सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन टीका लगवाना सुनिश्चित करें
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन टीका लगवाना सुनिश्चित करें। द्वितीय डोज का टीका लगवाने के पश्चात् शासकीय सेवकों के नामों की सूचीबद्ध करें। उन्होंने ने अधिकारियों कहा है कि समस्त स्कूल, कॉलेजों, छात्रावासों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ एवं अध्ययरनत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को द्वितीय डोज का टीका लगवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समस्त मार्केट प्लेस एवं दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की है कि वे कोविड-19 टीके के दोंनो डोज लें। जिन दुकानदारों ने दोंनो डोज के टीके नहीं लगाये है, उन्हें दोंनो टीके लगवाना मार्केट एसोसिऐशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्त सिनेमाहॉल के स्टाफ को दोंनो टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये।
पुरूष नसबंदी जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 तक
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए पी सिंह ने बताया कि जिले में पुरूष नसबंदी पखवाड़े के तहत जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन 27नवबंर तक किया जाएगा इसके बाद 28 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक पुरूष नसबंदी सेवा प्रदायगी की जाएगी। मोबिलाईजेशन गतिविधियों के अंतर्गत आशा, एएनएम, एमपीडब्ल्यू तथा सुपरवाईजर द्वारा अस्थाई गर्भनिरोध साधन के उपयोग तथा पुरूष नसबंदी के लिए इच्छुक दम्पत्तियों का चिन्हांकन एवं प्रेरित करेंगे। पुरूष नसबंदी के लिए शिविरों का आयोजन जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरूषों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 28 नवम्बर से 4 दिसम्बर की अवधि में पुरूष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा।
मोबाइल एप में देख सकेंगे मतदाता अपना नाम
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए चुनाव मोबाइल एप को अद्यतन किया गया है। एप के माध्यम से मतदाता स्वयं मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकेंगे। चुनाव मोबाइल एप को आयोग की वेबसाइट एवं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त एप एंड्राइड प्लेटफार्म पर ही रन होगा।
राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी के लिए 15 जनवरी तक कलाकृतियाँ आमंत्रित
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी-2022 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के दस पुरस्कारों के लिए अकादमी ने 15 फरवरी 2022 तक कलाकृतियाँ आमंत्रित की गई हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51 हज़ार रुपये है। प्रदर्शनी में दो कलाकृतियों मान्य की जायेगी और 25 से 55 वर्ष तक की आयु के कलाकार भाग ले सकेंगे। कलाकारों को कलाकृतियों के साथ प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क के रूप में दो सौ रुपये नगद जमा करना होंगे। कलाकारों की मौलिक कलाकृतियाँ जो दिसम्बर 2020 के बाद सृजित हो मान्य की जायेंगी। कला प्रदर्शनी की विवरणिका शासकीय ललित कला महाविद्यालय' जबलपुर, धार, खण्डवा, इंदौर, ग्वालियर तथा अकादमी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक कलाकार अपनी कलाकृतियाँ उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा चौराहा, भोपाल में 15 जनवरी, 2022 की शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे। इसके बाद प्राप्त होने वाली कलाकृतियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी। फेसबुक (www.facebook.com/kalamitrabpl) एवं अन्य माध्यम से डाउनलोड आवेदन विवरणिका की फोटो प्रतियाँ (ए4 साइज) भी प्रवेश-पत्र के रूप में स्वीकार की जायेगी।
कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियाँ घोषित
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2022 की कक्षा 10वीं, 12वीं, 12वीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा/ शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण और विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) के परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च और कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च की अवधि में होगी। सभी परीक्षाएँ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएँ उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 25 मार्च 2022 के बीच और स्वाध्यायी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर 17 फरवरी से 20 मार्च 2022 के बीच होगी। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष की परीक्षा 18 फरवरी से और द्वितीय वर्ष की 19 फरवरी से तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) के प्रथम वर्ष की परीक्षा 18 फरवरी 2022 से और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 19 फरवरी 2022 से आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में सुबह 8-30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में 9-45 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले प्रश्न-पत्र दिए जायेंगे। मंडल ने संबद्ध सभी विद्यालयों के प्राचार्य को शाला के नोटिस बोर्ड पर परीक्षा कार्यक्रम चस्पां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कक्षा अध्यापक के द्वारा भी संबंधित कक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा विषय, प्रश्न-पत्र दिनांक, दिवस और समय की जानकारी दी जाएगी। नियमित, स्वाध्यायी, दृष्टिहीन, मूक बधिर (दिव्यांग) परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ समान रूप से एक ही तिथि और समय में होगी।
