श्रीनगर, 17 फरवरी, जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को पत्रकार गौहर गिलानी को सुनवाई की तारीख पर पेश न होने के लिये गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) शोपियां, जो आमतौर पर तहसीलदार रैंक का एक अधिकारी होता है, ने हीरपोरा थाना प्रभारी को 7 फरवरी को अदालत में पेश नहीं होने के लिये गिलानी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 19 फरवरी को गिलानी को अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया। गिलानी को तीन फरवरी को मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 107 और 151 (शांति, कानून-व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका) के तहत समन जारी किया था।
गुरुवार, 17 फ़रवरी 2022
पत्रकार गौहर गिलानी को गिरफ्तार करने का आदेश
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