सीहोर। सीहोर जिला भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज देवीधाम परिसर सलकनपुर में सम्पन्न हुआ। आज प्रातः 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र का शुभारम्भ भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय,जिला प्रभारी बहादुरसिंह मुकाती,प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रघुनाथसिंह भाटी,देवीधाम मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय,आष्टा विधायक रघुनाथसिंह मालवीय,जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय,डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी,भारतमाता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर के समापन सत्र में आज 4 सत्र में 4 विषयो पर प्रदेश से आये विशेषज्ञ वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने विचार रखे। आज सलकनपुर में आयोजित भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन शिविर में, व्यक्तित्व विकास, मीडिया के व्यवहार एवं उपयोग,सोशल मीडिया की समझ,आज के भारत की वैचारिक मुख्यधारा,हमारी विचार धारा विषयो पर प्रदेश भाजपा से आये विषयो के विशेषज्ञ वक्ता मप्र भाजपा के सह संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा,सुश्री नेहा बग्गा,पवन दुबे,एवं डॉ हितेश वाजपेयी ने विषयो से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओ के सामने रखी। भाजपा सीहोर जिले के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने अपने सम्बोधन में पार्टी के निर्देशानुसार प्राप्त कार्यक्रमो से सभी कार्यकर्ताओं एवं मंडल अध्यक्षो को अवगत कराया तथा होने वाली बूथ की समितियों की बैठक,पन्ना प्रमुखों की समितियों का गठन,उनकी बैठके,सहित अन्य कार्यक्रमो की जानकारी दी। शिविर के सभी 4 सत्रों में सत्र की अध्यक्षता पूर्व निगम अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा,भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय,महिला मोर्चे के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री श्रीमति नवदीप कौर,आशाराम यादव ने की। समापन सत्र के आज तीसरे दिन के सत्र में विशेष रूप से कार्यकर्ताओ को मार्गदर्शन देने पहुचे मप्र भाजपा के सह संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा ने कहा की इस तरह के शिविरों,बैठकों के माध्यम से ही कार्यकर्ताओ को नई नई योजनाओं,संगठन के कार्यो से अवगत करा कर उन्हें अपडेट किया जाता है,जब हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बातों,कार्यो,योजनाओं आदि से अपडेट रहेगा तो हमारा संगठन भी अपग्रेड होता है। उन्होंने कहा मप्र में भाजपा का अपना जो संगठन है वो देश मे ऐसा संगठन है,जिसे देश मे आइडियल संगठन कहा जाता है। संगठन से नये लोगो को जोड़े। शिविर मे कार्यकर्ताओ को कई मूलमंत्र दिये गये। शिविर में आज आष्टा विधायक रघुनाथसिंह मालवीय, भाजपा सीहोर जिला प्रभारी बहादुरसिंह मुकाती,जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय,गुरुप्रसाद शर्मा,रघुनाथसिंह भाटी, सलकनपुर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय,पूर्व विधायक अजीतसिंह,सीताराम यादव सहित जिले के सभी 19 मंडलों के अध्यक्ष,प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी,कार्यसमिति के सदस्य,जिले के पदाधिकारी,कार्यसमिति सदस्य,मंडल के महामंत्री,मोर्चा, प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष सहित सभी अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन सत्र के सभी सत्रों का संचालन जिला उपाध्यक्ष लखन यादव ने एवं आभार जिला महामंत्री धारासिंह पटेल ने व्यक्त किया।
क्रय नीति के तहत निराकृत एवं प्रचलित भू अर्जन प्रकरणों
प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सभी भू-अर्जन अधिकारी को निर्देश दिए है कि अब तक नवीन भूमि अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत निराकृत अधिनियम 2013, एवं प्रचलित भू अर्जन प्रकरणों की जानकारी विहित सॉफ्टवेयर पर फीड की जाए। अब तक नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत निराकृत एवं प्रचलित भू अर्जन प्रकरणों की जानकारी भिजवाना सुनिश्चित करें।
टीकाकरण दल पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
जिले की नसरूल्लागंज तहसील के निमना गाँव में टीकाकरण दल द्वारा डोर-टू-डोर सम्पर्क किया जा रहा था, तभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं उनके सहयोगियों के साथ मालदार पिता बोदर खाँ तथा मुस्ताक पिता मालदार द्वारा मारपीट व बदसलूकी की गई। इन आरोपियो के खिलाफ थाने में धारा 294, 332, 353 तथा 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एक आरोपी मुस्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं उनके टीकाकरण दल द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में टीकाकरण का कार्य करने की सराहना करते हुए कहा कि टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे टीकाकरण अमले के साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा टीकाकरण में व्यवधान उत्पन्न करने एवं टीकाकरण अमले के साथ बदतमीजी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अनुभाग के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करे। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का काम करने वाले शासकीय सेवकों के साथ जिला प्रशासन है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके कार्य में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है या उनके साथ बदतमीजी करता है, तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करें ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों पर विशेष छूट
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आम जन को समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, कबीरा खादी गारमेंट्स एवं ग्रामोद्योग विंध्या वैली उत्पाद क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक समस्त प्रकार के खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष डिस्काउंट 20 एवं 10 प्रतिशत एवं विन्ध्या वैली के ब्रांड उत्पादों की फुटकर बिक्री पर 20 एवं 10 प्रतिशत विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्कृष्ट खादी उत्पाद एवं राज्य शासन की स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयों, स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विंध्या वैली ब्राण्ड एवं अन्य ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे।
प्रत्येक हितग्राही को चिन्हांकित कर लाभांवित करें - संभागायुक्त श्री बामरा
राज्य सरकार जन-कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 नवम्बर 2021 से प्रारंभ "आपकी सरकार-आपके साथ" यह विशेष अभियान 26 जनवरी, 2022 तक चलेगा। इस अभियान के जरिये शासन की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। संभागायुक्त श्री गुलशन बामरा ने संभाग के सभी जिला कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से कहा है कि अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र हितग्राही शासकीय योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
"ग्राम पंचायतवार ए वं वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे"
"आपकी सरकार-आपके साथ" अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किये जायेगे। शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा।
"रोस्टर-वार आयोजित शिविर एमआईएस मोडयूल में होंगे दर्ज"
जिले में अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतवार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत या वार्ड वार शिविरों के आयोजन का रोस्टर तैयार करेंगे। निर्धारित रोस्टर की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जाएगी। इस रोस्टर को सी.एम. हेल्पलाइन पर अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए MIS मोड्यूल में भी दर्ज किया जाएगा।
"हितग्राही चिंहित कर मौके पर ही हित लाभ दिया जाएगा"
जिले में प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। शिविर की पूर्व तैयारी करते हुए सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पूर्व से ही किया जाकर आवेदन प्राप्त कर उनका परीक्षण भी करा लिया जायेगा। पात्र हितग्राहियों के परीक्षण और चिन्हांकन में ऐसे हितग्राही, जो पूर्व में योजना के लाभ से किसी भी कारणवश वंचित रह गए हैं उन्हें, नवीन पात्र हितग्राही, सीएम हेल्पलाईन एवं जन-सुनवाई में हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधी अथवा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी आवेदन करने वाले हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही हितलाभ प्रदाय किया जाएगा।
"स्थानीय जनप्रतिनिधि हितग्राहियों को वितरित करेंगे हितलाभ"
अभियान में सभी स्थानीय जन-प्रतिनिधि शिविर में आमंत्रित किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को हितलाभ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर स्थल पर ही - वितरित किया जाएगा। रोस्टर के अनुसार शिविरों की तिथि, समय और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ऐसे आवेदन, जिनका निराकरण किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शिविर के दौरान नहीं हो पाता है, का 10 से 15 दिवस के भीतर उसी स्थान पर पुनः शिविर लगाकर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर स्थल पर नागरिकों की बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के मार्गदर्शी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जायेगा।
कोविड-19 के संभावित तृतीय लहर की पूर्व तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी
प्रदेश में कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर की पूर्व तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मप्र श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि SARS CoV-2 Variants के प्रवृत्तियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बदलाव होना प्रतिवेदित है।जिसके कारण Variants of concern (VOCs) के संबंध में लगातार निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS CoV-2 के नवीन B.1.1.529 प्रजाति Omicron को Variant of Concern घोषित किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 के संभावित तृतीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के साथ-साथ कोविड टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन सुनिश्चित किया जाए। भीड़-भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों तथा खांसते-छींकते समय नाक व मुंख का ढांकने संबंधी अनुशासन का पालन किया जाएं। कोविड-19 के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः जांच आरटीपीसीआर/आरएटी पद्धति से सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 की पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिलों में हॉट-स्पॉट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। पॉजिटिव प्रकरणों के हाई-रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कॉन्टेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षण युक्त कोविड पॉजिटिव प्रकरणों को लक्षणों के आधार पर अस्पताल में कोविड आईसोलेशन वार्ड, कोविड आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेंडेंसी वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालय युक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सालय आंकलन उपरान्त होम आईसोलेशन की की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा कॉलिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। अन्य देशों से आने वाले समस्त अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूची आईडीएसपी शाखा समय-समय पर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराई जाती है। तदानुसार विमानतल पर नेगेटिव पाए गए यात्रियों को अनिवार्यतः सात दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन किया जाए एवं 8वें दिवस पर पुनः आरटीपीसीआर द्वारा जांचा जाए। पॉजिटिव पाए गए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को डब्ल्यूजीएस के लिए सेम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आईसोलेशन में रखा जाए।
कोविड-19 प्रकरणों के लिए उपचार व्यवस्थाएं-
प्रदेश में कोविड प्रकरणों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन एवं समुचित अधोसंरचनागत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा क्रियाशील ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहें। समस्त शासकीय डेडिकेट कोविड हेल्थ सेन्टर तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आवश्यक औषधियों के साथ, सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। इसी प्रकार बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं औषधि, सामग्री एवं उपकरण सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम 2022 में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष जनवरी 2022 नई दिल्ली में 25वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम 12 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक प्रस्तावित है। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए जिले से तीन युवाओ का चयन किया जाना है। जिल के ऐसे युवा जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष की हो, नेहरु युवा केंद्र की गतिविधि में भाग लिया हो, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता की हो, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में सहभागिता की हो, देश भक्ति, राष्ट्र निर्माण जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगता में सहभगिता की हो, आस-पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में सहभागिता की हो, उनका चयन किया जाएगा। चयन के लिए जिला युवा अधिकारी नेहरु युवा केंद्र की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इच्छुक युवा निर्धारित प्रपत्र में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ 10 दिसम्बर 2021 तक नेहरु युवा केंद्र कार्यालय में शाम 05 बजे तक जमा कर सकते हैं।
सात दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस सप्ताह
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक सशस्त्र सेना झण्डा दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस, प्रति वर्ष हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है जब हम भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग देकर सेना की त्याग और सेवा की उत्कृष्ट परम्परा के सहयोगी बनने के लिए गौरव का अनुभव कर सकते हैं। झण्डा दिवस निधि में दान की गई राशि आयकर अधिनियम-1961 की धारा-297 (2)(क) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है। यह राशि चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये ‘‘जिला सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि के नाम से बनवाकर अथवा कलेक्टर कार्यालय सीहोर में राशि जमा कराई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय शस्त्र सेनाओं के जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं उनका पुण्य स्मरण करना तथा सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धनराशि एकत्र करना हैं। इस धनराशि का उपयोग शहीद सैनिकों के आश्रित परिजनों, विकलांग सैनिक, भूतपूर्व सैनिक को उपचार, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सिलाई, कड़ाई एवं अन्य तरह से आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है।
किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर जरिया है मछली पालन
मत्स्य पालन कार्य में रूचि रखने वाले किसान, जो विभिन्न प्रकार से मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, उनसे प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, आरएएस, मत्स्यबीज संवर्धन जलक्षेत्र निर्माण, केज कल्चर, बायोफ्लॉक, हैचरी, फिश फीड मील, बर्फ संयत्र-आइस प्लांट, मत्स्य परिवहन के लिए मोटर साइकिल, तीन पहिया वाहन, साइकिल, मछली की फुटकर दुकान सहित विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर इच्छुक किसान लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला को योजना प्रावधान का 60 प्रतिशत और शेष को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मत्स्य पालन कर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति 05 दिसम्बर 2021 तक संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव जिला मत्स्योद्योग कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी
खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट, की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आम नागरिक उचकिंउपेण्पद पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ईमेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।
किसानों को खाद का संतुलित उपयोग करने की सलाह
कृषि विभाग द्वारा जिले के किसान को सलाह दी गई है कि आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। फसल के लिये अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि किसान मिट्टी परीक्षण कराए और उसी के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे कृषि वैज्ञानिकों से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उर्वरकों का उपयोग करें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। वर्तमान मे रबी की फसलों के लिये जिले में पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। गेंहू के लिये यूरिया 213 कि.ग्रा. एन.पी.के. 186 कि.ग्रा., म्यूरेट ऑफ पोटाश 17 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर, चना के लिये यूरिया 44 तथा सुपर फास्फेट 375 कि .ग्रा. प्रति हेक्टर, सरसों के लिये यूरिया 130 कि.ग्रा. सुपर फास्फेट 188 कि.ग्रा. तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किग्रा. प्रति हेक्टर, मसूर के लिये यूरिया 54 कि.ग्रा. तथा सुपर फास्फेट 313 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर देकर अनुशंसित उर्वरक मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। किसान भाइयों से अपील है कि गेंहू, सरसों, चना एवं मसूर फसल में रासायनिक खाद की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें। डीएपी के विकल्प के रुप में एन.पी.के. व एस.एस.पी. यूरिया एव म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरकों का उपयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते है। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने से सल्फर 11 प्रतिशत एवं कैल्शियम 21 प्रतिशत भी प्राप्त होंगे, जो फसल का उत्पादन बढाने में सहायक होंगें।
सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें
स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, भूख न लगना, दस्त लगना आदि के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज घर पर ही पारंपरिक उपचार लेते रहते है। ठीक होने की उम्मीद में 5 से 7 दिन गुजार देते है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होने के बजाय उनकी बीमारी और बढ़कर जटिल हो जाती है। ऐसे लोंगो को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर कोविड-19 की जांच पॉजीटिव आती है तो उपचार और जटिल हो जाता है। ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट या आईसीयू में भर्ती कर उपचार करना पड़ता है। ऐसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को सलाह दी है कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, हाथ-पैरों में दर्द, शरीर में ऐठन, भूख न लगना, खाने व सूघंने में स्वाद का पता न लगना आदि लक्षणों के आते ही वे तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। अथवा कोविड-19 की जांच करवाकर समय रहते उपचार लेकर स्वस्थ हों। कोरोना के दृष्टिगत ऐसे व्यक्ति भीड़-भाड़ में न जायें, आपस में दो गज की दूरी बनाकर रखें। हाथों को सेनेटाइज करते रहना अथवा हाथों को साबुन से धोते रहने जैसी आवश्यक सावधानी बरतें।
एक भी पात्र हितग्राही शासकीय योजना से वंचित नहीं रहेगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान
- सुशासन के लिये "आपकी सरकार-आपके साथ" अभियान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन की समस्त की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिये "आपकी सरकार-आपके साथ" अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 26 जनवरी 2022 तक निरंतर जारी रहेगा। अभियान के जरिये एक भी पात्र हितग्राही को शासकीय योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार जन-कल्याण और सुराज के लिये प्रतिबद्ध है।
शिविर लगाकर लिए जाएंगे आवेदन
अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किये जायेगे। शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान खुद शासन स्तर भी "आपकी सरकार-आपके साथ" अभियान की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे। जिले में अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतवार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर परिषद द्वारा ग्राम पंचायत या वार्ड वार शिविरों के आयोजन का रोस्टर तैयार करेंगे। निर्धारित रोस्टर की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जाएगी। इस रोस्टर को सी.एम. हेल्पलाइन पर अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए MIS मोड्यूल में भी दर्ज किया जाएगा।
प्रत्येक शिविर के लिए नोडल अधिकारी
जिले में प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। शिविर की पूर्व तैयारी करते हुए सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पूर्व से ही किया जाकर आवेदन भी प्राप्त कर उनका परीक्षण करा लिया जायेगा। पात्र हितग्राहियों के परीक्षण और चिन्हांकन में ऐसे हितग्राही, जो पूर्व में योजना के लाभ से किसी भी कारणवश वंचित रह गए हैं उन्हें, नवीन पात्र हितग्राही, सीएम हेल्पलाइन एवं जन-सुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधी अथवा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी आवेदन करने वाले हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही हितलाभ प्रदाय किया जाएगा। अभियान में सभी स्थानीय जन-प्रतिनिधि शिविर में आमंत्रित किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को हितलाभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर स्थल पर ही वितरित किया जाएगा। रोस्टर के अनुसार शिविरों की तिथि, समय और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ऐसे आवेदन, जिनका निराकरण किन्ही अपरिहार्य कारणों से शिविर के दौरान नहीं हो पाता है, का 10 से 15 दिवस के भीतर उसी स्थान पर पुनः शिविर लगाकर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर स्थल पर नागरिकों की बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के मार्गदर्शी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जायेगा।
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