नागरिक डेंगू से बचाव के लिए अपने आस-पास पानी को जमा न होने दें रखें साफ सफाई
जिले के नागरिक को डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आह्वान जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा किया गया है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि जल भराव वाले स्थानों में मच्छर पनपते है। जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे जल वाहक रोग होने की सम्भावना रहती है। डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक मच्छर रुके हुए साफ़ पानी में भी पनपते है , और दिन के समय काटते है। नागरिक गण अपने आस-पास पानी को जमा ना होने दें और साफ सफाई रखें, ताकि डेंगू से बचा जा सके। यदि किसी को तेज बुखार, आँखों, मांशपेशियो और सर में तेज दर्द है, मसूडो और नाक से खून बह रहा है, शरीर पर लाल चकते हो, तो डेंगू हो सकता है। इन परिस्थितियों में नजदीकी शासकीय अस्पताल में जांच व उपचार जरुर करवाए। डेंगू से बचाव के लिए पानी के बर्तन को ढँक कर रखें, अनुपयोगी सामग्री जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें, दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हे सुखाएं। आस-पास साफ सफाई रखें, सोते समय मच्छर दानी का उपयोग करें, पूरी आस्तीन के कपडे पहनकर रहे।
कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र - व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं प्राप्त
अब व्हाट्सएप के माध्यम से और mygov corona helpdesk के जरिए भी अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है । अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए https://t.co/j3qQDJHiR8 पर टाइप कीजिए "Covid Certificate" और अपना ओटीपी एंटर करने के पश्चात आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।
आयुष्मान कार्ड लोक सेवा केन्द्र से भी बनवा सकते हैं
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को निरूशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन - मध्यप्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र
केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त ष्सिटीजन लॉग इनष् से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। सिटीजन लॉग इन अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी/सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण
प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’
देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें । बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें । पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।
डेगूं, चिकिनगुनिया से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचायें - जिला मलेरिया अधिकारी
वर्तमान में डेंगू चिकिनगुनिया के प्रकोप को देखते हुये जिले में बुखार के मरीजो की संख्या अत्याधिक हो रही है। मच्छर की उत्पत्ति स्थल, जैसे गमले, कूलर, टायर, पुराने टायर, सीमन्ट की टकी आदि में कई दिनों से जमा पानी को खाली किया जाना आवश्यक है। जिससे की डेगू चिकिनगुनिया के लार्वा को पनपने पर रोका जा सके। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में होने के कारण घरों के अन्दर ही पाया जाता है। सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से वर्तनों को खाली किया जाये, जिससे डेंगू मच्छर के जीवन चक्कर को समाप्त किया जा सके। डेगू से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचाया जा सके। डेगू से बचाव हेतु आमजन को स्वयं अपने घरो में सप्ताह में एक बार पानी एकत्रित होने वाले स्थानों को साफ कर एवं सुखा कर उन्हें उपयोग में लाने सुनिश्चित करना होगा, तभी डेगूं और चिकिनगुनिया से बचा जा सकता है।
दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट
सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।
सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें- सीएमएचओ
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, भूख न लगना, दस्त लगना आदि के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज घर पर ही पारंपरिक उपचार लेते रहते है। ठीक होने की उम्मीद में 5 से 7 दिन गुजार देते है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होने के बजाय उनकी बीमारी और बढ़कर जटिल हो जाती है। ऐसे लोंगो को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर कोविड-19 की जांच पॉजीटिव आती है तो उपचार और जटिल हो जाता है। ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट या आईसीयू में भर्ती कर उपचार करना पड़ता है। ऐसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को सलाह दी है कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, हाथ-पैरों में दर्द, शरीर में ऐठन, भूख न लगना, खाने व सूघंने में स्वाद का पता न लगना आदि लक्षणों के आते ही वे तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। अथवा कोविड-19 की जांच करवाकर समय रहते उपचार लेकर स्वस्थ हों। कोरोना के दृष्टिगत ऐसे व्यक्ति भीड़-भाड़ में न जायें, आपस में दो गज की दूरी बनाकर रखें। हाथों को सैनेटाइज करते रहना अथवा हाथों को साबुन से धोते रहने जैसी आवश्यक सावधानी बरतें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश’
