पटना : झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजी एक अविनाश कुमार के साथ हुई मारपीट को लेकर आरोपित दोनों पुलिस अधिकारियों की जमानत याचिका को लेकर झंझारपुर एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल दोनों पुलिस अधिकारियों को जेल में ही रहना होगा। मामले की जांच सीआईडी कर रही है, सीआईडी घटना से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर चुकी है। विदित हो कि घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और ASI अभिमन्यु कुमार झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजे अविनाश कुमार के कक्ष में घुसकर गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि तुम हम दोनों को तलब करोगे, हम तुमको एडीजे नहीं मानते हैं। इसके बाद एडीजे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी मामले पर अधिवक्ता संघ ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा था कि पहले अपराधियों से सरंक्षण की जरूरत होती थी, लेकिन अब प्रशासन से सरंक्षण की आवश्यकता पड़ गई है।
गुरुवार, 23 दिसंबर 2021
बिहार : जज के साथ मारपीट में थानेदार और दारोगा की जमानत याचिका खारिज
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