प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति देखने के लिए कलेक्टर आज आकस्मिक रूप से ग्राम कईडावद पहुंचे
अभाविप ने जिले के समस्त महाविद्यालयांे की 5 सूत्रीय मांगो को कलेक्टोरेट परिसर में किया जंगी प्रदर्शन
- परिषद् ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य से दो टूक कहा - छात्रवृत्ति-आवास राशि स्वीकृत करवाएं, या अपने पद से इस्तीफा दे
- उग्र हुए परिषद् पदाधिकारियांें और छात्रांे को मनाने पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी और टीआई, कलेक्टर से मिलकर शिकायत करने की बात को लेकर डेढ़ घंटे तक अड़े रहे छात्रगण
- 15 दिसंबर तक के ठोस आश्वासन बाद आंदोलन किया समाप्त
झाबुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की जिला इकाई एवं झाबुआ इकाई द्वारा मिलकर 6 दिसंबर, सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर कलेक्टोरेट परिसर में एकत्रित होकर उग्र प्रदर्शन किया गया। अभाविप की 5 सूत्रीय मांगे थी, जिसमंे मुख्य रूप से जिले के समस्त महाविद्यालयांे मंे छात्र-छात्राआंे को छात्रृवत्ति, आवास गृह की राशि एवं स्टेशनरी सामग्रीयां उपलब्ध नहीं होने से तथा लगातार इन मामलों में केवल थोथे आश्वासन मिलने से उग्र हुए पदाधिकारियों और छात्रांे ने इस दौरान उपस्थित हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य से तीखी बहस की और उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई। प्राचार्य को साफ तौर पर कह दिया कि वह या तो उक्त मांगों का निराकरण करे, या लिखित में अपने पद से इस्तीफा दे दे। अभाविप के जिला सह-संयोजक दर्शन कहार ने बताया कि जिले के शासकीय कॉलेजों मंे अध्ययनरत छात्र-छात्राआंें को शासन, प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन अनदेखा करते हुए एक भी मांगांे और समस्याआंे का निराकरण नहीं किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं का आवास गृह की राशि विगत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आज तिथि नहीं मिली है। कॉलेजों में परीक्षाओं का समय नजदीक आने के बाद भी स्टेशनरी सामग्रीयां उपलब्ध नहीं करवाई गई है। छात्रृवत्ति और आवास राशि उपलबध नहीं होने से छात्र-छात्राआंे की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उक्त समस्याआंे का शासन-प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रबंधन स्तर पर लगातार ज्ञापन देने के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा है।
रैली निकालकर कलेक्टोरेट परिसर मंे किया जंगी प्रदर्शन
शासन-प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र-छात्राआंे को लगातार उपेक्षित करने के चलते सोमवार को अभावपि का गुस्सा फूट पड़ा और शहर में नारेबाजी के साथ रैली निकालते हुए कलेक्टोरेट परिसर में सैकड़ों की संख्या मंे जिलेभर में महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं द्वारा एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच छात्र-छात्राआंे से मिलने एवं उनकी समस्याएं जानने एसडीएम लक्ष्मीनारायण गर्ग एवं तहसीलदार झाबुआ पहुंचे, लेकिन उन्हांेने उन्हंे समस्याएं नहीं बताते हुए एवं ज्ञापन नहीं सौंपते हुए कलेक्टर से मिलने की बात कहीं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर एसडीओपी झाबुआ इडल मोर्य, थाना प्रभारी सुरेन्द्रसिंह गाड़रिया सहित भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
कॉलेज प्राचार्य को सुनाई खरी-खोटी
इसी बीच उपस्थित हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य श्री गुप्ता को परिषद् के पदाधिकारियांे और छात्रांे ने उक्त समस्याओं और मांगांे को लेकर अत्यधिक खरी-खोटी सुनाई। प्राचार्य श्री गुप्ता ने बताया कि छात्रवृत्ति और आवास गृह की राशि का मामला शासन स्तर से रूका हआ है। साथ ही उनके द्वारा मौके से ही छात्र-छात्राओं की समस्याआंे के संबंध में मोबाईल पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया। परिषद् के पदाधिकारियांे ने कहा कि यदि जल्द ही समस्याआंे और मांगांे का निराकरण नहीं हुआ, तो स्याही पोतकर और टमाटर फैंककर विरोध करने से भी नहीं चूकेंगे।
15 दिसंबर तक का मिला ठोस आष्वासन
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा बाद कॉलेज प्राचार्य श्री गुप्ता ने 15 दिसंबर तक समस्याआंे के निराकरण हेतु ठोस आश्वस्त किया। जिसके बाद परिषद् पदाधिकारी और छात्र माने। बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम श्री गर्ग एवं तहसीलदार को सौंपा। वाचन अभाविप के जिला सह-संयोजक श्री कहार ने किया।
यह रखी गई मांगे
