प्रतापगढ़ , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ को प्राप्त पीडित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों एवं विधिक सहायता के तहत् पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें उपलब्ध करवाये जाने एवं अण्डर ट्रायल रिव्यु कमेटी हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन से किया गया। सचिव श्री शिवप्रसाद तम्बोली ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम तथा विधिक सहायता के तहत् प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है। सचिव ने पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपराध के प्रतिफल स्वरूप पीडित पक्षकार को हुई हानि अथवा क्षति में पीडित पक्ष के द्वारा आवेदन करने पर अंतरिम प्रतिकर राशि एवं संबंधित न्यायालय द्वारा अनुशंषा पर अंतिम प्रतिकर राशि प्रतिकर के रूप में पीडित पक्ष को प्रदान की जाती है। आज पीडित प्रतिकर स्कीम के अंतरिम प्रतिकर राशि के कुल 02 प्रार्थना पत्रों में पीडित पक्ष को 225000/- अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार रूपये प्रदान करने हेतु स्वीकृति जारी की गयी। विधिक सहायता के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के कुल 07 प्रार्थना पत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर उपलब्ध पैनल में से पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु स्वीकृति जारी की गयी। अण्डर ट्रायल रिव्यु कमेटी की बैठक में बंदियों की रिहाई के लिए नियमानुसार अनुशंषा की गई।
गुरुवार, 28 अप्रैल 2022
प्रतापगढ़ : अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन किया
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