कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह से मनाया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन
राजस्व कार्यो की समीक्षा
कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में पूर्व जारी परिपत्र निरस्त, नवीन दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित करें
गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा निर्देश बुधवार 17 नवम्बर को जारी किए गए है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री उमाश्ांकर भार्गव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव संबंधी समस्त प्रकार के प्रतिबंधों को पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यम से लागू किए गए थे। उपरोक्त समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के संबंध में बताया कि नवीन दिशा निर्देशानुसार अब समस्त शासकीय सेवको से अपेक्षा है कि वह कोविड 19 टीके की दोनो डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवको के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए है तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजो, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड 19 के टीके की दोनो डोज लें। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थियेटर में स्टाफ को दोनो टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेन्सिग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। उपरोक्त दिशा निर्देश में दोनो डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड 19 की दोनो डोज लगा ली गई हो अथवा प्रथम डोज लगाने के बाद द्धितीय डोज लगाने की विधि (ड्यू डेट) नहीं निकली हो। उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
नसबंदी पखवाडा 21 से
पुरूष नसबंदी पखवाडे का आयोजन 21 नवम्बर से चार दिसम्बर तक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने पुरूष नसबंदी पखवाडे के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आज वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा सभी विकासखण्डो के बीईई, बीसीएम, एमपीएस, एमपीडब्ल्यू, आशा सुपरवाईजर को आवश्यक मार्गदर्शन दिया है।
टीकाकरण कार्यो का जायजा
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा नौ जनवरी को
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा 2022 का आयोजन नौ जनवरी को किया गया है। जिसमें देशभर के 33 स्कूलों में कक्षा छटवीं एवं नवमीं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु आयोजन किया गया है। प्रवेश के लिए एआईएसएसईई-2022 का संचालन करेगा। सैनिक स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संवंद्ध अंग्रेजी माध्यम, आवासीय विद्यालय है यह विद्यालय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारती नौ सेना तथा अन्य प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने वाले अधिकारियों को कैडेट के रूप में तैयार करते है। रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा सैनिक स्कूल सोसायटी ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु घोषणा जारी की गई है जिसके अनुसार परीक्षा तिथि रविवार नौ जनवरी 2022, परीक्षा पेन एवं पेपर (ओएमआर शीट पर आधारित), बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर पैटर्न पर आधारित होगी। परीक्षा शहर सूचना बुलेटिन में निहित है। कक्षा छटवीं में प्रवेश के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवार की आयु 31 मार्च 2022 को दस से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। सभी सैनिक स्कूलों में लडकियों के लिए प्रवेश केवल कक्षा छटवीं में उपलब्ध है। छटवीं में प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्त स्थान अनुसार 63 लडको के लिए तथा 10 लड़कियों के लिए जबकि कक्षा नवमीं में उपलब्ध रिक्तियां निरंक है। परीक्षा शुल्क के संबंध में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए चार सौ रूपए एवं अन्य के लिए साढे पांच सौ रूपए निर्धारित है।
समाधान योजना लागू
कोरोना महामारी के दृष्टिगत एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की आस्थगित की गई राशि के भुगतान से उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्धेश्य से समाधान योजना लागू की गई है। ऊर्जा विभाग द्वारा ततसंबंध में आवश्यक पत्र प्रेषित कर संबंधितो को क्रियान्वित करने के निर्देश प्रसारित किए गए है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री अंकुर सेठ ने गृह विभाग द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मृल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूल को आस्थगित किया गया था। आदेश में उक्तानुसार आस्थगित बकाया राशि के बारे में पृथक से निर्देश जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं को पूर्व उल्लेखित तिथि तक राहत देने के उद्धेश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है।
समाधान योजना के प्रावधान
राज्य शासन द्वारा लागू की गई समाधान योजना अंतर्गत जो प्रावधान किए गए है कि जानकारी इस प्रकार से है। उपभोक्ताओं को समाधान योजना अंतर्गत आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध कराए गए है। तदानुसार आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करने पर सौ प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी अथवा आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत छह सामान्य किश्तो में भुगतान करने पर सौ प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। उपभोक्ता दोनो विकल्पों के अंतर्गत माफ की जाने वाली सौ प्रतिशत अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई मूल राशि का पचास प्रतिशत संबंधित वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा ताकि माफ की गई राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ 15 दिसम्बर को 2021 तक वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर लाभ ले सकेंगे। वितरण कंपनी द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण योजना अंतर्गत अंतिम तिथि तक 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। योजना की अंतिम तिथि के पश्चातृ आवेदन प्रस्तुत करने पर उपभोक्ता का वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के देयक बिल जारी किए जाएंगे। शासन द्वारा देय सब्सिडी के दावे वितरण कंपनी द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।
33/केव्ही उपकेन्द्र का शिलान्यास आज
एसएसटीडी योजना अंतर्गत ग्राम आमखेडा सूखा में स्वीकृत नवीन 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का शिलान्यास कार्यक्रम 19 नवम्बर को आयोजित किया गया है। 228.86 लाख की लागत से बनने वाले 33/11 केव्ही उपकेन्द्र के भूमिपूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागर विदिशा सांसद श्री राजबहादुर सिंह तथा स्थानीय विधायक श्रीमती राजश्री रूद्रप्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री अंकुर सेठ ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ राकेश जादौन, पूर्व विधायक श्री रूद्रप्रताप सिंह तथा ग्राम आमखेडा सूखा के भूमि दानदाता श्री प्रताप सिंह राजपूत की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु अऋणी किसान दिसम्बर तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकेंगे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के ऐसे सभी अऋणी किसान भाई फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि विदिशा जिले में रबी मौसम 2021-22 के लिए गेंहू सिंचित, असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर पर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है। जिसका स्केल आफ फायनेंस का आधार 1.5 प्रतिशत के मान से गेंहू सिंचित हेतु 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित गेंहू के लिए 394.50 पैसे, चना के लिए 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम राशि रबी 2021-22 हेतु जमा की जानी है। अऋणी कृषकों द्वारा पूर्व उल्लेखित प्रीमियम राशि के साथ आवश्यक दस्तावेंज क्रमशः भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ कृषक की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है ताकि देय बीमा क्लेम्प राशि कृषक के खाते मेंं समायोजित हो सकें। अऋणी कृषकों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है। अतः संबंधित कृषक भाईयों से आग्रह किया गया है कि अधिसूचना अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेंजों सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। ततसंबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि श्री त्रिलोक सिंह लोधी से मोबाइल नम्बर 7772905842 अथवा तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
नगद इनाम की घोषणा
पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला ने थानों में दर्ज दो फरार आरोपियों पर क्रमशः दो-दो हजार रूपए की नगद राशि इनाम देने की उद्घोषणा की है। जारी उद्घोषणा में उल्लेख है कि महिला थाना विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 24/21 का फरार आरोपी देवेन्द्र गुर्जर निवासी रामलीला चौराहा, आरा मशीन के पास विदिशा तथा ग्यारसपुर थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 161/21 का फरार आरोपी कमलेश पुत्र परमाल आदिवासी उम्र 25 वर्ष निवासी करैया की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में मदद करने वालो के लिए नगद दो-दो हजार रूपए इनाम देने की घोषणा की है। सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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