विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 02 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 2 दिसंबर 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 02 दिसंबर

मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के पात्रता हेतु सर्वे


vidisha news
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनो को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रभावशील की गई हैं। योजनातंर्गत ग्रामो में सर्वे कर पात्रताधारियों को लाभांवित किया जाएगा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं जनपदों के सीईओ पत्र प्रेषित कर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के मापदण्डों की पात्रता रखने वाले इस अभियान से वंचित ना रहें। इसके लिए शासन स्तर पर जारी गाइड लाइन का अक्षरशः क्रियान्वयन कराने के निर्देश प्रसारित किए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया हैं ताकि जन सामान्य एवं पात्र परिवारों को योजना की जानकारी से बखूवी अवगत हो सकें। इसके लिए हर स्तर पर प्रचार-प्रसार संसाधनो का अधिक से अधिक दोहन करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को जिले में प्रभावशील बनाए जाने हेतु चरणबद्ध तरीको से क्रियान्वयन बिन्दुओें का आयोजन किया जाएगा। ततसंबंध में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि प्रत्येक अनुविभाग स्तर पर बैठक एवं प्रशिक्षण, आवेदन पत्रों का प्राप्त किया जाना। उनकी जांच करना, सूची का प्रकाशन एवं दावे आपत्तियों का निराकरण, आबादी भूमि घोषित करना, आबादी भूमि का लेआउट तैयार कराना तथा आवासहीनों को भू-खण्डो का आवंटन इत्यादि प्रक्रिया के लिए समयावधि नियत की गई है।


-बैठक एवं प्रशिक्षण-

जिले के प्रत्येक अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पांयत (तीनो अधिकारियों) द्वारा दिनांक एक दिसम्बर से चार दिसम्बर के मध्य पटवारी एवं सचिवों की संयुक्त बैठक आयोजित कर आवेदन करने की प्रक्रिया, परिवार की पात्रता, आवेदन की जांच तहसीलदार द्वारा पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन, दावे आपत्ति प्राप्त करना तथा दावा आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र परिवारों की सूची का ग्रामसभा का अभिमत प्राप्त करना, पात्र परिवारों की अंतिम सूची प्राप्त करना, आबादी घोषित कराना आदि के संबंध में प्रशिक्षण देकर विस्तृत निर्देश दिए जायें।


-आवेदन पत्रों का प्राप्त किया जाना-

आवेदन पत्र केवल ऑन लाइन प्राप्त किए जाने है इस हेतु एसएएआरए (सारा) पोर्टल पर अभी से आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है किन्तु समय सीमा में कार्य कराए जाने की दृष्टि से दिनांक पांच दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किए जायें। आवेदन हेतु प्रारूप -‘क’ में उल्लेखित समस्त विवरण भरे जाने है। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए एवं जनसामान्य को जानकारी प्रदाय करने के लिए संपूर्ण जिले में दिनांक एक दिसम्बर से चार दिसम्बर के मध्य विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाये।


-प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच-

पटवारी एवं सचिव द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाकर प्रारूप ‘ख’ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है यह प्रतिवेदन सारा एप के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रेषित किया जायेगा। यह कार्य आवेदन पत्र प्राप्त होते से ही प्रारंभ किया जाये। पटवारी एवं सचिव द्वारा समस्त आवेदनों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 दिसम्बर तक ही होगी।


-सूची का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति का निराकरण-

तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची का प्रकाशन कर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाना है। तहसीलदार द्वारा दावे आपत्ति की सूची का प्रकाशन अनिवार्य रूप से दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जायें। सूची का प्रकाशन कर दावा आपत्तियां 28 दिसम्बर तक प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाये। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत तैयार की गई  आवासहीनो की सूची पर ग्रामसभाओं का अभिमत 31 दिसम्बर तक प्राप्त किया जायें। आवासहीनो की सूची के अनुमोदन के लिए 30 या 31 दिसम्बर को विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जायें।


-आबादी भूमि घोषित किया जाना-

आबादी भूमि की उपलब्धता आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया की अवधि में ही ग्रामों में आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन करें, यदि ग्राम में आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अन्य निस्तार की भूमि से आबादी भूमि के घोषित कराए जाने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर की ओर 30 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किय जायें। 30 दिसम्बर से 27 दिसम्बर की अवधि में आबादी भूमि घोषित करने के आदेश पारित किए जाएंगे। जिन ग्रामो में आबादी भूमि घोषित कराए जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है तक भू.रा.सं. की धारा 243(2) के अनुसार निजी भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जायें।


