जहानाबाद, 29 मार्च, बिहार के जहानाबाद जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को मंगलवार को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने मंगलवार को उक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजनंदन यादव को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि अदालत ने की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि साथ ही अदालत ने पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को छह लाख रुपये सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने जहानाबाद महिला थाना में राजनंदन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2021 को उनके गांव के ही राजनंदन यादव ने उनकी बच्ची को अर्धनिर्मित एक स्कूल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था।
मंगलवार, 29 मार्च 2022
बिहार : बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में एक को उम्रकैद
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