पटना : बिहार के प्रखंड प्रमुख और मुखिया समेत सभी त्रिस्तरीय पदधारकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इन सभी पद धारक ओं को 31 मार्च तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। विभाग ने बताया कि इन तमाम प्रतिनिधियों के संपत्ति का ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके लिए पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अगर कोई भी प्रतिनिधि तय समय पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। पंचायती राज विभाग इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर विभाग का मानना है कि सरकार की ओर से पंचायत के उत्थान के लिए बड़ी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जाती है। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों से इसके उचित उपयोग की जानकारी सामने नहीं आकर आपस में बंदरबांट का आरोप लगता है। और यह आरोप उनके सगे संबंधियों से जुड़ता है। इसलिए त्रिस्तरीय पदधारकों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।
शुक्रवार, 4 मार्च 2022
बिहार : त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा
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