पटना : बिहार सरकार ने एक बार फिर गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश के बाद सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के मुताबिक, तंबाकू से निर्मित होने वाले सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगी। राज्य में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि, स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटिन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सितंबर, 2016 के आदेश के अनुसार निकोटिन मिला हुआ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। गुटखा और पान मसाला खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इस लिहाज से ऐसे पदार्थों की बिक्री को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में गुटखा और तंबाकू या निकोटिन युक्त पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, तथा बिक्री नहीं की जा सकेगी। फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटिन की मिलावट प्रतिबंधित है.क्यूपीयू आदेश के अनुसार 23 फरवरी 2023 तक फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है।
शुक्रवार, 25 फ़रवरी 2022
बिहार : गुटखा तंबाकू और पान मसाला बैन, सरकार का आदेश
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