- ’उपभोक्ताओं से अपील- वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें’
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीधे बिजली लाइन से तार डालकर बिजली के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित लाइन कर्मचारी एवं मीटर वाचक का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत बिजली लाइन से सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करने वाले उपयोकर्ताओं की जानकारी वितरण केन्द्रध्जोन प्रभारी को उपलब्ध करायें ताकि सख्ती से ऐसे मामलों की जांच की जा सके और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्ध विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जा सके। कंपनी ने कहा है कि विद्युतीकृत कॉलोनियों एवं क्षेत्रों में नये कनेक्शन देने में विलंब नहीं किया जाए। ऐसी कॉलोनियॉं जो अविद्युतीकृत हैं उनमें निवासरत लोगों को स्थाई कनेक्शन देने के लिए बाह्य विद्युतीकरण के लिए प्रेरित किया जाए ताकि विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार राशि जमा करते हुए स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सके। ऐसे परिसर जो कि अवैध कॉलोनी के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य निष्पादित करने हेतु बाध्य किया जाएगा एवं उनके विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन बनाकर सार्वजनिक रूप से घोषित करते हुए नियत प्रति किलोवॉट दर तथा अन्य सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस इत्यादि जमा कराते हुए विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि मीटर बायपास कर अथवा लाइन में कटध्जोड़ लगाकर अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मीटर में छेड़छाड़ करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर विद्युत प्रदाय संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जाए। गौरतलब है कि बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकद्मों के तहत कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं यहॉं तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों पर विशेष छूट
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आम जन को समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, कबीरा खादी गारमेंट्स एवं ग्रामोद्योग विन्ध्या वैली उत्पाद क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक समस्त प्रकार के खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष डिस्काउंट 20$10$10 प्रतिशत एवं विन्ध्या वैली के ब्राण्ड उत्पादों की फुटकर बिक्री पर 20$10 प्रतिशत विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्कृष्ट खादी उत्पाद एवं राज्य शासन की स्व-रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयों, स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विंध्यावैली ब्राण्ड एवं अन्य ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे।
बकाया राशि एवं नियमित देयकों का भुगतान तत्काल करें, कनेक्शन कटने की अप्रिय कार्यवाही से बचें
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने,भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह - बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में “आपरेशन एवं मेंटेनेंस” अमले के साथ-साथ“ विजीलेंस”को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं,भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं,ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।
खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक उचकिंउपेण्पद पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।
ई-ऑफिस एप्लिकेशन की सुरक्षा
ई-ऑफिस एप्लिकेशन की सुरक्षा को दृष्टिगत शासन स्तर से जारी किये जाने वाले निर्देशों का प्रारूप (ड्राफ्ट) के लिये बिन्दु निर्धारित किये गये है। जारी बिन्दु अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर डिजिटल सिग्नेचर टोकन (DSC) या e-Sign का उपयोग किया जाये, गोपनीय एवं अति गोपनीय दस्तावेजों को केवल भौतिक रूप से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये SSO(Single Sign On) आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाये, केवल सुरक्षित नेटवर्क जैसे एनआईसी नेट, स्वान, एनकेएन के माध्यम से ही ई-ऑफिस वेब एप्लिकेशन का उपयोग किया जाना चाहिये। प्राईवेट नेटवर्क पर ई-आफिस वेब एप्लिकेशन तक पहुंचने हेतु व्हीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाये।
’सुकन्या खाते खुलवाकर बेटियों को समर्द्ध करने का आव्हान’
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इसी प्रकार इस योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है।
विद्युत संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए
विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा-सी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा आम नागरिकों से अपील की है कि सभी को एक जिम्मेदार नागरिक बनकर विद्युत संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए । ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है यदि आंधी तूफान या अन्य किसी कारण से अकस्मात उन्हें छूकर खतरा मोल न लें। आवश्यक बात यह है कि लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। संभव हो तो किसी आदमी को उस जगह, अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिये रखें। नये घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखें। यह कानून की दृष्टि से भी आवश्यक है। उचित फासले के विषय में स्थानीय बिजली कंपनी के अधिकारी से सलाह लें। आपके बच्चों एवं कुटुम्बीजनों की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है। खेतों खलिहानों में ऊंची-ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉं, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें।विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊंची भरी हुई गाड़ियॉं न निकालें, इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है।बहुत से स्थानों पर बच्चे पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते तरह-तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर चढ़ने न दें। लाइन पर तार या झाड़ियां न फेकें। यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना पास के पुलिस थाने या विद्युत कंपनी के वितरण केन्द्र में दें। विद्युत लाइनों के पास लगे वृक्ष या उनकी शाखा न काटें। यदि कटी डाल लाइन पर गिरे तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अपने खेत खलिहान पर या संपत्ति की सुरक्षा हेतु अवरोधक तारों (फेन्सिंग वायर्स) में विद्युत प्रवाहित न करें। यह कानूनी अपराध भी है। इस प्रकार विद्युत का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बिजली के खंभों पर कदापि न चढ़ें एवं स्टे-वायर आदि विद्युत उपकरणों से छेड़खानी न करें। ऐसा करने से आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि न बांधे और न ही इससे जानवरों को रगड़ने दें। इससे जनधन की हानि हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सजीव (चालू लाइन के) तारों के संपर्क में आ जाता है तो निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद कर दें। यदि स्विच बंद न कर सकें तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से अलग करें। ऐसा न करने से सहायता करने वाले को भी झटका (शॉक) लग सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सजीव तारों से शीघ्र ही अलग करें क्योंकि एक सेकेण्ड की भी देरी घातक हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटायें एवं कृत्रिम सांस देकर उसका प्रथमोपचार करें। डॉक्टर को तत्काल बुला कर कृत्रिम श्वॉंस देवें अथवा उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचायें। घरों में बिजली के तार सुव्यवस्थित ढंग से लगावें। अव्यवस्थित एवं ढीले-ढाले या झूलते तार खतरे से खाली नहीं है। सभी विद्युत यंत्रों के उपयोग में सावधानी बरतें। विद्युत तारों अथवा उपकरणों की खराबी दूर करने के लिए तथा बिजली का फ्यूज सुधारने के लिये किसी जानकार की ही सहायता लें। इससे एक ओर जहॉं दुर्घटना को टाला जा सकेगा वहीं दूसरी ओर आप आर्थिक हानि से भी बच सकेंगे। घरेलू उपकरणों एवं विद्युत फिटिंग का अर्थिंग करना अति आवश्यक है। सही अर्थिंग न होने से विद्युत दुर्घटना हो सकती है। प्रकाशध्थ्रेशर चलाने के लिये लम्बे एवं जोड़ वाले तारों का उपयोग न करें । थ्रेशर के तारों को बिजली कंपनी की लाइनों से अनधिकृत रूप से न जोड़ें। ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है एवं आपके विरूद्ध विद्युत चोरी का इल्जाम लगाया जा सकता है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।
एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी
खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है । तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है । प्रत्येक उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है ।
व्हीसी के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों का जायजा
समर्थन मूल्य पर ज्वार विक्रय हेतु 1848 कृषकों द्वारा पंजीयन
विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर ज्वार खरीदी कार्य क्रियान्वित है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिशा जिले मेंं 1848 कृषकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर ज्वार हेतु पंजीयन कराया गया हैं। गौरतलब हो कि खरीफ विपणन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज ज्वार का उपार्जन कार्य 21 दिसम्बर तक संचालित किया जाएगा। शासन स्तर पर मोटे अनाज का समर्थन मूल्य जारी किया गया है। जिसके अनुसार ज्वार मालदंडी 2578 रूपए तथा ज्वार हाइब्रिड 2738 रूपए प्रति कि्ंवटल निर्धारित किया गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर ज्वार खरीदी कार्य पांच उपार्जन केन्द्रो पर एक साथ क्रियान्वित किया जा रहा हैं। बुधवार 24 नवम्बर तक पंजीकृत किसी भी कृषक के द्वारा उपार्जन केन्द्र पर ज्वार का विक्रय नही किया गया है।
टीकाकरण का विशेष अभियान का क्रियान्वयन
सफलता की कहानी : सीएमएचओ की पहल पर टीका लगवाया लालाराम ने
कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत क्रियान्वित कार्यो का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने भ्रमण कर जायजा लिया है। भ्रमण के दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत मुरवास ग्राम के नागरिक टीकाकरण कराने में रूचि प्रदर्शित नही कर रहे है उन्हें बार-बार आग्रह करने के बावजूद टीका नही लगवा रहे है। सीएमएचओ डॉ सिंह ने स्वंय मुरवास ग्राम में पहुंचकर ऐसे नागरिकों से जीवंत सम्पर्क किया और उन्हें टीकाकरण से होने वाले फायदे और नही लगवाने पर होने वाले नुकसान का आत्मीय विवरण से अभिप्रेरित किया। जिसके फलस्वरूप मुरवास के लालाराम अहिरवार के आठ पारिवारिकजनों सहित अन्य के द्वारा कोविड वैक्सीन का सैकेण्ड डोज का टीकाकरण कराया गया है। सीएमएचओ डॉ सिंह ने स्वंय अधिकांश का टीकाकरण किया है। टीकाकरण होने के उपरांत लालाराम अहिरवार ने स्वंय आमजनों से टीकाकरण कराने की मार्मिक अपील की है।
अपील
कार्यभार ग्रहण किया
लटेरी जनपद पंचायत के नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अजय वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया है। श्री वर्मा का संपर्क नम्बर 8718853915 है।
अवैध मदिरा धरपकड कार्यवाही जारी
कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न आवंटन जारी
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा जिले के राशनकार्डधारको के लिए आगामी दिसम्बर माह का खाद्यान्न का पुर्नवंटन आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक आगामी माह के लिए खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान में भण्डारित कराया जाना सुनिश्चित हों। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिशा जिले में कुल 546 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने संचालित हो रही हैं जिसमें 71 शहरी क्षेत्र की तथा 475 ग्रामीण क्षेत्र की शामिल है। जिले में कुल दो लाख 20 हजार 738 परिवारों को उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से राशन का वितरण कार्य किया जा रहा है इस प्र्रकार कुल लाभांवित जनसंख्या नौ लाख 89 हजार 104 है। लाभांवित परिवारों में 21 हजार 702 अन्त्योदय कार्डधारक तथा एक लाख 99 हजार 36 प्राथमिक परिवार शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त आवंटन अनुसार नियमित आवंटन गेंहू 4241.25 मैट्रिक टन, चावल 10006.06 मैट्रिक टन तथा नमक 127.37 मैट्रिक टन का आवंटन जारी किया गया है।
आठ गौ-शालाओं के निर्माण कार्य पूर्ण
जिले में आठ नवीन गौ-शालाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हुए है कि जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक श्री ओपी गौर ने बताया कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आठ गौ-शालाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हुए है प्रत्येक गौ-शाला में सौ-सौ गौवंश को रखने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। विदिशा विकासखण्ड में तीन गौ-शालाओं के निर्माण कार्य पूर्ण है उनमें जम्बार, कागपुर, पठारी हवेली शामिल है। नटेरन जनपद पंचायत अंतर्गत बरखेडाजागीर द्वितीय, सेऊ द्वितीय तथा कुरवाई में भालबामोरा द्वितीय, लटेरी में कोलुआपठार तथा सिरोंज जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत पारधा की गौ-शाला का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।
जनगणना 2021 के सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने आगामी जनगणना 2021 के कार्यो को जिले में सुचारू रूप से संपादित कराने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें आवश्यक जबावदेंही सौंपी है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जिन अधिकारियों को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दायित्व सौंपे गए है तदानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी, अपर कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी, जिला योजना अधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को अतिरिक्त जनगणना अधिकारी का प्राधिकार सौंपा गया है। इसके अलावा संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को उनकी पदस्थापना क्षेत्र के लिए अनुविभागीय जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ को अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।
संविदा सेवाएं समाप्त
