- जप्त वाहन मुक्त करने हेतु वाहन मालिक को विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 4 में आवेदन करना होगा समर्पित।
मधुबनी, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद ( संशोधन ) नियमावली 2022 के नियम 12 (क) के तहत जब्त किए वाहन को शास्ति के आधार पर मुक्त करने हेतु वाहन मालिक को विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 4 में आवेदन समर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन वाहन मालिक का वाहन मधुबनी जिला अंतर्गत उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त किया गया है, वे अपना आवेदन सूचना निर्गत के 15 दिनों तक शास्त्ति के आधार पर मुक्त कराने हेतु विहित प्रपत्र 4 में *आवेदन संबंधित न्यायालय/ उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी के कार्यालय में समर्पित कर सकते* हैं। *विशेष जानकारी के लिए कार्यालय उत्पाद अधीक्षक,मधुबनी से* *संपर्क* *कर सकते है।
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