-आबादी भूमि का ले-आउट तैयार किया जाना-

पूर्व से उपलब्ध आबादी भूमि या कलेक्टर द्वारा घोषित की गई आबादी भूमि या आबादी हेतु अर्जित की गई भूमि का ले-आउट तैयार कराया जायें, ले-आउट का अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाये।। ले-आउट में सड़क, नाली, खेलने के स्थान आदि का भी स्पष्ट प्रावधान रखा जाये। यह कार्य 27 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जायें।


-आवासहीनो को भू-खण्डो का आवंटन-

पात्र आवासहीनो का ले-आउट के अनुसार भू-खण्डो का आवंटन किया जाना है। यह कार्य एक जनवरी से सात जनवरी 2022 के मध्य किया जाये। लेकिन पट्टो के बांटने की कार्यवाही शासन स्तर से प्राप्त तिथियों में ही की जायेगी अर्थात तहसीलदार पट्टे तैयार कर हस्ताक्षर कर सुरक्षित रखें तथा शासन से प्राप्त निर्देशो के बाद ही उनका वितरण किया जायें।


मापदण्डो से अवगत एवं प्रशिक्षित हुए


मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के मापदण्डों से अवगत कराने हेतु आज विदिशा अनुविभाग क्षेत्र के एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने संबंधितों की बैठक आयोजित कर शासन द्वारा जारी क्रियान्वयन बिन्दुओं से अवगत कराया है। विदिशा जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में विदिशा ग्रामीण तहसीलदार श्री केएन ओझा के अलावा नायब तहसीलदार व पटवारी मौजूद रहें। एसडीएम श्री वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे ग्रामीणजन जिन्हें आवासीय भू-अधिकार पटटे प्रदाय किए जाने है इसके लिए ग्राम पंचायतो में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ऑन लाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात् ग्रामसभाओं में अनुमोदन के उपरांत पात्रताधारी हितग्राहियों को आवासीय भू-अधिकार पट्टे प्रदाय किए जाएंगे। उपरोक्त पूरी प्रक्रिया पारदर्शी समय सीमा में क्रियान्वित हो इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित समय कार्यो की अवधि से भी अवगत कराया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया है।


सफलता की कहानी : घर पहुंच टीकाकरण सेवा से लाभांवित हुई दिव्यांग नत्थोबाई


vidisha news
कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत हर स्तर पर टीकाकरण के कार्य दलो के सदस्यों द्वारा संपादित किए जा रहे है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि सैकेण्ड डोज के ड्यू डेट के चिन्हित नागरिकों की लोकेशन ट्रेक होने पर उसी स्थल पर पहुंचकर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है।  चाहे वह घर में हो, खेत पर हो अथवा चौराहों पर। नजदीक के दल को सूचित कर जानकारी दी जाती है और संबंधित से सम्पर्क उपरांत उनका टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा आज ग्यारसपुर विकासखण्ड की दूरस्थ पहाडियां ग्राम में निवासरत 80 वर्षीय दिव्यांग नत्थोबाई आदिवासी टीकाकरण से वंचित रह गई है कि सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र की एएनएम उर्मिला जाटव, आशा सुपरवाईजर लाली दीक्षित सहित अन्य सहयोगियों ने टीकाकरण किट हो हाथो में लेकर नत्थोबाई के घर पहुंचकर आज उन्हें कोविड वैक्सीन का द्वितीय डोज का टीकाकरण किया है। टीकाकरण करने वाले दल को ज्ञात हुआ कि नत्थो बाई को आंखो से दिखाई नहीं देता है एवं आधार कार्ड में फिंगर ना आने के कारण आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है इन दस्तावेंजो के अभाव में भी दल के सदस्यों ने नत्थो बाई को कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया है और आधार कार्ड बनाए जाने हेतु संबंधितों से चर्चा की है। अतः शीघ्र ही टीकाकरण से लाभांवित होने वाली नत्थो बाई का आधार कार्ड बने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।


निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने की तिथि बढ़ी


निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के मान से राज्य फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 30 नबम्बर 2021 तक दावे/आपत्ति प्राप्त किए जा रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में दावे/आपत्तियां दाखिल करने की अवधि दिनांक पांच दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। जिससे कि सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने हेतु अधिक समय प्राप्त हो। इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु दिनांक एक जनवरी 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है। और मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष हैं। उनके घर-घर जाकर संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा संपर्क कर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलाओ) से संपर्क करना पड़ेगा। आवेदक वोटर हेल्प लाईन एप्प डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से अपना नाम घर पर ही जोड़ सकता है। राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी इस संबंध में यथासंशोधित कार्यक्रम की सूचना प्रेषित की गई है। 


‘‘आपकी सरकार आपके साथ’’ अभियान का क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ दिलाने गांव व नगर में होगा शिविरों का आयोजन  


भारत सरकार एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे इसी उद्येश्य की पूर्ती हेतु विशेष अभियान चलाकर शासन की समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान करना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि, सरकार की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए, इस लक्ष्य को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान ‘‘आपकी सरकार आपके साथ’’ अभियान का क्रियान्वयन जारी है जो 26 जनवरी 2022 तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत वार एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और उक्तानुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण तत्काल कर शिविर में ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने शासन की मंशा के अनुरूप आपकी सरकार आपके साथ का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश समस्त एसडीएमो के अलावा जनपदों व निकायों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान के तहत कोई भी  पात्र व्यक्ति संबंधित योजना से लाभान्वित होनेसे वंचित न रहे यह हम सबका नैतिक दायित्व है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीकों से समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना है। ग्रामीण एवं निकाय क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु संबंधितों को आवश्यक जबावदेहीं सौंपी गई हैं। शिविर की पूर्व तैयारी करते हुए सभी ग्राम पंचायतों/वार्डों में निम्नानुसार पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पूर्व से ही किया जाकर आवेदन भी प्राप्त कर उनका परीक्षण कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। ऐसे पात्र हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ मिलने से किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नवीन आवेदन, सीएम हेल्पलाइन/जनसुनवाई में हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधी अथवा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी आवेदन प्रत्येक शिविर में उपरोक्तानुसार प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही समुचित हितलाभ प्रदाय किया जाए। रोस्टर के अनुसार शिविरों की तिथि, समय व स्थान का व्यापाक प्रचार-प्रसार हर स्तर पर किया जाए के प्रबंध भी जनपदों एवं निकाय क्षेत्रों में पृथक-पृथक कियान्वित किए जाएंगे। जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी जाकर आमंत्रित किया जावे। शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण यथासंभव उसी दिन किया जावे। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शिविर के दौरान नहीं हो पाता है, उनके निराकरण के लिए 10 से 15 दिवस के भीतर उसी स्थान पर पुनः शिविर लगाकर आवेदनों का निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियो को लाभान्वित किया जावे। इन शिविरों में सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में प्राप्त उन लंबित शिकायतों का निराकरण भी सुनिश्चित किया जावे, जिनमें आवेदक द्वारा शासन की किसी योजना अथवा कार्यक्रम का लाभ दिलाने के लिए आवेदन अथवा योजना का लाभ न मिलने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आपकी सरकार-आपके साथ अभियान हेतु सीएम हेल्पलाइन पोर्टल एमआईएस रिपोर्ट का मॉड्यूल तैयार किया गया है। जिसमें निर्धारित प्रारूप-अनुसार प्रत्येक शिविर में प्राप्त/निराकृत/लंबित आवेदनों की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की एवं आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद द्वारा नगरीय क्षेत्रों की जानकारी दर्ज कराई जाएगी।


शिविर स्थल पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाएं

रोस्टर के अनुसार शिविरों की तिथि, समय व स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर सभी जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी जाकर आमंत्रित किया जावे। पात्र हितग्राहियों को हितलाभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर-स्थल पर ही वितरित किया जावे। शिविर स्थल पर नागरिकों की बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावें। तथा कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के मार्गदर्शी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन हो। 