नटेरन जनपद पंचायत में पदस्थ विकासखण्ड समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण (संविदा) श्रीमती ज्योति मालवीय की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। इस प्रकार का आदेश मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति के संचालक श्री आरएस रघुवंशी के द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विकासखण्ड समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण (संविदा) श्रीमती ज्योति मालवीय पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कार्यो का निर्वहन ना करना। जिसकी सूचना पूर्व में विभिन्न स्तरों से अवगत कराई गई है। श्रीमती मालवीय विगत पांच माह से अनुपस्थित रहने से शासकीय कार्य प्रभावित होने के कारण ततसंबंध में श्रीमती मालवीय को कारण बताओ पत्र भी जारी किए गए थे। इसके पश्चात भी पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विकासखण्ड समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण (संविदा) श्रीमती ज्योति मालवीय की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्ति का आदेश जारी किया गया है।
कार्यभार ग्रहण किया
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एसके साल्वे ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है उनका संपर्क नम्बर 9425333986 है। गौरतलब हो कि निवर्तमान ईई श्री एसके जैन का स्थानांतरण भोपाल हुआ है।
फोटो मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, संक्षित पुनरीक्षण हेतु समय निर्धारित
पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार उन सभी पंचायतों व उनके वार्डो अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन निरस्त किया गया है जहॉ ऐसे परिसीमन के एक वर्ष के भीतर निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है। परिसीमन के निरस्त होने के परिणाम स्वरूप अब इन पंचायत व वार्डो अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के अधार पर किया जायेगा जो उनकी सम्बंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ऐसी स्थिति मे कतिपय ग्राम पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं, आंतरिका वार्डो की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित मतदाताओं को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाना समीचीन है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियन-1995 के नियम 18 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी ग्राम पंचायत की अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं को, जिनमें कडिका-3 अनुसार परिवर्तन हुआ है. परिसीमन के आधार पर यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किये जाने हेतु संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कार्यवाही पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करते हुए पंचायत वार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 25 नवम्बर,2021 किया जाना है। इसी प्रकार आधार पत्रक के अनुसार चिन्हित किये गये मतदाताओं को क्षेत्रवार यथा स्थान शिफट करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 26 नवम्बर,2021 की तारिख निर्धारित कि गई है। मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण तथा मतदाताओं को तदानुसार लिंक करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 27 नवम्बर,2021 किया जाना है। कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना एवं कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन। चेकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरात परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए पैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना। त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर को 28 नवम्बर,2021 की तारिख निर्धारित कि गई है। फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची बेबसाईट पर अपलोड करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 28 नवम्बर,2021 तक करना है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 28 नवम्बर, 2021 किया जाना है। मतदाताओं को परिसीमन के आधार पर यथा स्थान शिप्ट करने की कार्यवाही पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर,2021 को 3 बजे तक प्राधिकृत कर्मचारी को किया जाना है। दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 4 दिसम्बर,2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया जाना है। निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्र की ईआरएमएस में प्रविष्ट, दावे आपत्ति की लिस्ट तैयार करना, चौकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत पेण्डर को वापस करना का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर के द्वारा, फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को देबसाइट पर अपलोड करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना का कार्य वेण्डर को 5 नवम्बर,2021 तक किया जाना है। फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचाययत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन, अतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी डी विक्रय के लिए उपलब्ध कराना,तथा फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्क्रेन कर अपलोड करने का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 6 दिसम्बर,2021 तक किया जाना है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें