सीहोर। शहर के चर्च मैदान पर आरंभ हुई स्व. प्रकाश व्यास काका स्मृति बेबी लीग प्रतियोगिता में खेले गए पहले मैच में सीहोर वाइस ने आष्टा टीम को 7-1 के विशाल अंतर से हराया। इस मौके में स्ट्राइकर युवराज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक मारी। आयोजित बेबी लीग प्रतियोगिता का शुभारंभ सीहोर जिले कि जूनियर बालिका खिलाड़ी मिस्टी चौरसिया ने फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया डॉ गिरीश जोशी एवं आशीष जैन वरिष्ठ शिक्षक ने प्रकाश व्यास काका के चित्र पर माला पहनाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुभाारंभ कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक के प्रसिद्ध नेशनल फुटबॉल प्लेयर रमेश दादा, इछावर के आशुतोष जोशी आदि शामिल थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला फुटबाल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुदीप व्यास ने बताया कि प्रथम मैच सीहोर वॉइस विरुद्ध आष्टा के बीच खेला गया जिसमें युवराज कनौजिया ने हैट्रिक मारी और आष्टा की ओर से एक गोल कुशल वर्मा ने किया प्रथम मैच में सीहोर 7 गोल से विजय रही दूसरा मैच सीहोर चिल्ड्रन विरुद्ध आष्टा चिल्ड्रन के बीच खेला गया यहां मैच 1-1 से बराबर रहा सीहोर चिल्ड्रन की तरफ से सुशांत ने एक गोल किया और आष्टा चिल्ड्रन की ओर से प्रमोद ने गोल किया आज का तीसरा मैच सीहोर क्लब विरुद्ध पुलिस वॉइस के बीच खेला गया जिसमें सीहोर क्लब 5-0 से विजय रही इसमें शिवांग ने दो गोल लकी ने एक गोल गौरव और तरुण ने एक-एक गोल किए। डॉ. गिरीश जोशी जी ने अपने उद्बोधन में खिलाडिय़ों को आशीर्वाद देते हुए कहां की प्रकाश काका नगर के एक महान व्यक्ति थे उन्होंने जिला फुटबॉल एसोसिएशन में लंबे समय तक खिलाडिय़ों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है सीहोर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन खिलाडिय़ों को मिल रहा है जिसके फलस्वरूप सीहोर जिले की प्रतिभा प्रदेश एवं देश के कोने-कोने तक सीहोर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।
सुशासन के उच्चतम मापदंड स्थापित करने की कलेक्टर ने दिलाई शपथ
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मानदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसम्बर के एक दिन पूर्व 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंड स्थापित करने की शपथ दिलाई। सभी शासकीय सेवकों ने सत्य निष्ठा से सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहने और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, डिप्टी कलेक्टर श्री रवि वर्मा सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने शपथ ली। जिले के सभी कार्यालयों में शासकीय सेवकों द्वारा सुशासन की शपथ ली गई।
प्लॉग रन स्वच्छता एवं प्रेरणा सम्मान समारोह आज
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों एवं विगत स्वच्छ सर्वेक्षण में उच्च प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों का सम्मान किया जाएगा प्रदेश के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति प्रेरणा का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर से राज्य स्तरीय प्रेरणा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का प्रसारण सभी नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के साथ ही सीहोर में होने वाले कार्यक्रमों में 25 दिसम्बर को "दौड़ेगा म.प्र. जीतेगा म.प्र." के तहत प्रात: 09 बजे से 10.45 बजे तक प्लॉग रन सह स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। यह प्लॉग रन भोपाल नाका से शुरू होकर कोतवाली चौराहा से टाउन हॉल पर समाप्त होगी। इसी के साथ प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन प्रात: 11 बजे से 02 बजे तक टाउन हॉल पर किया जाएगा। जिसमें प्रातः: 11 बजे से 12 बजे तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं निकाय अधिकारियों द्वारा नागरिकों तथा सफाईकर्मियों से स्वच्छता संवाद कर स्थानीय स्वच्छताग्रही, अशासकीय संगठनों, स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा। इसके पश्चात प्रात: 12 बजे से 02 बजे तक मुख्यमंत्री श्री चौहान का इंदौर में राज्य स्तरीय प्रेरणा कार्यशाला आयोजन टाउन हॉल परिसर में एलईडी स्क्रीन द्वारा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को दूरदर्शन भोपाल, यूट्यूब, और फेसबुक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार समस्त कार्यक्रम जीरो वेस्ट इंवेन्ट की अवधारणा पर आधारित होगा। इन समस्त आयोजनों में सीहोर विधायक श्री सुदेश राय एवं कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहेंगे। प्लॉग रन में भाग लेने के लिए स्थानीय नागरिक युवा एवं छात्र-छात्राएं अपना ऑनलाईन पंजीयन http://forms.gle/gu4yoWJgpMq5WfAd6 पर कर सकते है। प्रतिभागियो को इस दौड़ मे भाग लेने के लिए ई-प्रमाण पत्र उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजे जाएंगे।
अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करें