कोविड-19 के संभावित तृतीय लहर की पूर्व तैयारियों के संबध में निर्देश जारी


प्रदेश में कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर की पूर्व तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मप्र श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि SARS CoV-2 Variants  के प्रवृत्तियों में अंतराष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर बदलाव होना प्रतिवेदित है। जिसके कारण Variants of concern (VOCs) के संबंध में लगातार निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS CoV-2  के नवीन B.1.1.529 प्रजाति Omicron को Variant of Concern घोषित किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 के संभावित तृतीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के साथ-साथ कोविड टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन सुनिश्चित किया जाए। भीड़-भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों तथा खांसते-छींकते समय नाक व मुंख का ढांकने संबंधी अनुशासन का पालन किया जाएं। कोविड-19 के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः जांच आरटीपीसीआर/आरएटी पद्धति से सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 की पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिलों में हॉट-स्पॉट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। पॉजिटिव प्रकरणों के हाई-रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कॉन्टेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षण युक्त कोविड पॉजिटिव प्रकरणों को लक्षणों के आधार पर अस्पताल में कोविड आईसोलेशन वार्ड, कोविड आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेन्डेंसी वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालय युक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सालय आंकलन उपरान्त होम आईसोलेशन की की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा कॉलिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। अन्य देशों से आने वाले समस्त अंतराष्ट्रीय यात्रियों की सूची आईडीएसपी शाखा समय-समय पर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराई जाती है। तदानुसार विमानतल पर नेगेटिव पाए गए यात्रियों को अनिवार्यतः सात दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन किया जाए एवं 8वें दिवस पर पुनः आरटीपीसीआर द्वारा जांचा जाए। पॉजिटिव पाए गए अंतराष्ट्रीय यात्रियों को डब्ल्यूजीएस के लिए सेम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आईसोलेशन में रखा जाए।


कोविड-19 प्रकरणों के लिए उपचार व्यवस्थाएं-

प्रदेश में कोविड प्रकरणों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन एवं समुचित अधोसंरचनागत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा क्रियाशील ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहें। समस्त शासकीय डेडिकेट कोविड हेल्थ सेन्टर तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आवश्यक औषधियों के साथ, सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। इसी प्रकार बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं औषधि, सामग्री एवं उपकरण सुनिश्चित किया जाए। 


कोविड-19 प्रबंधन की आगामी तैयारियों को लेकर वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक 6 को


स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता व अपर मुख्य सचिव और आयुक्त सह सचिव की उपस्थिति में छह दिसंबर 2021 की प्रातः 11 बजे वीसी के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधन की आगामी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। जिसमें कई बिन्दुओं को शामिल किया गया है। जिसमें आईसीयू/एचडीयू की क्रियाशीलता, पीआईसीयू की क्रियाशीलता, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता, ऑक्सीजल कंसन्ट्रेटर की उपलब्धता व क्रियाशीलता, पीएसए प्लांट मेन्टेनेंस हेतु आईटीआई प्रशिक्षित तकनीशियन की उपलब्धता, टारगेट अनुसार आरटीपीसीआर व आरएटी किट्स की उपलब्धता व टारगेट अनुसार टेस्ट की संख्या, डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी, डॉक्टर, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की कोविड-19 परिपेक्ष्य में भर्ती, जीनोम सिक्वेंसिंग हेतु सैंपल कलेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ट्रेकिंग व टेस्टिंग, सीटी स्कैन व वेंटीलेटर की क्रियाशीलता आदि शामिल हैं। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों को उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी तैयार कर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं।


आर्थिक मदद जारी


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के एक प्रकरण में आर्थिक सहायता के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत गुलाबगंज तहसील के ग्राम खामखेडा निवासी सौरभ/उमेद की मृत्यु खेत में पर बिजली के तारो की चपेट में आने से करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतक के वारिस पिता श्री कैलाश पुत्र शिवलाल दांगी को चार लाख रूपए की एवं अंत्येष्टि अनुदान चार हजार रूपए इस प्रकार कुल राशि चार लाख चार हजार रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। 


नगद इनाम की घोषणा


पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने थाना दीपनाखेडा में दर्ज अपराध के फरार आरोपियों की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में मदद करने वाले के लिए दो हजार रूपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। थाना दीपनाखेडा में दर्ज अपराध प्रकरण क्रमांक 132/21 के फरार आरोपी राजकुमारी पत्नि राकेश राजपूत, मंजू पुत्र राकेश राजपूत निवासीगण ग्राम सांकला थाना दीपनाखेडा की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए दो हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं: