नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं को दो सप्ताह के लिए बाहर आने की उसकी उम्मीदों पर बुधवार को पानी फेर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने गुजरात उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ के 24 जून के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नारायण को दो सप्ताह की ‘फर्लो’ (एक प्रकार की अवकाश) पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस फैसले को शीर्ष अदालत चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने 12 अगस्त को रोक लगा दी थी।
बुधवार, 20 अक्तूबर 2021
जेल में रहेगा आसाराम बाबू का बेटे नारायाण साईं
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