2219 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई, प्रेक्षक द्वारा जायजा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री राजेश जैन ने सोमवार को विदिशा जिले में मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावे आपत्तियों की अघतन स्थिति का जायजा लिया है। गौरतलब हो कि नगरीय निकायों की मतदाता सूची एवं पंचायतों की फोटो मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे आपत्तियां प्राप्ति की अंतिम तिथि सोमवार 11 अप्रैल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति नियत की गई थी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि अंतिम तिथि अर्थात 11 अप्रैल तक जिले में कुल 2219 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शहरी क्षेत्र अंतर्गत 365 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों अर्थात पंचायतों की मतदाता सूची के संबंध में 1854 दावे आपत्तियां दर्ज हुई हैं। निकाय क्षेत्रों की मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त कुल 365 दावे आपत्तियों में से सर्वाधिक नगरपालिका बासौदा में 141 इसके पश्चात नगर परिषद शमशाबाद में 91 नगर परिषद लटेरी में 74 नगर पालिका सिरोही में 29 नगर परिषद कुरवाई में 16 तथा नगर पालिका विदिशा में 14 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई है। जबकि पंचायतों फोटो मतदाता सूची के वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2022 हेतु जारी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अंतिम तिथि 11 अप्रैल तक कुल 1854 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई है जिसमें जनपद वार प्राप्त दावे आपत्तियों की जानकारी इस प्रकार से है विदिशा में 68 ग्यारसपुर में 875 बासौदा में 37 नटेरा में 218 कुरवाई में 192 सिरोंज में 339 तथा लटेरी जनपद पंचायत में 125 दावे आपत्तियां दर्ज हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 16 अप्रैल नियत की गई है। उपरोक्त तिथि तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।
सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप आयोजित
अगला कैंप-
गौरतलब हो कि जनपद पंचायत बासौदा में 13 अप्रैल को तथा विदिशा जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में 14 अप्रैल को उपरोक्त शिविर का प्रातः 10ः30 बजे से सायं 4बजे तक आयोजित किए गए हैं। सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती केम्प में चयनित युवाओं को नीमच में एक माह के प्रशिक्षण उपरांत 65 वर्ष तक की स्थाई नौकरी दी जाएगी औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे दिल्ली का लाल किला, खजुराहो का मंदिर आगरा का ताजमहल, सांचीसृपूत दिल्ली गुड़गांव में 12 से 15 हजार की सैलरी पर रखा जाएगा। सुविधा पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल, वेतन वृद्धि, प्रमोशन, इंश्योरेंस एवं दो बच्चों की पढ़ाने की सुविधा देश के जाने-माने स्कूल आईपीएस देहरादून। इच्छुक बेरोजगार जिनकी योग्यता 10वीं पास उम्र 21 से 37 वर्ष, उचाई 168 सेंटीमीटर हो वे उक्त स्थानों में 10 वी की अंकसूची की फोटो कॉपी दो फोटो एवं चयनित अभ्यार्थियों को 350 रू रजिस्ट्रेशन फार्म फीस भर्ती स्थल पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.ssciindia.com पर या फिर मोबाईल नम्बर 6261092834 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
जनसुनवाई में 99 आवेदन प्राप्त हुए, मौके पर 50 का हुआ निराकरण
तहसील परिसर में प्याऊ का शुभारंभ, आमजनों को मिलेगा शुद्ध पेयजल
ग्रीष्मकालीन में तहसील परिसर में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले आमजनों की सुविधा हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। आज मंगलवार को एसडीएम श्री गोपालसिंह वर्मा, तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी के अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के केएन ओझा सहित अन्य ने तहसील परिसर में निशुल्क शीतल पेयजल प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। प्याऊ के शुरू हो जाने से यहां आने वाले आमजनों को शुद्ध और ठंडा निशुल्क पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
लू से बचाव हेतु विभागों को संयुक्त समन्वय स्थापित कर अपेक्षित कार्य पूर्ण करने के निर्देश
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जन समुदाय को लू (तापघातक) के प्रकोप से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव पर आधारित आपेक्षित कार्य संपादित करने के निर्देश उल्लेखित विभागों के अधिकारियों को सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार जिले में लू से होने वाली क्षति को सीमित करने के लिए आवश्यक प्रयास संयुक्त समन्वय से किए जाएं इस संबंध में विभागवार जो सुझाव व अपेक्षित कार्य सौंपे गए हैं। नगर पालिका एवं नगर परिषद को जो आवश्यक कार्य सौंपे गए हैं। उनमें सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजारों कार्यालय प्रमुख, आदि) जहां अधिक संख्या में जन सामान्य का आना होता है। इन स्थानों का चिन्हांकन कर लू से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने हेतु व्यवस्था की (शेड) स्थल छायादार इन स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाएं। आवश्यकता अनुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था भी की जावे। इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट ऐड बॉक्स भी रखा जावे तथा इसके उपयोग से सम्बंधित आवश्यक निर्देश लिखे जाएं। स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकता अनुसार इन स्थलों पर वालंटियर की तैनाती भी की जा सकती है जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हों। चिन्हित स्थलों पर शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे और यह भी सुनिश्चित किया जावे की पेयजल स्रोत में पीने हेतु पर्याप्त जला उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मियों की क्षेत्रवार जिम्मेदारी निर्धारित की जावे। इन चिन्हित स्थलों पर जन सामान्य के बैठने तथा लू से ग्रसित लोगों के आराम करने की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सकती है। चिन्हित स्थलों पर निर्देश आवश्यक हेतु सामान्य जन संबंधित से बचाव से लू जाये इसके लिए नियत स्थलों पर आवश्यक वाहनों से भी संदेश प्रसारित किए जाएं की जवाबदेही सौंपी हैं।
