प्रतापगढ़ : ’’ए.डी.आर. भवन में की गई प्रकरणों में प्रिकाउंसलिंग’’ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 4 मार्च 2022

प्रतापगढ़ : ’’ए.डी.आर. भवन में की गई प्रकरणों में प्रिकाउंसलिंग’’

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प्रतापगढ़/04 मार्च, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 के सफल आयोजन हेतु माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार पत्रकारगण के साथ बैठक जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के अवकाशागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण सचिव श्री शिवप्रसाद तम्बोली द्वारा पत्रकारगण वार्ता करते हुए बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में  राजीनामा काबिल अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण आपसी समझाईश के माध्यम से किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित प्रकरण जैसे - दाण्डिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, बैंक के विवाद, सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, कब्जाप्राप्ति, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावों सहित), एव राजीनामा योग्य अन्य लंबित एवं प्रिलिटिगेशन मामलों का समझाईश के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा।  बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शिवप्रसाद तम्बोली द्वारा बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रकरणों के निस्तारण, प्रिकाउंसलिंग एवं डोर स्टेप काउंसलिंग के विषय में भी जानकारी दी गई।  राष्ट्रीय लोक अदालत के ही क्रम में आज बैंकों के प्रकरणों में प्रिकाउंसलिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में की गई जिसके तहत स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक सहित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य समझाईश कराने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही ग्राम मनोहरगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित ग्रामीणों को विधिक जारकारियां दी गईं जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, कन्या भु्रण हत्या निषेध कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम आदि के बारे में कानूनी जानकारियां भी दी गई इसके साथ ही धरियावद रोड़ पर संचालित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया।  आयोजित शिविर में उपस्थित आम जन को कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने, देशी कीटनाशक व देशी खाद का उपयोग कर कृषि की लागत को कैसे कम किया जा सकता है आदि विषयों पर भी जानकारी दी गई और राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया। 

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