संवाददाता ,लाइव आर्यावर्त ,बेंगलुरु 30 मई। देशवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार कार्ड ) आवंटन करने के लिए उत्तरदायी भारत सरकार की संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार संख्या के संभावित दुरुपयोग के दृष्टिगत अब किसी भी काम के लिए आधार पहचान पत्र की छाया प्रति देने की बाध्यता समाप्त कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि निजी संस्थाएं , होटल ,सिनेमा हॉल आदि अब ग्राहकों के आधार पहचान पत्र की छाया प्रति मांगने या रखने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और किसी भी रूप में उपभोक्ताओं से जबरन आधार पहचान की छाया प्रति मांगना आधार कानून २०१६ का उल्लंघन माना जाएगा। फिर भी यदि कोई संस्था किसी व्यक्ति से आधार की मांग करती है तो उससे आधार पहचान पत्र की छाया प्रति मांगने और रखने का वैद्य प्रयोक्ता लाइसेंस दिखाना होगा। सरकार ने लोगों से अंतिम चार अंक युक्त मुखौटा( मास्क ) आधार पहचान यूआईडीएआई की वेबसाइट से अधोभार ( डाउनलोड ) करने की अपील की है ताकि जरुरत के समय उसका उपयोग किया जा सके।
सोमवार, 30 मई 2022
आधार की छाया प्रति मांगना गैर कानूनी - यूआईडीएआई
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