्ताह पहुंच कर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही किया जाना एवं ग्रामीणों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं से रूबरू करवाना एवं ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ किस तरह प्राप्त हो रहा है। इसकी समीक्षा हेतु यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के पूर्व दो शिविर आयोजित हो चुके है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं से अवगत कराना है। इस हेतु कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं झाबुआ अनुभाग के अधिकारी दिनांक 29 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को प्रातः 10 बजे के पूर्व ग्राम भोयरा विकासखंड झाबुआ में पहुंचेगे।


मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर, 2021 को भव्य समारोह हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त


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झाबुआ,। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 को मनाने एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के लोकव्यापिकरण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा जिला स्तरीय समारोह अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर, 2021 को ‘‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश‘‘ के रूप में मनाया जाने हेतु कार्यक्रम की सम्पूर्ण रूप रेखा तैयार करने हेतु श्री सिद्धार्थ जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को नोडल अधिकारी एवं श्री प्रशांत आर्या सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग को समन्वय के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। नोडल अधिकारी/समन्वय अधिकारी सम्पूर्ण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिसे अंतिम रूवरूप दिया जाकर माननीय प्रभारीमंत्री जी को अवगत कराया जा सके। शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम में बडी स्क्रीन लगाकर सांयकालीन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के प्रसारण का आमजनता को दिखाने का प्रबंध किया जाएगा। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम जिला स्तर पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए जनभागीदारी अभियान पर केन्द्रीत गायन, वादन, नृत्य, वाद्विवाद प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, रैली, प्रभात फेरी आदि का आयोजन होगा। कलेक्टर कार्यालय सहित सभी शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्मारकों पर 1 नवंबर की रात्रि को प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन के समस्त प्रमुख भवनों पर प्रकाश व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की रहेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियो, व्यवसायियों, समाज सेवियों, धर्मगुरूओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों एवं शहीद सेनिकों के परिवारों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश दिवस के समारोह तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आयोजन में कोविड-19 संबंधित गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।


मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना

 

झाबुआ। श्मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजनाश् के अंतर्गत जिला झाबुआ के 6 आदिवासी विकासखण्डों झाबुआ, रामा, रानापुर, मेघनगर, थान्दला एवं पेटलावद के दुकानविहीन ग्रामों मे राशन सामग्री के परिवहन एवं तिवरण हेतु 34 सेक्टरों का निर्धारण किया गया है। इन सेक्टरों मग शासन द्वारा निर्धारित मासिक किराये पर परिवहन एवं वितरण कार्य दो टन खाद्यान्न की क्षमता वाले वाहनों से कराया जाना है। जिले में 2 टन क्षमता वाले वाहनों की आवश्यकता होगी, जिसका मासिक किराया शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जाऐगा। किराये से वाहन उपलब्ध कराने वाले आवेदक/हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग से, सेक्टर के ग्र्रामों के निवासी, 21 से 45 वर्ष के आयु वर्ग, कम से कम पंाचवी कक्षा उत्तीर्ण, लाईट मोटर व्हीकल वैध ड्रायविंग लायसेंस धारक, बैंक ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले होने चाहिये। आवेदक/हितग्राही शासकीय सेवक, पेंशनर,आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिये। हितग्राहियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त अर्हताओं से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न किये जायेंगे, साथ ही शासकीय सेवक,पेंशनर, आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। पात्र हितग्राही दिनंाक 2/11/2021 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा झाबुआ में आवेदन मय दस्तावेजों के प्रस्तुत कर सकते है, जिसके परीक्षण उपरान्त पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाऐगा। सेक्टर एवं उसमें सम्मिलित ग्रामों की सूची का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय/जिला खाद्य कार्यालय झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) /जनपद पंचायत कार्यालय झाबुआ, रामा, रानापुर, मेघनगर, थान्दला एवं पेटलावद के कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) झाबुआ कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर झाबुआ (एन.आई.सी.) की वेबसाईट ूूूण्रींइनंण्दपबण्पद पर भी देखी जा सकती है।


जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 29 अक्टूबर को आयोजित होगी


झाबुआ। जिला पंचायत झाबुआ की सामान्य सभा/सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर,2021 को दोपहर 4 बजे आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती शांति राजेश डामोर जिला पंचायत अध्यक्ष करेंगी। बैठक में जिला पंचायत झाबुआ के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रवीर सिंह राठौर एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष(प्रधान) उपस्थित रहेंगे। जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा इस संबंध में दिनांक 28 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया है। जिसमें एजेण्डे के रूप में जिला  पंचायत झाबुआ में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पद पूर्ति करने संबधी चर्चा एवं जिला पंचायत परिसर हेतु साफ-सफाई हेतु अंशकालीन स्वीपर की व्यवस्था संबंधी चर्चा एवं अन्य विषय माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमती से चर्चा होगी। कार्यालय प्रमुख एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की उपस्थिती हेतु निर्देश जारी कर दिए गए है।

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