पटना : झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजी एक अविनाश कुमार के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने लोडेड हथियार के साथ एक जज के चैम्बर में कैसे प्रवेश किया? कोर्ट ने इस मामले में सहयोग करने हेतु एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस मामलें पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की पुलिस दोनों पक्षों के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अनुसंधान करने में सक्षम है। दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथी ही एड्वोकेट जनरल ने कहा कि यदि चाहे तो कोर्ट सीबीआई समेत किसी भी एजेंसी से मामले की जांच करवा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक बार फिर डीजीपी को उपस्थित रहने को कहा है, अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2021 को होगी। विदित हो कि घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और ASI अभिमन्यु कुमार झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजे अविनाश कुमार के कक्ष में घुसकर गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि तुम हम दोनों को तलब करोगे, हम तुमको एडीजे नहीं मानते हैं। इसके बाद एडीजे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी मामले पर अधिवक्ता संघ ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा था कि पहले अपराधियों से सरंक्षण की जरूरत होती थी, लेकिन अब प्रशासन से सरंक्षण की आवश्यकता पड़ गई है। वहीं इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के सचिव एवं मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया था। जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने मधुबनी के जिला जज से प्राप्त पत्रांक सं. 1993 पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी की थी। पत्र के मुताबिक जिला जज ने यह बताया था कि झंझारपुर में घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने 18 नवंबर, 2021 को दोपहर 2 बजे झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार-1 के चैम्बर में घुस गए और उन पर पिस्तौल तानते हुए मारपीट और बदसलूकी की थी।
- पूछा- लोडेड हथियार के साथ पुलिस जज के चैम्बर में कैसे प्रवेश किया?
सोमवार, 29 नवंबर 2021
बिहार : झंझारपुर जज के साथ हुई मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त
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