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी देकर उसका पालन अनिवार्यतः करने को कहा है। जिससे निष्पक्ष, निर्भीक समावेशी, सुगम और नैतिक मतदान करवाया जा सके। चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी किसी भी बातों और कार्यो से बचे, जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। अभ्यर्थी को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना को उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।किसी के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थी के बारे में ऐसी कोई आलोचना नहीं की जाना चाहिए, जो ऐसे आरोपों पर सत्यता स्थापित न हुई हो। मस्जिदों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतदान की समाप्ति से 48 घंटे के पूर्व की अवधि के दौरान तक सभाएं आदि करना वर्जित रहता है। अभ्यर्थी को किसी के निजी भवन अहाते में ध्वज लगाने पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने के लिये भवन अथवा भूमि स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है। अथवा अभ्यर्थी द्वारा किसी के विरूद्ध अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी सामाजिक परंपरा की बुराई नहीं करना चाहिए। ऐसा कृत्य अथवा शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे न्यायालय की अवमानना हो। ऐसा कृत्य या शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे देश की अखंडता एवं सम्प्रभुता प्रभावित होती हो।
दुकानों प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु समुचित सुविधा प्रदान करने के निर्देश
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदान तीन चरणों में 6 जनवरी (गुरुवार), 28 जनवरी (शुक्रवार) तथा 16 फरवरी (बुधवार) को मतदान होगा। जिले के कारखानों में कार्यरत कामगारों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में मताधिकार का उपयोग करने के लिये संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानो में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगी गण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधको से यह अपेक्षा की गई है कि मतदान दिनांकों को अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 7 दिन कार्य करते है, उनसे अपेक्षा की गई है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देवेंगे। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बन्द की जावेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जावेगी, ताकि कामगारों को मतदान के लिए कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने निरन्तरित प्रक्रिया (CONTINUOUS PROCESS) की श्रेणी में आते हैं, उनमें पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान की सुविधा देवेंगे। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रो में आने वाले दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेष दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान/संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाष नहीं रखते हुये उसके स्थान पर मतदान के दिन को बंद/अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं हैं, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देवेंगे। उक्त निर्देशों का समुचित पालन समस्त कारखानों के अधिभोगी घणो/प्रबंधको तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजको तथा प्रबंधकों द्वारा अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
प्रलोभन देकर निर्वाचन लड़ने से रोकने पर धारा 123 के तहत होगी कार्यवाही
राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए हैं जहां किसी भी अभ्यर्थी को दबाव या डरा धमकाकर निर्वाचन लड़ने से रोकने या कोई प्रलोभन देकर रोकने का प्रयास किया जाता है तो यह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा, ऐसे समस्त प्रकरणों में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (संशोधित 2014) एवं आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार सहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। आयोग किसी भी व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 47 में संबंधी प्रावधान उपलब्ध है।
पंचायत निर्वाचन में करें समुचित सुरक्षा व्यवस्था- राज्य निर्वाचन आयुक्त
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। गत निर्वाचनों में हुए अपराधों की समीक्षा करें और आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जाये। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाये। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। श्री सिंह ने कहा कि पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें। श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएँ निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।
हर स्तर पर हो कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन होना चाहिये। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मास्क जरूर लगायें और दूसरे लोगों को भी मास्क लगाने के लिये प्रेरित करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने पंचायत निर्वाचन तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
किसी सम्पत्ति को विरूपित करना दण्डनीय अपराध होगा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने आदेश जारी कर.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय/अशासकीय भवन, उनकी दीवारें माईल स्टोन, टेलीफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है। आदेश के तहत राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पंचायत समस्त जिला सीहोर के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये करेंगा। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये जिला एवं जनपद स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित किये गए है।