शिक्षा विभाग-
जिले के सभी स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय मौसम भारतीय संबंधित से लू द्वारा विभाग विज्ञान द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसा परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किये जाये। शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को शीतल रखने की व्यवस्था की जावे। शैक्षणिक संस्थाओं में छायादार स्थानों एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स की उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिक्षित की जावे। शीतल पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जावे एवं पेयजल श्रोत के आस-पास सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जावे। जिले के सभी प्रमुख आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं या विभागों का संपर्क विवरण विद्यालय में रखना सुनिश्चित किया जावे। लू प्रभावितों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा इस कार्य हेतु विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक का नामांकन किया जावे। लू से बचाव के सुझाव, निर्देश आवश्यक हेतु विद्यार्थियों से नारे लगावाये जायें इत्यादि कार्यों की जवाबदेही सौंपी गई है।.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-
कलेक्टर श्री भार्गव ने स्वास्थ्य विभाग के लिए जो आवश्यक जिम्मेवारी सौंपी हैं तदानुसार जिले में स्थित समस्त शासकीय अस्पतालों में लू से बचाव के इलाज हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावे। जन-सामान्य को लू तापघात से बचाव हेतु स्वास्थ्य संबन्धित चेतावनी एवं सुझाव के बैनर स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों के बाहर लिखा जावे। लू ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयों, वैक्सीन के भंडारण आदि की व्यवस्था सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर, आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे। विशेषकर ओआरएस घोल, लू से उपचार हेतु अन्य दवाईयां आदि का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिये जावें। लू ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे एवं लू ग्रसित रोगियों हेतु जिला तथा सिविल चिकित्सालयों में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे। बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (डनसजपचनतचवेमूवतामत), आशा कार्यकर्ता, आशा पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर लू से ग्रसित रोगियों की जानकारी प्राप्त करने, उनके समुचित इलाज को सुनिश्चित करने तथा इसकी जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए जावे। उपरोक्त कार्यों में सरकारी अमले की सहायता हेतु स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों को चिन्हित कर तथा उनके साथ बैठकर लू से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जावे। सार्वजनिक स्थलों पर एम्बुलेन्स या 108 को विशेषकर दोपहर में तैयारी की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से सम्बंधित प्रचार प्रसार किया जावे। लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट ऐड बॉक्स की पर्याप्त संख्यातथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। डळछत्म्ळ के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार समय परिवर्तित किया जाए तथा कार्यस्थल छाया एवं शीतल जल की व्यवास्था की जावे। श्रमिकों को लू से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
श्रम विभाग-
औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों के कामगारों को लू से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जाये तथा उनके नियमित स्वास्थ्य परिक्षण की व्यवस्था की जाये। उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों के प्रबंधकों को श्रमिकों पर लू प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु कार्य समय आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जायें। खेतों, उघोगों, बाजारों, भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिक के कार्यस्थल पर शीतल जल की व्यवस्था की सुनिश्चितता की शेड पर्याप्त हेतु स्तिथि आपदा हेतु पैक आईस जावें।
समाजिक न्याय विभाग-
ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहां भिखारी एवं अन्य शारीरिक रूप से कमजोर एवं निःशक्तजन अधिक संख्या में रहते हों तथा उन जगहों पर शीतल जल की व्यवस्था की जावे। ऐसे लोगों को लू से प्रभावित होने की स्तिथि में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।
वन विभाग-
वनों के अन्दर हीट हॉट स्पॉट को चिन्हित किया जावे तथा इन स्थलों के समीप पशु पक्षियों हेतु जंगल में पर्याप्त जल की व्यवस्था की जावे। वन अग्नि को रोकने के लिए लगातार निगरानी सुनिश्चित की जावे। सार्वजनिक स्थलों में पर्याप्त वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे।
परिवहन विभाग-
बस स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर फर्स्ट-ऐड बॉक्स की व्यवस्था, पर्याप्त छाया की व्यवस्था तथा शीतल जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
पशुपालन विभाग-
पशु को लू से बचाने हेतु विभागीय योजना बनायें। गोपालक या पशुपालकों को पशुओं को लू से बचाव सम्बन्धी करने प्रदान जानकारी करें। आयोजन व कार्यक्रमों जन जागृति हेतु जनसम्पर्क विभाग को भी आवश्यक जवाबदेंही सौंपी गई हैं जिसमें उल्लेख है कि आईएमडी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वानुमान का विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनसामान्य को जागरूक किया जावे। जारी पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार जनसमान्य को लू से बचाव हेतु जन जागृति प्रचार प्रसार सामग्री संलग्न की गयी है। यह संदर्भ सामग्रीजजचेरूध्ध्उचेकउं.उच.हवअ.पदध् पर भी उपलब्ध करायी गयी है। कृपया प्रचार प्रसार सामग्री को जिले की सभी नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर पंचायत, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर एवं उपरोक्त सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यवाही की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु अधिकृत किए गए हैं।
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