मधुबनी, 23 अक्टूबर, आज दिनांक-23.10.2021 को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत न्यायालय, समाहर्ता, मधुबनी द्वारा आगामी पंचायत निर्वाचन-2021 में विधि-व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था व ग्रामीण आम लोगों एवं मतदाताओं में भय का माहौल के दृष्टिकोण से असामाजिक तत्व/सक्रिय अपराधकर्मी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से साठगांठ रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव-2021 को शांत एवं सौहार्दयपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला- मधुबनी थाना बदर किया गया है।
उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आपराधकर्मी का सूची निम्नवत है -
1. अमन राज उर्फ बिटु सिंह, पिता-शिवनाथ सिंह उर्फ बैधनाथ सिंह, सा॰-हनुमाननगर, थाना-खुटौना, जिला-मधुबनी।
2. दिनेश यादव, पिता-सुर्यदेव यादव, सा॰-छपराढ़ी, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
3. विनोद यादव, पिता-राम कृपाल यादव, सा॰-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
4. गणेश मुखिया, पिता-कुशेश्वर मुखिया, सा॰-तमुरिया, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी।
5. मुन्ना सिंह उर्फ अभय कुमार सिंह, पिता-स्व॰ वीर बहादुर सिंह, सा॰-कपड़िया, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
6. दीप नारायण उर्फ कृत नारायण राउत, पिता-स्व॰ पुलिकत राउत, सा॰-मंगरौनी, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।
7. सुरे महतो, पिता-भोला महतो, सा॰-रामपट्टी, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी।
8. अमोद मंडल, पिता-बिलटु मंडल, सा॰-मंगती, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
9. भरत उर्फ भरथा, पिता-बनेल महतो, सा॰-महाराजगंज, थाना-नगर, जिला-मधुबनी।
10. अमोद राम, पिता-स्व॰ निर्धन राम, सा॰-जटही, थाना-खुटौना, जिला-मधुबनी।
11. कुष्ण कुमार सिंह उर्फ प्रणामी सिंह, पिता-तेजनारायण सिंह, सा॰-कन्हौली तुरकाहा टोल, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
12. प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा, पिता-रामेश्वर सिंह, सा॰-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी।
13. योगेन्द्र मुखिया उर्फ खुरखुर, पिता-जगदीश मुखिया, सा॰-भगवतीपुर, थाना-पण्डौल, जिला-मधुबनी।
उक्त सभी अपराधकर्मी को आदेश दिया गया है की वे आदेश प्राप्ति के तिथि से प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित होकर अपने-अपने सम्बंधित थाना में 10ः00 बजे पूर्वांहन से 11ः00 बजे पूर्वांहन तथा संध्या 05ः00 बजे से 06ः00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे एवं सम्बंधित प्रखंडो के चुनाव में मतदान की तिथि के दिन अपने मत का प्रयोग करने की स्तिथि में सम्बंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केंद्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त के हीं मतदान केंद्र पर मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें