मधुबनी : जिला पदाधिकारी, मधुबनी राज्य में कृषि के विकास हेतु प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित बैठक में अपने कार्यालय कक्ष से शामिल हुए। बताते चलें कि इस बैठक में बिहार राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी अनेक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जल जीवन हरियाली, उर्वरक की उपलब्धता, बिहार कृषि निवेश निधि आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत खेती योग्य भूमि के मालिक किसान को जिसमें पति पत्नी व उनके नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं के बैंक खाते में तीन किस्तों में छह हजार रूपए दिए जाते हैं। इसके लिए कृषि समन्वयक के माध्यम से अंचलाधिकारी के कार्यालय स्तर से सभी आवेदन अपर समाहर्ता के कार्यालय तक पंहुचते हैं। पुनः ऐसे सभी योग्य लाभुकों के नाम राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को प्रेषित कर दिए जाते हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके खाते में राशि भुगतान कर दिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बैठक में कई निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार ऐसे किसी भी किसान जो आयकर रिटर्न भरते हैं ( जीरो रिटर्न को छोड़कर ) को यह लाभ देय नहीं होगा। पूर्व में लाभ हासिल कर चुके ऐसे लाभुकों से भी राशि वसूली की प्रक्रिया जारी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के वैसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक खाते को 31 मई 2022 से पहले अचूक रूप से अपने आधार से लिंक करवाना होगा। साथ ही जिस बैंक में उनका खाता है, वहां जाकर उन्हें अपने खाते का एनपीसीआई वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी बैंकों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ताकि, कोई भी योग्य लाभुक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी किसान इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 मई की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ससमय अपने बैंक जाकर एनपीसीआई वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के किसी भी वसुधा केन्द्र में पंद्रह रुपए मात्र शुल्क के भुगतान पर ई के वाई सी कारवाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए वंशावली के आधार पर भी किसान के पास भूमि होने का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि किसान के आधार कार्ड में लिखित अंग्रेजी में अंकित नाम और उनके बैंक खातों में अंकित उनके नाम में असमानता पाए जाने पर आवेदक को लाभ से वंचित किया जा सकता है। उक्त बैठक में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल प्रदान किया गया। साथ ही चेक डैम के निर्माण और जैविक खेती को प्रश्रय देने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिले के अग्रणी कृषकों का फसल अवशेष प्रबंधन पर नवाचार आधारित योजनाओं को जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से जिले में क्रियान्वित करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिले में समेकित कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं, यदि जिले के कृषक कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करना चाहते हैं, तो जिला प्रशासन, मधुबनी द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उक्त बैठक के दौरान श्री अवधेश राम, अपर समाहर्ता, मधुबनी व श्री अशोक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी उपस्थित थे।
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