प्रतापगढ़/24 नवम्बर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, (अपर जिला न्यायाधीश) शिव प्रसाद तम्बोली द्वारा आज ग्राम सिद्धपुरा में आम चौराहे पर रहवासियों ग्रामवासियों को कानूनी जानकारियां प्रदान किये जाने के निमित्त विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित जनोपयोगी सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। स्थाई लोक अदालत द्वारा संचालित जनोपयोगी सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरणों हेतु प्राप्त आवेदनों पर 60 दिन या 90 दिन के भीतर फैसला किया जाता है और इसका फैसला सिविल न्यायालय की डिक्री के समान ही होता है जिस फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। इसी के साथ श्रम पंजीयन की अनिवार्यता और महत्ता के बारे में भी समझाया गया। जिससे श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सुलभ तरिके से मिल सके। दौराने शिविर इसी केम्प में बाल विवाह निषेध कानून के बारे में भी बताया और आम जन से अपील की कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करावें और 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करावें। यह कानूनन अपराध भी है। ऐसा करने पर 02 वर्ष की सजा और 01 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इसी के साथ मृत्यु भोज ना करने हेतु संकल्प दिलाया गया। उक्त जानकारियों के साथ काश्तकारों को कच्ची तलाई निर्माण, स्वयं कीटनाशक निर्माण, देशी गाय के गोमुत्र से बीजोपचार हेतु भी प्रोत्साहित किया ताकि इससे काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और कृषि लागत घट सके व काश्तकार को भी जान का खतरा पैदा नहीं हों। इन्हीं जानकारियों के साथ प्राधिकरण सचिव श्री तम्बोली ने असंगठित मजदूरों के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं, बच्चों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एवं उनके संरक्षण स्कीम 2015, तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में संचालित योजना 2016 के संबंध में भी विस्तृत रूप से समझाया। प्राधिकरण सचिव के सुझावों को ग्रामीणजनों ने ध्यानपूर्वक सुना और धन्यवाद ज्ञापित किया।
बुधवार, 24 नवंबर 2021
प्रतापगढ़ : आम जन को जनोपयोगी सेवाओं के बारे में बताया एवं कानूनी जानकारियां दी
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