जिसमें मुख्य रूप से 5 सूत्रीय मांगांे मंे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2020-21 की स्टेशनरी सामग्रीयां अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने, गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई, जिसे शीघ्र ही जमा करवाएं जाने, गांवांे से शहर में आकर रूम किराया लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राआंे को आवास गृह की राशि भी गत वर्ष 2019-20 एवं 2021-21 की अब तक प्राप्त नहीं होने से, शीघ्र जमा करवाई जाने, वर्ष 2021-22 के नवीन सत्र चालू हो चुके है, परन्तु आज दिसंबर मात तक नवीन छात्रृवत्ति और आवास की लिंक नही ंखोली गई है, इसे तुरंत प्रक्रिया में लाया जाने, जिले के सभी कॉलेज में कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। सीसीई एवं प्रेक्टीकल स्टार्ट हो गए है, किन्तु छात्रांे को अभी तक विगत दो वर्षों की पुस्तके एवं स्टेशनरी उपलब्ध नहीं करवाई जाने से छात्राआंे को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, आदि मांगे और समस्याएं ज्ञापन मंे रखी गई। जिनके अतिशीघ्र निराकरण हेतु अनुरोध किया गया।
यह रहे उपस्थित
ज्ञापन एवं विरोध प्रदर्शन अवसर पर अभाविप के झाबुआ नगर उपाध्यक्ष सचिन सेन, नगर मंत्री वैभव जैन, कार्यकर्ता पवन परमार, साकिब सैयद, आशु पंवार, महिला नगर उपाध्यक्ष खूशबू पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा सैकड़ों की संख्या मंें जिलेभर के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।
विश्व एड्स दिवस को लेकर जीवन ज्योति हैल्थ सर्विस (टीआई) झाबुआ द्वारा किए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, झाबुआ के बस स्टेंड पर आदिवासी नृत्य के माध्यम से एड्स के लक्षण और बचाव संबंधी जानकारी दी गई, 80 ग्रामीण महिला-पुरूषांे की स्क्रीनिंग (जांच) की गई
झाबुआ में आस ग्रुप द्वारा की जाएगी जीव सेवा, कडकड़ाती ठंड में पशुआंे के बैठने के लिए की जाएगी निःशुल्क गादी की व्यवस्था
झाबुआ। शहर में सामाजिक कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले ‘आस ग्रुप’ झाबुआ द्वारा एक ओर जीव सेवा का कार्य किया जा रहा है। जिसमें स्व. श्रीमती निर्मलादेवी घोड़ावत की स्मृति में घोड़ावत परिवार एवं शहर के समाजसेवियों के विशेष सहयोग से गादिया बनवाई जा रहीं है, जिसे शहर में घूमने वाले जीवों के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जानकारी देते हुए आस ग्रुप के युवा सदस्य अतिशय देशलहरा एवं रविराजसिंह राठौर ने बताया कि यदि जिस किसी भी व्यक्ति के घर या प्रतिष्ठान के आसपास भी कुत्ते या अन्य जानवर बैठते या सोते है। उन्हें इस कड़ाके की ठंड से बचाकर जीव दया का काम करना चाहते है, तो वह 99810-84667 अतिशय या 8989452654 रविराज राठौर को कॉल करके ये गादिया या गादिया बनवाने के लिए निःशुल्क कपड़े उपलब्ध करवा सकते है।
निःशुल्क गादियां और कपड़े उपलब्ध करवाए जा रहे
इस कार्य में विशाल विजय कटकानी परिवार गादियां बनवाने के लिए टाट निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे है। इसके साथ ही शहर के कई टेलर परिवारों द्वारा भी गादियां बनाने के लिए अंदर भरने के लिए वेस्ट कपड़े (चिन्दे) भी निःशुल्क उपलब्ध करवाएं जा रहे है। अतिशय देशलहरा एवं रविराजसिंह राठौर ने बताया कि इस अभियान के संबंध में जो भी व्यक्ति अपने आवश्यक सुझाव भी देना चाहता है, तो वह उक्त मोबाईल नंबरों पर दे सकता है।
धार जिला सेमी फायनल में जिला अन्तर्जिला क्रिकेट स्पर्धा का हो रहा आयोजन, धार ने 8 विकेट से मैच जीत कर सेमीफायनल में प्रवेष किया
धन्यवाद मप्र अभियान के तहत नगरपालिका टीम ने सार्वजनिक सुविधा घरांे के संचालकांे का किया सम्मान, सफाई व्यवस्था मंे सहयोग देने के लिए किया धन्यवाद ज्ञापित
सम्मान कर हौंसला अफजाई किया
इस अवसर पर मुख्य रूप से नपा के स्वास्थ्य अधिकारी युनूसउद्दीन कुरैशी एवं राजस्व उप-निरीक्षक आशीष भाबर के साथ टीम ने बस स्टैंड के पीछे एवं जिला चिकित्सालय में स्थित सार्वजनिक सार्वजनिक सुविधा घरांे का अवलोकन करते हुए संचालकों का सम्मान कर उनका हौंसला अफजाई किया।
झाबुआ के कॉलेज मैदान पर जिला क्रिकेट एसोसिएषन द्वारा 6 से 14 दिसंबर तक किया जा रहा क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन, खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे वन-डे मैच, इंदौर संभाग की कुल 7 टीमे ले रहीं भाग
