प्रतापगढ़, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत स्थानीय लोहारिया रोड़ पुलिस लाईन के सामने स्थित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद तम्बोली सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि दूसरी, तीसरी व सातवीं कक्षा में राईट टू एजूकेशन के तहत बच्चों का दाखिला होना बताया गया। जबकि कक्षा प्रथम में कोई उक्त कानून के तहत कोई दाखिला नहीं होना विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जो वार्षिक भौतिक सत्यापन राईट टू एजूकेशन कानून के तहत कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट विद्यालय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रातः 11ः00 बजे निरीक्षण किया गया, किन्तु दोपहर 03ः30 बजे तक भी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भेज देने के बारे में बताया, परन्तु नहीं भिजवाई गई। इन्ट्री लेवल पर त्ज्म् कानून के तहत सत्र 2021-22 में कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाना बताया गया। जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को लिखा जा रहा है।
शनिवार, 30 अप्रैल 2022
प्रतापगढ़ : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया विद्यालय निरीक्षण
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