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नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 28 खण्ड पीठों का गठन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर को जिला एवं तहसील न्यायालयों पर एक साथ किया गया है। जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अचल कुमार पालीवाल के द्वारा प्रातः साढे दस बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारभ किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में कुल 12642 प्रकरण आपसी सुलह हेतु रखे जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायिक न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य दीवानी व फौजदारी प्रकरणों व बैंको, बीएसएनएल के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 28 खण्ड पीठो का गठन किया गया है जिसमें विदिशा में 13, गंजबासौदा में आठ, सिरोंज में चार, लटेरी में दो तथा कुरवाई में एक खण्ड पीठ का गठन किया गया है। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिले के न्यायिक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 2201 प्रकरण आपसी सुलह हेतु चिन्हित किए गए है जिसमें फौजदारी के 233, चेक अनादर के 712, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 227, विद्युत चोरी के 318, वैवाहिक भरण पोषण के 223, सिविल प्रकरण के 172 तथा 316 अन्य मामले शामिल हैं जबकि प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के 10441 प्रकरण निराकरण हेतु रखे जाएंगे। जिसमें बैंको के ऋण वसूली से संबंधित 3823 प्रकरण, विद्युत बिल से संबंधित 5126 प्रकरण, जलकर से संबंधित 280 प्रकरण एवं बीएसएनएल के 808 तथा सम्पतिकर के 404 प्रकरण शामिल है। लोक अदालत में आपसी सुलह से निराकृत होने वाले प्रकरणो की अपील नहीं होती है साथ ही न्याय शुल्क भी नियमानुसार वापिस हो जाता है। जिससे पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता समाप्त होकर सदा के लिए विवाद का अंत होता है। पक्षकारगणों से अपील की गई है कि वे अपने समझौतायोग्य प्रकरणों का निराकरण, नेशनल लोक अदालत में कराकर लाभ प्राप्त कर सकते है।
जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय में प्राप्त किए जाएंगे
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 102 में 13 दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के जारी कार्यक्रम अनुसार विदिशा जिले के चार विकासखण्ड क्रमशः विदिशा, बासौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई के जिला पंचायत सदस्य के 11 वार्डो के नाम निर्देशन पत्र 13 दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। जबकि तृतीय चरण में विकासखण्ड नटेरन, लटेरी, सिरोंज के नाम निर्देशन पत्र तीस दिसम्बर से प्राप्त किए जाएंगे। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र जमा कराते समय अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार नामांकन के समय वाहनो की संख्या भी दो वाहन तक सीमित है। नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा नाम निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर कक्ष 102 में प्राप्त किए जाएंगे जबकि नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य डॉ पीके मिश्रा और श्रीमती क्षिप्रा सेन के द्वारा कक्ष क्रमांक 118 में किया जाएगा। वहीं निक्षेप राशि कलेक्ट्रेट के नाजिर श्री कासिम द्वारा कक्ष क्रमांक 117 में प्राप्त की जाएगी।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थलीय व्यवस्था का जायजा
अवकाश स्वीकृति उपरांत मुख्यालय छोडे़ डीएसओ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में क्रियान्वित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार आदर्श आचरण संहिता 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगी अतः उक्त अवधि तक सभी अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने के संबंध में रोक लगाई गई हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विशेष परिस्थितियोंं में अवकाश स्वीकृति हेतु समस्त आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त आवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। अवकाश संबंधी प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को जिला आपूर्ति अधिकारी सूचीबद्ध कर अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी मतदान दल प्रकोष्ठ के पास निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे। अवकाश आवेदन अपरिहार्य स्थिति में ही स्वीकार होगा। अस्वस्थ होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड विदिशा द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
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विदेशों से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच व क्वारेंटाइन
कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अब कोई भी विदेशी यात्री जिले में आएंगे तो पहले आरटीपीसीआर से जांच की जाएगी। जिससे यात्री में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा एवं संबंधित विदेशी यात्री को सात दिवस के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ शोएब खान को दोयित्व सौंपे गए हैं।
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इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट ना करें
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु कार्यक्रम चार दिसंबर 2021 को घोषित किया गया है। पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला विदिशा अंतर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर सांप्रदायिक तथा जातिगत दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संपादित की जावे। जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रुप से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी दशा में समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना प्रदान कर समक्ष में श्रवण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से प्रसारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा विदिशा जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश पारित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के पुण्यविभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ह. ई. क, ट्विटर, एसएमएस इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर जातिगतध्धार्मिकध्सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़कानेध्उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं एवं उन्माद फैलने वाले संदेश फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, संप्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करे। संभव हो तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेटिंग ओन्ली फॉर एडमिन पर भी रख सकता है। कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और ना ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, ऑडियो, वीडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए प्रसारितध्फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावशाली होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी।
सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण की हर रोज जानकारी प्रेषित करें-कलेक्टर
कुंए में डूबने के प्रकरण में आर्थिक मदद जारी
त्योंदा तहसील में ग्राम बडीवीर के संजू उर्फ रामकृष्ण सहरिया की नहाने के दौरान कुंए में गिरने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता बासौदा, अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन राय के द्वारा स्वीकृत की गई है। आर्थिक सहायता के स्वीकृत आदेश में उल्लेख है कि आरबीसी 6(4) के संशोधित प्रावधानो के तहत कुंए के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर मृतक संजू उर्फ रामककृष्ण सहरिया के निकटतम वारिस पिता श्री टीकाराम पुत्र बुंदेल सिंह सहरिया को चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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