विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 18 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 18 अक्तूबर 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 18 अक्टूबर

जांच दल गठित : लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक सम्पन्न


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज एक आवेदन में जांच दल गठित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गौरतलब हो कि विभिन्न विभागो में सीएम हेल्पलाइन के ऐसे आवेदन जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर होना था और उनके निराकरण अब तक नही हुआ है ऐसे आवेदन अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा स्वंय मानिटरिग किए जा रहे है। उनके द्वारा छानबीन किए गए प्रकरणो में से एक प्रकरण विगत 258 दिनों से लंबित है यह प्रकरण टीएल बैठक में भी शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने गंजबासौदा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भाटनी में पानी की टंकी का निर्माण कार्य हो जाने के बावजूद ग्राम पंचायत को हेण्डओवर करने तथा नलजल योजना संचालित करने का कार्य अब तक नही किया गया है। बैठक में वहीं विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसके जैन ने बताया कि वर्ष 2016 में टंकी का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत भाटनी को नलजल योजना सुर्पुद की गई है। स्थानीय सरपंच का कहना है कि उन्हें आज तक नलजल योजना हेण्डओवर नही हुई है और न ही आज तक चालू हुई है। उक्त दोनो के मतांकनो की जांच करने हेतु कलेक्टर द्वारा एक दल गठित किया गया है। जिसमें गंजबासौदा एसडीएम, जनपद सीईओ, पीएचई के एई तथा जनपद के इंजीनियर को शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त विभागो के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण में झूठी जानकारी अंकित ना की जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यदि कहीं जांच पड़ताल में दर्ज की गई जानकारी झूठी या फरेब साबित हुई तो उस विभाग के जिलाधिकारी के साथ-साथ अन्य पर सख्त कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री भार्गव ने वनाधिकार अधिनियम के तहत जिले के जिन 1385 हितग्राहियों को कृषि भूमि के पट्टे प्रदाय किए गए है उनके द्वारा ली जाने वाली फसलो का विक्रय हेतु पंजीयन अवश्य रूप से कराया जाए इसके अलावा उन्हें और कौन-कौन सी शासकीय योजना का लाभ दिलाया जाना है ताकि वे उस योजना का लाभ समयावधि में प्राप्त कर अपने जीवन में आशातीत परिवर्तन ला सकें। कलेक्टर श्री भार्गव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए है कि जलजीवन मिशन योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतो में नलजल योजना के कार्य कराए जाने है उन ग्रामों में जल स्त्रोतो का पहले चिन्हांकन किया जाए इसके पश्चात् नलजल योजना कार्य शुरू कराया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसके जैन ने बताया कि नल जल योजना के तहत जिले में कुल 352 की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 321 की निविदाएं आमंत्रित की गई है। उनके द्वारा नलजल योजना कंसेप्ट के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री भार्गव ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी को स्पष्ट निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दी है कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के पीड़ित परिवारों को राहत राशि स्वीकृति में किसी भी प्रकार की विलम्बता ना हो। उन्होंने अब तक राहत राशि व छात्रवृत्ति के कितने प्रकरण लंबित है के संध में जानकारी प्राप्त की है। कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्यों के तहत अक्टूबर माह तक लक्ष्यपूर्ति की अद्यतन जानकारियों से जिला परिवहन अधिकारी, जिला पंजीयक, खनिज विभाग तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है।  कलेक्टर श्री भार्गव को जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खाद्य, कॉ-आपरेटिव, ऊर्जा, पीएचई, जिला पंजीयक, जिला योजना, गर्ल्स कॉलेज, मार्कफेड, सामाजिक न्याय विभाग, सम्राट अशोक सागर के अलावा आरईएस विभाग में लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से संबंधित विभागीय अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्रीमती अमृता गर्ग, श्री विजय राय के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।  


कर्मचारियों का डाटाबेस प्रेषित करने के निर्देश


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान समस्त एसडीएम, जनपदों के सीईओ तथा विभिन्न विभागो के जिला व खण्ड स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का अपडेट डाटा एनआईसी कक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर चुनावी डाटा निर्धारित प्रपत्रों में ऑन लाइन आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि विकासखण्डो में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दूसरे विकासखण्डो में मतदान प्रक्रिया संपादित कराने हेतु दायित्व सौंपे जाएंगे। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एनआईसी को कर्मचारियों का डाटा प्रेषित करने से पहले उसका बारिकी से अध्ययन कर लें ताकि उस डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए है ट्रांसफर हो गया है अथवा शासकीय अवधि के दौरान निधन हो गया है। इस प्रकार के मामले प्रेषित डाटा में शामिल ना रहे का पूरा ध्यान कर परीक्षण उपरांत ही प्रेषित करें। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप क्रियान्वित की जा रही है। एक ही मतदान केन्द्र पर पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों हेतु मतदान प्रक्रिया संपादित होगी। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच के निर्वाचन हेतु मत पत्रों का उपयोग किया जाएगा जबकि जनपद व जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु ईव्हीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए है उन्होंने प्रत्येक मतदान केन्द्र में बिजली, पहुंच मार्ग तथा पानी इत्यादि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होनें कहा कि मतदान केन्द्र तक पहुंच मार्ग सुव्यवस्थित रूप से हो ताकि मतदान दल कर्मियों को कही भी मार्ग अवरूद्ध के कारण परेशानियों का सामना ना करना पडें। ऐसे सडक मार्ग जिनकी पुल पुलियो का मरम्मत कार्य कराया जाना है शीघ्रतिशीघ्र इसे पूरा कराया जाए। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले विभागो के अधिकारियों से कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने से पहले ऐसे विकास, निर्माण कार्य जो स्वीकृत है उन सबको शुरू कराना सुनिश्चित करें। अधिसूचना जारी तिथि के उपरांत कोई भी नया निर्माण विकास कार्य शुरू नही कराया जाएगा। 


व्हीसी से समीक्षा


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अनुविभाग स्तरीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनो के निराकरण पर विशेष बल दिया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि तहसीलदार व जनपदो के सीईओ के कार्यो की समीक्षा बैठक प्रत्येक सप्ताह स्थानीय स्तर पर आयोजित कर मानिटरिंग की नई व्यवस्था क्रियान्वित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने उचित मूल्य दुकानो हेतु अनाज का अग्रिम आवंटन जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक माह की सात तारीख को आयोजित होने वाले अन्नोत्सव के पहले समुचित खाद्यान्न का भण्डारण सुनिश्चित कराए जाने तथा विभिन्न प्रकरणो में हितग्राहियों को जारी होने वाली राशि के देयक ट्रांजेक्शन के कारण फेल ना हो पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से अधिक से अधिक इस क्षेत्र में कार्य किया जाए। उन्होंने कृषक मित्र के तहत प्रत्येक पंचायत में एक-एक की नियुक्ति की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा विदिशा, बासौदा, ग्यारसपुर, सिरोंज, नटेरन एसडीएम तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग और श्री विजय राय तथा तहसीलदार मौजूद रहें। 


’सुकन्या खाते खुलवाकर बेटियों को समर्द्ध करने का आव्हान’


सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इसी प्रकार इस योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। 


खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com  है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।

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