झाबुआ। शहर के कॉलेज मैदान पर संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) के तत्वावधान में एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीसीए) झाबुआ द्वारा 6 से 14 दिसंबर तक अंतर जिला अंडर-18 क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए डीसीए के जिला सचिव नटवरसिंह राठौर ने बताया कि प्रथम दिन स्पर्धा का शुभारंभ डीसीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहादुरसिंह चौहान ने श्रीफल बदारकर एवं प्रथम मैच खेलने वाले खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर डीसीए से सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अर्चना राठौर भी उपस्थित रहीं। स्पर्धा मंे एंपायर, रेफरी, स्कोरर आदि की भूमिका इंदौर के प्रशिक्षकों द्वारा निभाई जा रहीं है वहीं जिला स्तर से स्पर्धा को सफल बनाने मंे जिला क्रीडा अधिकारी कुलदीप धाबाई, वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक योगेश गुप्ता, विनोद बड़ई, नरेशराज पुरोहित, पर्वतसिंह राठौर, सुनिल चौहान आदि सहयोग प्रदान कर रहे है। प्रतिदिन खिलाड़ियांे को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार आयोजक संस्था द्वारा प्रदान किए जा रहे है। यह स्पर्धा 14 दिसंबर तक चलेगी। समापन पर विजेता एवं उप-विजेता टीम को ट्राफियां देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी टीमों के बीच वन-डे मैच हो रहे है। स्पर्धा में इंदौर संभाग की कुल 7 टीमे झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बडवानी, खरगोन, खड़वा एवं बुरहानपुर की टीमे भाग ले रहीं है।
- धार जिला पहुंचा सेमीफायनल में
प्रथम मैच में धार ने जीत हासिल की
प्रथम दिन सोमवार को बड़वानी और धार जिले के मध्य मैच खेला गया। जिसमें पहले बड़वानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भी विकेट खोकर 28 ओवर में मात्र 99 रन बनाए। सर्वाधिक 22 रन अर्थव शाह ने बनाए। धार की ओर से बोलिंग करते हुए सात्विक, आदित्य, आर्यन एवं प्रभात ने 2-2 विकेट चटकाएं। जवाब में दूसरी इनिंग में धार की टीम ने 11 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर 103 रन बना लिए और मैच 8 विकेट से मैच जीतकर सेमीफायनल में प्रवेश किया। जिसमंें अक्षय गौयल ने सर्वाधिक 56 रन एवं प्रभात ने 22 रनांे का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैच में एंपायर इंदौर के अमोले गुप्ते एवं विनीत मसीह, स्कोरर भावेश कैलोनिया तथा मैच आर्ब्जवर सुधीर रसाल है। 7 दिसंबर, मंगलवार को खरगोन और आलीराजपुर के बीच मुकाबला होगा।
जिला स्तरीय स्टेण्डिग कमेटी की बैठक 7 दिसम्बर को
झाबुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों आम निर्वाचन 2020-21 हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 7 दिसम्बर को दोपहर 11.30 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ, तहसीलदार झाबुआ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत झाबुआ, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत समस्त इस बैठक में उपस्थित रहेंगे।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मददेनजर धारा 144 लागु, जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध
झाबुआ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी गतिविधियों एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए पंचायत आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराये जाने के लिये एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। झाबुआ जिले की समस्त जनपद पंचायतों के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिये, आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिये तथा लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त आदेश जारी किया गया हैं। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के सभा या समारोह, जलसा करना, धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना, आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति आदि बिना अनुमति के किसी प्रकार वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमति के नहीं करेगा। शासकीय स्कूल मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति दल, संगठन अथवा संस्था संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर (ठेला गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर को भी सम्मिलित करते हुए) का उपयोग नहीं करेगा। डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर आपत्ति जनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की कोई भी विशेष धर्म विरोधी बाते प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो। जनपद क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एवं जनपद सदस्य प्रत्याशी के लिए प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तार यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी जारी करेंगे तथा पंच एवं सरपंच प्रत्याशियों संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जारी करेंगे। जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज, इत्यादि में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो या आकर रूके तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाना आवश्यक होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, डण्डा लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी, आग्नेय शस्त्र घातक धारदार हथियार इत्यादि को लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा। चूंकि यह आदेश जन साधारण से संबंधित है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य पर इस आदेश की सूचना की तामिली व्यक्तिशः की जा सके। अतः यह आदेश दण्डाप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 44(5) के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों मे संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी प्रतिबंध से छूट भी दी जा सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं निर्वाचन तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधित ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी बैंक के सुरक्षाकर्मी एवं पुलिसकर्मीयों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किये जाने संबंधित आदेष जारी
- जिले की राजस्व सीमा में निर्देषों का पालन अनिवार्यतः सुनिष्चित करना होगा- जिला दण्डाधिकारी
झाबुआ। जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया जाने संबंधित आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत कारोना के नए वेरियंट से संक्रमण नही फैल सकें एवं कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में जन-सामान्य हेतु आवष्यक निर्देश जारी किये है। इस आदेष के तहत जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले कार्डधारी एवं उसके परिवार के वयस्क सदस्यों को वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाए। नगर पालिका, ग्राम पंचायत के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर एवं रोको-टोको अभियान के माध्यम से नगर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाए व पुलिस द्वारा चौराहे पर उक्त संबंधित जागरूकता हेतु लाउडस्पीकर से उदघोषणा की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए। अन्य राज्यों से जिले में आने वाले व्यक्तियों को जिले में आगमन एवं ऐसे व्यक्ति, समूह के 3-4 दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रेण्डम कोरोना टेस्ट करेगी। साथ ही जिले में समय-समय पर नागरिकों की रेण्डम कोरोना जॉंच की जाए। जिले की राजस्व सीमाओं में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान मालिक द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। समस्त शासकीय सेवकों कोविड-19 से बचाव के टीके के दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे। जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है। उन प्रत्येक शासकीय सेवक के दोनों डोज के प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण के उपरांत ही उनका वेतन आहरित किया जाएगा तथा कार्यालय में मास्क पहनकर ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे। जिले के समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा उसमें अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे को कोविड-19 के टीके की दोनों टीके लगवाएं। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करें। जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों तथा उनके परिवार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेस एवं थियेटर में स्टाफ को दोनों टीेके लगाना आवश्यक होगा। यात्री बसों में बिना मास्क से यात्रा करने वाले सभी यात्री, बस के ड्रायवर एवं कंडक्टर सभी यात्रियों को मास्क पहनकर यात्रा करना होगा। उक्त आदेष का परिपालन जिले की राजस्व सीमा में पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेष का उल्लंघन करने पर संबंधित पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी।
“म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत अपराध पीड़ितों को 10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत”
झाबुआ। अदालतों से इंसाफ मिले इसी मंशा से पिछले कुछ वर्षों से फैसलों के साथ पीड़ित पक्षकार को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का भी प्रावधान लागू किया गया है। इससे आरोपित का अपराध सिद्ध होने पर जहां एक ओर उसे सजा मिलती है, वहीं पीडित को क्षतिपूर्ति भी मिल जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ(म.प्र.) के द्वारा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2021 को आयोजित मॉनिटरिंग मीटिंग में अपराध पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। मीटिंग में कलेक्टर झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री एल.डी. सोलंकी की सदस्यता में उक्त प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अपराधी को अपराध की सजा मिल जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उस पीड़ित का क्या जिसने उस अपराध को झेला है और उसके दुष्परिणामों का असर उसको व उसके परिजन भुगतते हैं। अपराधी को सजा के साथ ही अपराध के पीड़ित को भी राशि के रूप में राहत के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम बनाई गई है। ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हुई है, उन्हें न्यायालय की सिफारिश पर मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर प्रदान किया जाता है। दिनांक 04.12.2021 को 05 प्रकरणों में 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
समयावधि पत्रों की बैठक सम्पन्न : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी बगेर अनुमति के जिले से बाहर नहीं जाए- कलेक्टर
मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा सभी वर्गो में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट
झाबुआ,। पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश आलोक कुमार सिंह संचालक, सूचना जावक क्रमांक-पंचा.राज/2021/ भोपाल मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा सभी वर्गो में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट निकाल कर किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 14 दिसम्बर 2021 दिन मंगलवार समय 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी संस्थान, कलियासोत डेम के पास भोपाल के आडिटोरियम में संपादित की जावेगी।
आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के फलस्वरूप जिले में पदस्त समस्त शासकीय सेवकों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित
झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के फलस्वरूप जिले में पदस्त समस्त शासकीय सेवकों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए जाते हैं। समस्त शासकीय सेवक, बगैर अद्योहस्ताक्षर कर्ता के पूर्व स्वीकृति किए अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और ना ही मुख्यालय छोडेंगे। साथ ही सर्वाजनिक अवकाशो में अपने सेल फोन बंद नहीं रखेंगे। विशेष परिस्थितियों में अवकाश संबंधि नस्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी, झाबुआ (मैन पावर) के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जाएगी। आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति नोडल अधिकारी स्वीकृत करेंगे। उक्त आदेश का कडाई से पालन किया जाए।
आगामी चुनावों को दौरान अस्त्र शस्त्र का दुरूपयोग रोकने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद/मेघनगर को निर्देशित किया गया
झाबुआ,। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता को विकास खंड झाबुआ/राणापुर/रामा/मेघनगर/थांदला/पेटलावद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस कारण आगामी चुनावों को दौरान अस्त्र शस्त्र का दुरूपयोग रोकने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद/मेघनगर को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के स्टॉक की जांच 15 दिवस में पूर्ण करें। जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारी अस्त्र- शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन के स्टॉक तथा बिक्री (शस्त्र/कारतुस) की जानकारी एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा, जिले के विश्राम गृह (लोक निर्माण विभाग) - झाबुआ, मेघनगर, राणापुर, थांदला व पेटलावद को तत्काल प्रभाव से पंचायत निर्वाचन नियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिगृहित
झाबुआ, । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा की गई है। घोषणा के फलस्वरूप झाबुआ के समस्त विकास खंडों में (निर्वाचन क्षेत्रों में) आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः जिले के विश्राम गृह (लोक निर्माण विभाग) - झाबुआ, मेघनगर, राणापुर, थांदला व पेटलावद को तत्काल प्रभाव से पंचायत निर्वाचन नियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिगृहित किये जाते है।
चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन/आमसभा/जुलूस आदि निकालने की अनुमति जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया
झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड झाबुआ/ राणापुर/रामा/मेघनगर/थांदला/पेटलावद के लिए अभ्यार्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन/आमसभा/जुलूस आदि की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाएगें। चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन/आमसभा/जुलूस आदि निकालने की अनुमति जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
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