नए वैरिएंट से बचाव के लिए अनुकूल उपाय
कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर-मास्क हर समय पहनें, अपनी आँख, नाक या मुँह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाएं रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों का ना सेवन करें, ना सार्वजनिक स्थानों पर थूकें, अनावश्यक यात्रा ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें, असत्यापित और नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें, कोविड के बारे में विश्वसनीय स्त्रोतों से जानकारी लें, कोविड से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए केन्द्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1075 या राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल करें तथा किसी भी तरह के मानसिक तनाव या परेशानी होने पर मनोसामाजिक सहायता सेवाओं का सहयोग लें।
शासकीय विज्ञापनों की विषय-वस्तु के विनियमन के लिए समिति गठित
राज्य शासन ने शासकीय विज्ञापनों के विषय-वस्तु विनियमन के लिए राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित समिति में सेवानिवृत्त भाप्रसे की अधिकारी श्रीमती अरूण शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप और सेवानिवृत्त संचालक जनसम्पर्क श्री लाजपत आहूजा सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सदस्य सचिव संचालक जनसम्पर्क होंगे।
पंचायत अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका उपलब्ध
पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।
मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी देना अनिवार्य
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन की घोषणा उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन पम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-27 क के उपबंधों द्वारा विनिमित किया गया है। जिले में स्थित समस्त मुद्रणालय एवं उनके स्वामियों तथा प्रकाशको को आदेश प्रसारित किए है कि किसी भी पम्पलेट या पोस्टर मुद्रण, मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशकों के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यह भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेंगे और ना ही मुद्रित करवाएंगे जब तक की प्रकाशको की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्तांक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा सत्यापित होना जरूरी है। अनुबंध क में प्रकाशको से घोषणा प्राप्ति कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी अनुबंध ख में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागजातों की प्रतियों की संख्या मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा देना होगा। उक्त आदेशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रिन्टिग प्रेसो को जारी किए गए है यदि कही त्रुटि पाई जाती है तो राज्य के संगत कानूनो के तहत प्रिन्टिग प्रेस के लायसेंसो का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन
आईईडीएसएस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग द्वारा कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांगता परीक्षण शिविर का आयोजन शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा में किया। इस शिविर में दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सहायक उपकरण वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में मेडिकल बोर्ड की टीम ने 38 दिव्यांगजनों का परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किए तथा नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण के लिए 17 हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया। इन हितग्राहियों को हिंयरिंग एड, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल लिंब, वैशाखी एवं चश्में प्रदाय करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया।
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10143 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10021 हैं। आज 753 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 248, श्यामपुर से 130, नसरूल्लागंज से 154, आष्टा से 82, बुधनी से 114 तथा इछावर से 25 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सैंपल 320137 हैं। जिनमें से 308790 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 958 सेंपलो की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1153 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
जिला स्तरीय वर्चुअल युवा उत्सव का आयोजन 30 दिसम्बर को
जिला स्तरीय वर्चुअल युवा उत्सव का आयोजन 30 दिसम्बर 2021 को चर्च ग्राउण्ड सीहोर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष युवा उत्सव में 02 विद्या लोकगीत एवं लोकनृत्य में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दोनों विद्याओं में प्रतिभागियों की आयु 12 जनवरी 2022 को 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनो विद्याओं से संबंधित प्रतिभागी अपना वीडियो बनाकर, निर्धारित फार्म के साथ पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र या बोर्ड की मार्कशीट के साथ 29 दिसम्बर को शाम 05 बजे तक कार्यालय युवा खेल एवं कल्याण विभाग में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग सीहोर में संपर्क करें।
जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात:5 बजे रात्रि कफर्यू लागू रहेगा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील
गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू के आदेश दिए है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के समस्त सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स थियेटर जिन कोचिंग क्लासेस स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविङ-19 के दोनों टीके लगवाने के निर्देश दिए है। जिले के समस्त शासकीय सेवकों से कोविड-19 की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। जिले के समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिए है। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज ले। जिन दुकानदारों द्वारा दोनो टीके नहीं लगाऐ गये है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मैला आयोजक सुनिश्चित करें। जिले के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासस स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा। जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं स्थानीय निकायों के अमले के साथ समस्त जनमानस द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं स्थानीय निकार्यों के अमले के साथ मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 24 दिसम्बर 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
प्रदेश बर्डफलू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय एवं संचालनालय पशुपालन विभाग भोपाल द्वारा दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में बर्डफ्लू की रोकथाम नियंत्रण एवं सतर्कता, सावधानी बरतने लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम (आर०आर०टी) का गठन किया गया है जो रोक की रोकथा एवं नियंत्रण के लिए निगरानी रखेगी। जिला स्तरीय रैपिड रिस्पान्स टीम का नोडल अधिकारी डॉ. आर.के.शाक्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी का मो-8770736663 को बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डा० अंजली गौतम, पशु चिकि.स.श, का मो-9752270772 श्री एम०के० माथुर एव्ही०एफ०ओ० का मो-9893262308, श्री एस०एल० हिन्डोलिया का मो-9713345280,और श्री लालसिंह वारेला सांडरक्षक, को शामिल किया गया है। सीहोर विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम प्रमुख डॉ.दिव्या डहारे वि.ख.पशु चिकि. अधि.का मो-7580930586 को बनया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डॉ०भावना दुबे पशु चिकि. मो०-7354834574, डॉ० मुकेश तिवारी, प०चि०स० मो०-9827341200, डॉ.तनवीर सिददीकी पशु चिकि. मो०-9302574284, श्री एम०आर०कुरेशी स०प०चि० मो०- 7610845059, कु.वंदना सरल स०प०चि. मो०-8349785070, श्री करणसिंह स.प.चि.क्षे.अ. मो०-9340396047, श्री आर०आर०मानवीय स.प.चि.क्षे.अ. का मो-9993286697, को शामिल किया गया है। आष्टा विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम प्रमुख डॉ.विनोद शुक्ला वि.ख.पशु चिकि.अधिकारी आष्टा जिन का मस-9755632969 को बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डॉ.यू.एस.माहेश्वरी पशु चिकि.स.को मो-8461989199, डॉ.राजेन्द्र कल्मांदिया पशु.चिकि.स.मो०- 9584043236, श्री जेड.यू.अंसारी स.प.चि.क्षे.अ. का मो-9752652930, डॉ.पायल वर्मा स.पशु.चि.क्षे.अ.का मो-7224027243, और श्री एम०एस० नागलिया स.पशु.चि.क्षे.अ.का मो०-9993412715, को शामिल किया गया है। इछावर विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम प्रमुख डॉ.विनोद कुमार साहू वि.ख.पशु चिकि. अधिकारी इछावर जिन का मो-9893891367 को बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डा.एम.के.श्रीवास्तव प.चि.स.श. को मो-9425119942, डा० नरेन्द्र सिंह सेमर प. चि.स.श.का मो- 8602344561, श्री मुकेश कुमार गोफ़निया स.प. चि.क्षेआ.का मो मो०-9165124039, श्री वी०एस०जाटव, स. प. चि.क्षे.अ.का मो-9977578355, श्री डी०एस.भाटी स. प. चि.क्षे.अ.का मो-9981015045, को शामिल किया गया है। नसरूल्लागंज विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम प्रमुख डॉ.मनोज बालोदिया वि.ख.पशु चिकि. अधिकारी नसरूल्लागंज का मो-80855626128 को बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डा० आशीष मिश्रा मो०- 7906662995, श्री आरएसजाट स. प. चि.क्षे.अ.का मो०-9926385036, श्री हिमांशु अडसुले स. प. चि.क्षे.अ.का मो-8871409223, को शामिल किया गया है। बुधनी विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम प्रमुख डॉ.निशांत पटेल वि.ख.पशु चिकि. अधिकारी बुधनी का मो-9575826019 को बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में डा० उत्कृष्ट भारद्वाज प. चि.श..का मो-8839102020, श्री राहुल भिललाला स. प. चि.क्षे.अ.का मो-9165502638, सी.बी.शर्मा स. प. चि.क्षे.अ.का मो-9770459476 को शामिल किया गया है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने नियंक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि बीमारी पर सतत निगरानी रखे एवं आवश्यकतानुसार समसामायिक विभागीय तकनीकी कार्यवाही से अवगत करना सुनिश्चित करें।
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